भू-अर्जन के प्रकरणों पर तत्परता से कार्यवाही करें-कलेक्टर
पन्ना 10 सितंबर 13/कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर धनंजय सिंह भदौरिया ने भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में सिंचाई बांध, नहर, सडक तथा अन्य निर्माण कार्यो के लिए भूमि का विधिवत अर्जन किया गया है। कई स्वीकृत परियोजनाओं के भूअर्जन प्रकरण लंबित है। इन सभी में तत्परता से चरणवद्ध कार्यवाही करते हुए भूमि स्वामी को समय पर मुआवजा वितरित करते हुए भू-अर्जन कराएं। भूमि के अधिग्रहण के बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराएं। कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित कार्यपालन यंत्री जल संसाधन को निर्देशित करते हुए कहा कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए लंबित सभी भूअर्जन प्रस्तावों पर तत्परता से कार्यवाही करें। अब तक अर्जित सभी जमीनों को खसरे में दर्ज कराएं। अब तक अधिग्रहित की गई लगभग 3 हजार हेक्टेयर भूमि का पूरा विवरण प्रस्तुत करें। जिन निर्माण कार्यो के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है उनके पूरक भूअर्जन प्रस्ताव के साथ मूल प्रस्ताव भी प्रस्तुत करें। निर्माण कार्य केवल अधिग्रहित की गई शासकीय भूमि पर ही सम्पन्न कराएं। बैठक में बताया गया कि भूअर्जन के लंबित सभी प्रकरणों में समयवद्ध कार्यवाही की जा रही है। बैठक में अपर कलेक्टर विकास चन्द्रशेखर बालिम्बे, एसडीएम पवई अशोक ओहरी, एसडीएम गुनौर एन.के. बीरवाल, एसडीएम अजयगढ एन.आर. गौड, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन एस.सी. तिवारी, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन पवई उप संभाग आर.के. जैन तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
पेंशन प्रकरणों का 30 सितंबर तक कराएं पंजीयन
पन्ना 10 सितंबर 13/सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचारियों को तत्काल पेंशन सुविधा का लाभ देने के लिए शासन द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पेंशन अधिकारी आर.डी. अहिरवार ने बताया कि सभी आहरण और संवितरण अधिकारी पेंशन प्रकरणों के संबंध में शासन द्वारा दिए गए नये निर्देशों के अनुसार सेवा निवृत्त की तिथि से 24 माह पूर्व पेंशन प्रकरण तैयार करना प्रारंभ कर दें। कर्मचारी की सेवानिवृत्त से 12 माह पहले पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अनुसार प्रत्येक सेवा निवृत्त शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति तिथि से 15 दिन पूर्व पेंशन तथा गे्रच्युटी भुगतान के आदेश जारी होने की सूचना देना अनिवार्य है। पेंशन नियम के अनुसार 30 सितंबर 2013 तक सेवा निवृत्त होने वाले अथवा पूर्व से सेवा निवृत्त या मृत कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण 30 सितंबर तक जिला पेंशन कार्यालय में अनिवार्य रूप से पंजीकृत करा लें। निर्धारित तिथि तक पंजीयन न कराने पर एक अक्टूबर 2013 के बाद प्राप्त पेंशन प्रकरण अनुमति के लिए कलेक्टर कार्यालय भेजे जाएंगे। कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमति देने के बाद ही पेंशन प्रकरण स्वीकार होंगे। उन्होंने बताया कि विभागीय जांच तथा न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में भी पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करके आहरण संवितरण अधिकारी उसका पंजीयन करा लें। पंजीयन के बाद प्रकरण विभाग को वापस कर दिए जाएंगे। नयी व्यवस्था लागू होने के बाद एक अक्टूबर से कलेक्टर कार्यालय से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही पेंशन प्रकरण पंजीकृत किए जाएंगे। समय पर पंजीयन न कराने पर पंेंशन प्रकरणों की समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी की होगी।
हर व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य पहचानें-श्री शर्मा
पन्ना 10 सितंबर 13/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम दहलान चैकी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के.के. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में आमजनता को वैधानिक अधिकारों, मनरेगा तथा महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। शिविर का शुभारंभ करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश श्री अरविन्द शर्मा ने कहा कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए हैं। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचानना होगा। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है। उससे किसी भी तरह की असमानता नही की जा सकती है। इसी तरह सामाजिक संरचना को बनाए रखने, पारिवारिक विवादों तथा अपराधों को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। विधि के अनुसार आचरण करके प्रत्येक व्यक्ति देश का सम्मानित नागरिक बने। हर व्यक्ति जब अपने कर्तव्य करने लगेगा तो समाज की व्यवस्था में सुधार होगा। न्यायाधीश श्री शर्मा ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। जो व्यक्ति वकील का खर्च नही उठा सकते वे आवेदन देकर अपने प्रकरणों में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण, कानून, दहेज निषेध अधिनियम, महिलाओं के अधिकार, परिवार परामर्श तथा बाल संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी। शिविर में स्वयं सेवी संस्था समर्थन के प्रतिनिधि राहुल निगम द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में सरपंच अशोक यादव, श्री मनोज यादव, सुश्री अंजू अवस्थी तथा आमजन उपस्थित रहे। शिविर का संचालन करते हुए आशीष बोस ने महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
अनुपस्थित को नोटिस
पन्ना 10 सितंबर 13/उप वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल पन्ना ने अनुपस्थित वनपाल रामकुमार कोंदर को नोटिस जारी करते हुए 14 सितंबर तक कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गंभीर अनियमितता के कारण श्री कोंदर के विरूद्ध विभागीय जांच की जा रही है। निर्देश के बावजूद श्री कोंदर 25 जुलाई तथा 13 अगस्त को कार्यालय में उपस्थित नही हुए। यदि वे 14 सितंबर को कार्यालय में उपस्थित नही होते हैं तो उनके विरूद्ध एक पक्षीय दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
धान खरीदी के लिए पंजीयन का अंतिम अवसर 14 तक
पन्ना 10 सितंबर 12/समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए जिले भर में किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। किसानों से तत्काल पंजीयन का अनुरोध करते हुए अपर कलेक्टर चन्द्रशेखर बालिम्बे ने कहा है कि धान खरीदी के लिए केवल 14 सितंबर तक पंजीयन किया जाएगा। किसान अंतिम तिथि की प्र्रतीक्षा किए गए बिना तत्काल अपना पंजीयन कराएं। जिले भर में 27 खरीदी केन्द्रों में पंजीयन लगातार किया जा रहा है। निर्धारित अभिलेखों के साथ किसान खरीदी केन्द्रों में पहुंचकर अपना पंजीयन करा लें। पंजीयन न कराने वाले किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेंचने का अवसर प्राप्त नही होगा। किसान केवल एक केन्द्र में ही अपना पंजीयन कराएं।
जनसुनवाई में 175 आवेदन पत्रों में हुई सुनवाई-लाईन मैन हुआ निलंबित
पन्ना 10 सितंबर 13/कलेक्ट्रेट सभागार में आमजनता से प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें कलेक्टर धनंजय सिंह भदौरिया तथा अपर कलेक्टर चन्द्रशेखर बालिम्बे द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों से प्राप्त 175 आवेदन पत्रों पर सुनवाई की गई। उन्होंने आमजनता से प्राप्त पेंशन, आवास हेतु भूमि, गरीबी रेखा की सूची में नाम जोडने, प्रसूति सहायता, सीमांकन, मजदूरी भुगतान, उपचार सहायता, भूअर्जन, बैंक से चैक भुगतान, ऋण आवेदन पत्रों पर कार्यवाही सहित विभिन्न आवेदन पत्रों पर सुनवाई की। कलेक्टर ने ग्राम गोरा में लगातार लापरवाही बरतने वाले बिजली विभाग के लाईनमैन मुन्ना लाल पाण्डेय को निलंबित करने निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों को 10 दिवस में निराकृत कर उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सभी कार्यालय प्रमुख कार्यालय में पृथक से पंजी बनाकर जनसुनवाई के आवेदन पत्र दर्ज कराएं। इनके निराकरण की हर सप्ताह समीक्षा करते हुए निराकरण का प्रतिवेदन कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करें।
माॅ तुझे प्रणाम योजना से युवतियां जाएंगी देश की सीमाओं पर
पन्ना 10 सितंबर 13/युवाओं में देश प्रेम की भावना को बलवती करने के लिए खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा माॅ तुझे प्रणाम योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत जिले के 5 युवतियों को देश की सीमाओं का भ्रमण कराया जाएगा। इस संबंध में जिला खेल अधिकारी एन.एन. शर्मा ने बताया कि चुने गए युवाओं को भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में स्थित महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा कराई जाएगी। इसमें एन.सी.सी., एन.एस.एस., सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा खिलाडियों में से युवाओं का चयन किया जाएगा। इसके लिए आयु सीमा 15 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति इनका चयन करेगी। इस योजना से देश की सीमाओं का भ्रमण करने के इच्छुक युवा अपना आवेदन पत्र जिला खेल अधिकारी कार्यालय में 11 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ फिटनेश प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र तथा जोखिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में अन्य विवरण जिला खेल अधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से प्राप्त किया जा सकता है।
लोक सेवा केन्द्रों से मिली 42200 को सेवाएं
पन्ना 10 सितंबर 13/आमजनता को तय समय सीमा में मांगी गई सेवा उपलब्ध कराने के लिए लोक सेवा प्रदाय गारंटी योजना लागू की गई है। इसके तहत जिले में 5 लोक सेवा केन्द्र संचालित है। इनके माध्यम से अब तक 47588 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 42200 आवेदकों को वांछित सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में जिला प्रबंधक यू.एस. अग्रवाल ने बताया कि लोक सेवा केन्द्र पन्ना से 15742, अजयगढ से 10559, पवई से 5788, शाहनगर से 4234 तथा गुनौर से 5877 आवेदकों को वांछित सेवाएं उपलब्ध कराई गई।
आपदा पीडितों को कृषि विभाग ने दिए 50 हजार
पन्ना 10 सितंबर 13/उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा के शिकार व्यक्तियों की राहत के लिए उप संचालक कृषि कार्यालय के अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों ने 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी है। सहायता राशि का चैक कलेक्टर धनंजय सिंह भदौरिया को उप संचालक कृषि आर.एस. सोलंकी ने भेंट किया।
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