दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को, पिछले वर्ष 16 दिसंबर की रात चलती बस में एक 23 वर्षीय युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के चारों दोषियों के खिलाफ सजा पर फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया। सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने कहा कि वह 13 सितंबर को फैसला सुनाएंगे। अतिरिक्त सरकारी वकील दयन कृष्ण ने 23 वर्षीय युवती के साथ पिछले वर्ष 16 दिसंबर की रात हुए सामूहिक दुष्कर्म और उसके कारण बाद में पीड़िता की हुई मौत के लिए दोषी करार दिए गए सभी चारों आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की। पुलिस ने हमलावरों के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए कहा कि इस क्रूर अपराध के लिए वे केवल मृत्युदंड के काबिल हैं। बचाव पक्ष ने उदारता की अपील की और कहा कि अपराध अचानक हुआ और यह पूर्व नियोजित नहीं था। चारों आरोपियों को मंगलवार को सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, हत्या के प्रयास और अपहरण सहित कई अन्य अरोपों में दोषी ठहराया गया था।
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