साकेत कोर्ट ने दिल्ली गैंगरेप के चारों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी है। कोर्ट में पीड़िता के मां-बाप और तमाम लोगों की मौजूदगी में जज योगेश खन्ना ने चारों दोषियों पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को फांसी की सजा सुनाई। निर्भया के माता-पिता ने इस फैसले पर खुशी जताई और लोगों का साथ देने के लिए धन्यवाद दिया।
दिल्ली की साकेत कोर्ट में बुधवार को केस पर बहस पूरी हो गई थी। जज ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। साकेत कोर्ट ने चारों को रेप, हत्या, साजिश सहित 13 धाराओं में दोषी करार दिया था। पुलिस ने चारों दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। फैसले के मद्देनजर साकेत कोर्ट की तरफ वाले दोनों रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। सिर्फ उन्ही लोगों को कोर्ट के अंदर जाने दिया गया जिनके केस हैं या कोर्ट के कर्मचारी है या फिर वकील हैं। हर आदमी की तलाशी ली गई। इसके अलावा वीडियो रिकार्डिंग भी की गई।
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