बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर ( 06 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 6 अक्तूबर 2013

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर ( 06 अक्तूबर)

विधानसभा  चुनाव-2013 : 01 नवम्बर  को जारी होगी अधिसूचना, 25 नवम्बर को होगा मतदान

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2013 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी. चन्द्रशेखर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित  कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन के लिए आगामी 01 नवम्बर को अधिसूचना जारी की जायेगी। निर्वाचन की अधिसूचना के जारी होते ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्शायी अपने नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकते है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 8 नवम्बर 2013 रखी गई है। प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य 9 नवम्बर को किया जायेगा। जो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहते है वे 11 नवम्बर को अपने नाम ले सकेगें। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 11 नवम्बर को ही चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिये जायेंगें। आवश्यक होने पर 25 नवम्बर को मतदान कराया जायेगा। अपने प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए मतदाताओं द्वारा डाले गये मतों की गणना 8 दिसम्बर 2013 को की जायेगी।

संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत  कार्यवाही के लिए दल गठित

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा म.प्र. विधनसभा  के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही म.प्र. राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आगामी 25 नवम्बर 2013 को होने वाले विधानसभा चुनाव बालाघाट जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जिले में सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन श्री बी. चन्द्रशेखर ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के लिए दल गठित कर दिये है। शासकीय एवं सार्वजनिक  संपत्ति पर किये गये विरूपण को हटाने के लिए ग्रामीण  एवं नगरीय क्षेत्रों  में अलग-अलग दल गठित किये गये है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण को हटाने के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का दल गठित किया गया है। यह दल ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय एवं सार्वजनिक संपत्ति पर किये गये विरूपण को हटाने का कार्य करेगी। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण को हटाने के लिए संबंधित तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं नगर पालिका अधिकारी को एक दल गठित किया गया है। इन दलों को प्रतिदिन शाम 4 बजे उनके द्वारा संपत्ति विरूपण को हटाने के लिए की गई कार्यवाही की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करने कहा गया है। संपत्ति विरूपण को हटाने  के लिए गठित किये गये इन दलों को शासकीय एवं सार्वजनिक  संपत्ति से बैनर, पोस्टर, झंडे आदि तत्काल हटाने  कहा गया है। दिवारों  पर लिखी गई सामग्री को भी मिटाने की कार्यवाही इस दल द्वारा की जायेगी।

जयहिंद  टाकीज का लायसेंस निलंबित, फिल्म एवं  चल-चित्र दिखाने पर लगाया  गया प्रतिबंध

कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने बालाघाट  नगर में संचालित जयहिंद टाकीज का लायसेंस निलंबिकत कर दिया है। इसके साथ ही इस टाकीज में फिल्मों एवं चल-चित्र का प्रदर्शन भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जयहिंद टाकीज के लायसेंस के नवीनीकरण के लिए टाकीज के निरीक्षण में अनेक कमियां एवं अनियमिततायें पाई गई थी। इस पर टाकीज के मालिक अभय कुमार जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उनके द्वारा किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया। जिस पर कलेक्टर द्वारा म.प्र. सिनेमा नियम 1972 के तहत कार्यवाही कर उक्त टाकीज का लायसेंस निलंबित कर दिया गया है।

राजीव सागर परियोजना से 3507 हेक्टेयर की रबी, फसलों की सिंचाई के लिए मिलेगा पानी

अधीक्षण यंत्री राजीव सागर परियोजना मंडल बालाघाट के अध्यक्षता में  राजीव सागर परियोजना  के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में की जाने वाली रबी सिंचाई के समीक्षा  के लिए 03 अक्टूबर 2013 को बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में श्री एफ.के. भिमटे कार्यपालन यंत्री राजीव सागर परियोजना संभाग क्र.3 कंटगी, श्री एस.एस. गहरवार  कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन सर्वेक्षण संभाग बालाघाट,  श्री सुभाष पटेल  कार्यपालन यंत्री वैनगंगा संभाग बालाघाट एवं  श्री बी.एल. बिलैया  उपसंचालक कृषि बालाघाट उपस्थित थे। बैठक में कार्यपालन  यंत्री श्री भिमटे ने बताया  कि राजीव सागर परियोजना नहर  से सम्बध्द वारासिवनी ब्रांच केनाल के चैन क्र.330 से चैन  क्र. 1557 तक नहर लाईनिंग का कार्य निविदा पर सम्पादित कराया जाना है।  जिसका  अनुबंध होने के बाद  कार्यादेश  जारी किया गया है, जिससे इस नहर में सिंचाई हेतु जलप्रवाह किया जाना संभव नहीं है। अतः इस नहर के सिंचित क्षेत्र में रबी फसल हेतु सिंचाई को कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस परियोजना के मुख्य नहर के  80 कि.मी. तक रबी सिंचाई हेतु जलप्रवाह नियमित रखते हुये सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी।  इस क्षेत्र का सी.सी.ए. 6474 हेक्टर के विरूध्द रबी सिंचाई हेतु 3507 हेक्टर में जलप्रदाय उपलब्ध कराया जावेगा। राजीव सागर परियोजना बांध में इस वर्ष पूर्ण  जलस्तर तक जलभराव है तथा नहर  के 80 कि.मी. के आगे लाईनिंग  का कार्य प्रस्तावित होने से पानी की बचत होगी, जिसका सदुपयोग करने हेतु नहर के 80 कि.मी. तक के सिंचित क्षेत्र में पूर्व निर्मित लघु तालाबों को जल भराव कर वृध्दि करने के प्रयास करने का निर्णय लिया गया। जिससे उपलब्ध अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जा सके, इस हेतु जलसंसाधन विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किया जावेगा।

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