टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर ( 13 सितम्बर ) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 13 सितंबर 2013

टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर ( 13 सितम्बर )

जनपद सी.र्इ.ओ एवं ए.र्इ. टीम बनाकर कार्यों को पूर्ण करायें : कलेक्टर 
  • पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा संपन्न

tikamgarh
टीकमगढ़, 13 सितंबर 2013 । कलेक्टर डा0 सुदाम खाडे ने निर्देशित किया कि सभी जनपद सी.र्इ.ओ. एवं संबंधी ए.र्इ. टीम बनाकर लंबित निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये। उन्होंने कहा अधिकांश कार्य छोटी-छोटी कमियों के कारण अपूर्ण है जिन्हें इसी माह में पूर्ण कराये। आपने कहा साथ ही सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण हाें यह भी सुनिशिचत किया जाये। उन्होंने कहा कार्य में लापरवाही करने पर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवार्इ होगी। डा. खाडे ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिये । इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी, ए.पी.ओ. जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी उपसिथत रहे। डा. खाडे ने समग्र सामाजिक सुरक्षा, योजनान्तर्गत जनपद पंचायत टीकमगढ़ एवं बल्देवगढ़ में कम्प्यूटर फीडिंग कार्य की प्रगति कम होने पर असंतोष व्यक्त किया एवं सभी जनपद पंचायतों को शीघ्र फीडिंग कार्य हेतु निर्देशित किया गया । उन्होंने पेंशन प्रकरणों के तत्काल निराकरण के निर्देशों के साथ हितग्राहियों को स्वीकृत आदेश की प्रति भेजने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को दिये । डा. खाडे ने इंदिरा आवास सामान्य, मुख्यमंत्री आवास एवं होम स्टेड तथा मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजनान्तर्गत लक्ष्य की पूर्ति करने एवं वर्ष 2010-12 में स्वीकृत इंदिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासों की द्वितीय किश्त की राशि जारी कर उपयोगिता प्रमाण पत्र 30 सितंबर तक प्रस्तुत न करने पर संबंधित एडीर्इओ को आगामी माह का वेतन भुगतान न करने के निर्देश दिये । साथ ही उन्होंने पंचपरमेश्वर योजनान्तर्गत आगामी बैठक में प्रत्येक ग्राम पंचायतवार जानकारी सहित उपसिथत होने तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये । डा. खाडे ने मर्यादा अभियान अंतर्गत जनपद पंचायत को आंबटन लक्ष्य अनुसार शौचलयों के सत्यापन एवं उपयंत्री के मूल्यांकन उपरांत फोटो अपलोड कराने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने मध्यान्ह भोजन अंतर्गत संचालित समूह को हटाने के पूर्व नोटिस जारी करने के साथ नवीन समूह के हस्तांतरण का प्रभार एडीर्इओ के समक्ष कार्यवाही के निर्देश दिये । इसी प्रकार उन्होंने सांसदविधायक निधि से स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये ।

विधुत चोरी में सजा एवं एक लाख रूपये का जुर्माना

टीकमगढ़, 13 सितंबर 2013 । कार्यपालन अभियंता (संचालकसंधारण) म0प्र0 पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. टीकमगढ़ ने बताया है कि न्यायाधीश श्री उपेन्द्र सिंह द्वारा विधुत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत चल रहे विधुत चोरी के प्रकरण क्रमांक 153810 में तहसील जतारा के ग्राम सगरवारा निवासी पूरन तनय राजू कुशवाहा को एक लाख दो हजार चार रूपये का जुर्माना एवं विधुत चोरी के सिविल दायित्व की राशि अढ़सठ हजार छप्पन रूपये के भुगतान सहित छ: माह के कारावास की सजा सुनार्इ गर्इ है । जुर्माना ने भरने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा एवं सिविल दायित्व की राशि का भुगतान न करने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा दिये जाने का निर्णय श्री सिंह द्वारा दिया गया है ।

विधुत मेगा लोक अदालत 21 सितंबर को 

टीकमगढ़, 13 सितंबर 2013 । म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला न्यायालय टीकमगढ़ में आगामी 21 सितंबर 2013 को विशेष विधुत मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिशिचत किया गया है । इस अवसर पर विधुत अधिनियम से संबंधित लंबित व गैर लंबित (प्रीलिटीगेशन प्रकरण) का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा । इस विशेष विधुत मेगा लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी प्रथम अपर जिला न्यायाधीशविशेष विधुत न्यायाधीश टीकमगढ़ श्री उपेन्द्र कुमार सिंह होंगे । जिला रजिस्ट्रार व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ ने विधुत उपभोक्ताओं से उक्त मेगा लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है ।

जिला सैनिक कल्याण संयोजक का भ्रमण कार्यक्रम  

टीकमगढ़, 13 सितंबर 2013 । जिला सैनिक कल्याण कार्यालय टीकमगढ़ के जिला सैनिक कल्याण संयोजक तहसील कार्यालय निवाड़ी में 20 सितंबर को एवं तहसील कार्यालय जतारा में 28 सितंबर 2013 को प्रात: 11 बजे से दोपहर एक बजे तक भूतपूर्व सैनिकों व विधवाओं की समस्याओं का समाधान करेंगे । सभी भूतपूर्व सैनिकों व विधवाओं को सूचित किया गया है कि वह दिये गये कार्यक्रम के अनुसार उपसिथत हो कर अपनी समस्याओ से अवगत कराये ताकि उनका निराकरण किया जा सके । ऐसे भूतपूर्व सैनिक व विधवायें जिन्हें बैंक द्वारा असल से कम पेंशन भुगतान की जा रही है वह अपनी बैंक पासबुक व पी.पी.ओ. की मूल प्रति साथ में लेकर अवश्य आये ताकि शाखा प्रबंधक से मिलकर उचित भुगतान कराया जा सके।

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