केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि नया भूमि अधिग्रहण कानून जब लागू हो जाएगा तो वह देश में जबरन भूमि अधिग्रहण को रोकेगा और किसानों तथा जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करेगा। रमेश ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "इस विधेयक के लागू होने के बाद देश में पहली बार कोई जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। कहीं भी कोई पुलिस गोलीबारी नहीं होगी।" भूमि अधिग्रहण विधेयक को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताते हुए रमेश ने कहा कि लोगों को अधिक मुआवजा दिलाने के लिए प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को संसद ने मानसून सत्र में पारित किया था।
ग्रामीण इलाकों में भूमि अधिग्रहण पर बाजार मूल्य का चारगुना और शहरी इलाकों में भूमि अधिग्रहण पर दो गुना मुआवजा मिलेगा। स्थानीय लोगों द्वारा कुछ समय पहले खारिज की गई ओडिशा में नियामगिरी खनन परियोजना का उदाहरण देते हुए रमेश ने कहा कि सभी अनुसूचित इलाकों में जमीन अधिग्रहण के लिए ग्रामसभा की अनुमति जरूरी है।
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