सामान्य श्रेणी और कथित ऊंची जाति के गरीबों को भी हरियाणा में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को इसकी घोषणा की। हुड्डा ने राज्य विधानसभा को बताया, "सामान्य वर्ग के वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें किसी प्रकार से आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।"
उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, राजपूत, खत्री, पंजाबी और महाजन जाति के गरीबों को भी समाज के कमजोर वर्ग की तरह आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस के विधायक विनोद शर्मा ने उठाया था।
संसदीय कार्यमंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधानसभा को बताया कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछले वर्ष दिसंबर में सौंपी गई अपनी चौथी रिपोर्ट में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी।
उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के लोगों को पहले से ही आरक्षण दिया जा रहा है।
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