"हाईडलवर्ग सीमेंट द्वारा भय और आतंक के माहौल से मुक्त करवाया जाये - राज पाठक " - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 22 सितंबर 2013

"हाईडलवर्ग सीमेंट द्वारा भय और आतंक के माहौल से मुक्त करवाया जाये - राज पाठक "

damoh
दमोह, श्री राज पाठक जिला अध्यक्ष दमोह प्रेस क्लब जिला दमोह (मध्य प्रदेश) अपने एक ब्यान में बताया की मैने श्रीमान कलेक्टर महोदय दमोह (म.प्र.) को दिनांक 07/01/2013 एक ज्ञापन सौंपकर उसमे बताया है की तत्कालीन कलेक्टर जिला दमोह (म.प्र.) ने हाईडलवर्ग सीमेंट (मायसेम) नरसिंहगढ़ जिला दमोह (म.प्र.) को कनवेअर बेल्ट ग्राम नरसिंहगढ़ से ग्राम सतपारा तक लगाने हेतु जो भू प्रवेश की अनुमति का आदेश दिनांक 23 /03/2010 में दिया है जिसमे उन्होंने मध्य प्रदेश भू राज्य सहिता 1959 की धारा 247 (2) एवं (3) के नियम और शर्तो के तहत दी गई थी जो आज दिनांक तक पूरी नही गई है उपरोक्त आदेश की कंडिका 9 के अनुसार

1. बेल्ट कनवेअर पर यथास्थिति सावधान के बोर्ड लगवाये जाये रात्रि के समय खम्भों पर लाल रंग की लाइट का प्रकाश आवश्यक है ।

2. बेल्ट कनवेअर से प्रभावित होने वाले ग्रामो में आवागमन के रास्तो के ऊपर से बेल्ट कनवेअर प्रारंभ होने के पूर्व क्रॉस ओवर प्रोटेक्शन ब्रिज जिसकी संख्या लगभग 15 है का निर्माण इकरार नामा अनुसार किया जाये ।
 शासन की उपरोक्त शर्तो को ना मानने पर सौ ग्रामो के व्यक्तियों की सुरक्षा का सवाल है क्योंकि उपरोक्त आदेश में कनवेअर बेल्ट चलने से पहले जो जमीन कनवेअर बेल्ट के लिए दी गई थी उन नियमो का उल्लंघन है जो आज दिनांक तक पूरी नही गई है यह एक अवैधनिक कार्य है क्योंकि नियमो का उल्लंघन कर के कनवेअर बेल्ट लगातार चलाया जा रहा है जिस पर तुरंत ही रोक लगाया जाना चहिये क्योंकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने से क्षेत्र  में जनाक्रोश भड़क सकता है जिसका जिम्मेदार केवल प्रशासन होगा.

श्रीमान कलेक्टर महोदय दमोह (म.प्र.) द्वारा जाँच हेतु श्रीमान अनुविभागीय मजिस्ट्रेट दमोह (म.प्र.) हेतु आवेदन दिया गया जिस पर जाँच कर कार्यवाही करते हुए श्रीमान अनुविभागीय मजिस्ट्रेट दमोह (म.प्र.) ने पत्र क्रमांक क/प्र0/अविअ/2013/717/718  दमोह दिनांक 08/02/2013 को श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पथरिया थाना जिला दमोह एवं तहसीलदार पथरिया  जिला दमोह (म.प्र.) को हाईडलवर्ग सीमेंट (मायसेम) नरसिंहगढ़ जिला दमोह (म.प्र.) एवं सहायक कंपनी मैकमेट कंपनी इंडिया लिमिटेड कलकत्ता द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर वैधनिक कार्यवाही हेतु एवं उक्त सम्बन्ध में समय समय पर निगरानी एवं यदि सम्बंधित कंपनी द्वारा जारी शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो नियमानुसार वैधनिक कार्यवाही करने तथा सुनिशिचत करने और की गई कार्यवाही  से श्रीमान कलेक्टर महोदय दमोह (म.प्र.) को अवगत करने के लिए आदेशित किया गया था. मेरे द्वारा उपरोक्त सम्बन्ध में दिनांक 09 /04/2013 को श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पथरिया थाना जिला दमोह (म.प्र.) से सुचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई की उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई जिसपर मुझे श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पथरिया थाना जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा पत्र क्रमांक /एसड़ीओपी/पथ/रीडर/715/13 दिनांक 27/04/13 को पत्र द्वारा सूचित किया गया की इस कार्यालय  में ऐसी कोई शिकायत कही से प्राप्त नही हुई है ना ही राजस्व विभाग द्वारा किसी तरह के उल्लंघन किये जाने वावत कोई प्रतिवेदन (पत्र) पुलिस को दिया है, अतः किसी तरह की कोई शर्तो की उल्लंघन सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त न होने से कोई कार्यवाही नही की गई है.इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला दमोह (म.प्र.) को दिनांक 07/09/2013  को आवेदन देकर मेरे द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति उन्हें कंपनी प्रबंधको के खिलाफ एफ.आइ.आर दर्ज करने हेतु उपलब्ध करा दी गई है आज दिनांक तक इस मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा  नियम व शर्तो का उल्लंघन करते हुए सौ ग्रामो के व्यक्तियों की सुरक्षा की अनदेखी करके कनवेअर बेल्ट आज भी चलाया जा रहा है अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इस क्षेत्र में कभी भी जनाक्रोश भड़क सकता है जिसका जिम्मेदार कौन होगा ? क्योंकि जनवरी 2013 से आज दिनांक तक मजिस्ट्रेट की जाँच आने के बाद भी जिला पुलिस  दमोह (म.प्र.) कोई कार्यवाही नहीं कर रही है क्या मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने में जिला पुलिस  दमोह (म.प्र.) कतरा रही है?

क्योंकि कंपनी के पास ताकत है पैसा है और रसूखदार मंत्रियो के रिस्तेदारो के कंपनी में उच्च पद पर होने के कारण उन्हें राजनैतिक संरक्षण भी प्राप्त है.क्या इसीलिए जिला पुलिस उनपर कार्यवाही करने पर कतरा रही है. फिर ऐसा तो नही की कंपनी इस क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल पैदा कर किसी विशेष राजनैतिक दल को फायदा पहुचने का काम तो नही कर रही इसके लिए माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त भोपाल (म.प्र.) द्वारा इसकी जाँच कर कार्यवाही के आदेश दिए जाने चहिये

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