वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनायेंगे एक से सात अक्टूबर तक
खंडवा (25 सितम्बर) - वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खंडवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में एक से सात अक्टूबर तक वनमण्डल खंडवा सामान्य द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जायेगा। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के दौरान प्रकृति एवं वन्य जीवों के संरक्षण पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिसमें जनसाधारण से प्रकृति, पर्यावरण एवं वन्यजीवों से संबंध्िात फोटोग्राफ्स आमंत्रित है। इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि 30 सितम्बर तक अपने फोटो ग्राफ्स की साफ्टकाॅपी कार्यालय वनण्डलाध्िाकारी सामान्य खंडवा में जमा करा सकते हैं। फोटोग्राफ्स ई-मे wildlifekhandwa2013@gmail.com पते पर मेल कर सकते है। प्रस्तुत की गई चयनित फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह के दौरान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय खंडवा में रहेगी। उत्कृष्ट फोटोग्राफ्स को पुरस्कृत भी किया जायेगा। आमजन कार्यालयीन समय में प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकेंगे।
आंगनवाडी कायर््ाकर्ता-सहाय्ािकाओं को साल २॰१५ तक नहीं देना होगा बीमा का प्रीमिय्ान
खंडवा (25 सितम्बर) - म.प्र. की आंगनवाडी कायर््ाकर्ता-सहाय्ािकाओ को निःशुल्क प्रीमिय्ाम पर बीमा य्ाोजना का लाभ मिल रहा है। य्ाह लाभ उन्हें आगामी ३१ मार्च २॰१५ तक मिलेगा। आंगनवाडी कायर््ाकर्ता सहाय्ािका बीमा य्ाोजना के अंतर्गत देय्ा सभी लाभ जैसे छात्र्ावृत्ति दावा भुगतान आदि य्ाथावत रहेंगे। निःशुल्क प्रीमिय्ान की सुविध्ाा एक अप्रैल २॰१३ से दी गई है। य्ाोजना के तहत आंगनवाडी कायर््ाकर्ता-सहाय्ािका द्वारा ८॰ रूपय्ो का वार्षिक प्रीमिय्ान संबंधित बीमा कम्पनी को अबतक दिय्ाा जाता रहा है। य्ाोजना में १८ से ५९ वर्ष की कायर््ाकर्ता य्ाा सहाय्ािका के संबंध में जो प्रावधान लागू है, उनमें प्राकृतिक मृत्य्ाु होने पर ३॰ हजार, दुर्घटना के कारण मृत्य्ाु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर ७५ हजार, दुर्घटना के कारण आंशिक स्थाई अपंगता होने पर ३७ हजार ५॰॰, महिलाओं को छः प्रकार की बीमारी होने पर २॰ हजार तथा दो बच्चों तक कक्षा ९ से १२ वीं के अध्य्ाय्ान के लिय्ो १॰॰ रूपय्ो प्रतिमाह का लाभ मिलता है। उल्लेखनीय्ा है कि य्ाह य्ाोजना वर्ष २॰॰४-॰५ से प्रदेश में लागू है। राज्य्ा सरकार ने य्ाोजना का लाभ पात्र्ा हितग्राहिय्ाों को दिलाने के लिय्ो एल.आई.सी. के स्थानीय्ा कायर््ाालय्ाों का सहय्ाोग लेने के निर्देश दिय्ो हैं।
राष्ट्रीय्ा खाद्य सुरक्षा अध्य्ाादेश २॰१३ में ९ अतिरिक्त श्रेणिय्ाां शामिल
खंडवा (25 सितम्बर) - राष्ट्रीय्ा खाद्य सुरक्षा अध्य्ाादेश २॰१३ के अंतर्गत रिय्ााय्ाती दर पर खाद्यान्न प्रदान करने के लिय्ो शासन द्वारा ९ श्रेणिय्ाों के गैर बी.पी.एल. परिवार/व्य्ाक्तिय्ाों को भी शामिल किय्ाा गय्ाा है। इन श्रेणिय्ाों में रेल्वे में पंजीकृत कुली, मंडिय्ाों के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी, बंद पडी मिलों में पूर्व निय्ाोजित श्रमिक (बंद मिलों में से मात्र्ा उन मिलों के निय्ाोजित श्रमिकों को शामिल किय्ाा जाना है जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित है।), बीडी श्रमिक कल्य्ााण निधि अधिनिय्ाम १९७२ अंतर्गत परिचय्ा पत्र्ाधारी बीडी श्रमिक, भूमिहीन कोटवार, कुटीर ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी, नगरीय्ा निकाय्ाों में पंजीकृत केश शिल्पी, पंजीकृत बहु विकलांग एवं मंदबुद्वि व्य्ाक्ति तथा एच.आईव्ही. एड्स संक्रमित व्य्ाक्ति (जो स्वेच्छा से इस य्ाोजना का लाभ लेना चाहते है) को शामिल किय्ाा गय्ाा है।
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