राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2013 को मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद विधेयक अब कानून बन जाएगा। यह जानकारी एक विज्ञप्ति में दी गई है। संसद ने पांच सितंबर को वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। इस संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड के अधीन संपत्तियों को व्यावसायिक रूप से और व्यवहार्य बनाना है।
विधेयक के अनुसार, सरकार वक्फ संपत्तियों के अभिलेख की देखरेख करेगी और उनकी लीज अवधि को अधिकतम 30 वर्ष तक विस्तार दिया जाएगा। आंकड़े के मुताबिक, देश भर में करीब चार लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। सरकार ने कहा है कि यदि इनका विकास किया गया तो इससे और आय हो सकेगी।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के. रहमान खान ने कहा कि विधेयक से वक्फ संपत्ति का उचित व्यावसायिक इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा और संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राजस्व पैदा किया जा सकेगा। इस विधेयक का लक्ष्य वक्फ संस्थाओं को मजबूत करना और उनके कामकाज को सुसंगत करना भी है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें