विधानसभा निर्वाचन हेतु कं्रट्रोल रूम स्थापित
छतरपुर/06 अक्टूबर/भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2013 के सफल संचालन हेतु तत्काल प्रभाव से कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आबकारी कार्यालय में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम का प्रभारी अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी को बनाया जाकर कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07682-246281 हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी भी 3 पालियों में निर्धारित की गई है, जिसके तहत प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की पाली में नाथूराम सौर सहायक ग्रेड-2, संतोष कुमार विश्वकर्मा सहायक ग्रेड-3 एवं सोनू रैकवार भृत्य की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे की पाली में सुरेन्द्र कुमार खरे सहायक ग्रेड-2, आर सी गोस्वामी सहायक ग्रेड-3 एवं राम प्रसाद रैकवार भृत्य की ड्यूटी निर्धारित की गई है, जबकि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक की पाली में छोटेलाल तिवारी सहायक ग्रेड-2, भारत भूषण कगदीगर शिक्षक एवं किशोरी लाल रैकवार भृत्य की ड्यूटी लगाई गई है। उक्त अधिकारी-कर्मचारियों को जिला कंट्रोल रूम में वरिष्ठ अथवा अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं को तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रेषण करना होगा, साथ ही सूचना विवरण के लिये रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिये गये हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कंट्रोल रूम का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा।
जिला स्तरीय नगरीय समिति का गठन
छतरपुर/06 अक्टूबर/राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शुरू की गई म0प्र0 केश शिल्पी कल्याण योजना 2013 के अंतर्गत कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित् करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय नगरीय समिति का गठन किया गया है। कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर की अध्यक्षता में गठित समिति में परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण श्री निरंकार पाठक को सदस्य-सचिव बनाया गया है, जबकि पुलिस अधीक्षक, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, कलेक्टर द्वारा मनोनीत वार्ड नंबर 18, नौगांव निवासी राम सिंह सेन एवं बसारी दरवाजा छतरपुर निवासी राम जीवन सेन को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। गठित समिति से केश शिल्पियों की जीविका संरक्षण हेतु योजनाओं के निर्माण, अधोसंरचना के विकास तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में योगदान देकर सहयोग करने की अपेक्षा की गई है।
अवैध तरीके से खनिज रेत के परिवहन पर एफआईआर के निर्देश
छतरपुर/06 अक्टूबर/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर के निर्देशानुसार जिला खनिज अधिकारी पी पी राय ने फर्जी खनिज अभिवहन पास के आधार पर ट्रकों से खनिज रेत का परिवहन करते पाये जाने पर वाहन मालिकों श्यामा चरण अहिरवार सतना, राम कुशल पाण्डेय भोपाल, मे0 सुनील ट्रेडर्स विद्या शिवहरे पन्ना एवं राज बहादुर द्विवेदी सतना के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश बमीठा थाना प्रभारी को दिये हैं। खनिज अधिकारी श्री राय ने बताया कि विगत् 30 सितम्बर को खनिज अमले के निरीक्षण में बमीठा थाना के सामने छतरपुर-पन्ना रोड पर ट्रक क्रमांक एमपी-19 एचए 3079, एमपी-04 एचई 1467, एमपी-35 एचए 0112 तथा एमपी-19 एचए 0528 के वाहन चालकों को रेत खनिज का परिवहन करते पाया गया था। निरीक्षण के दौरान वाहन चालकों द्वारा कलेक्टर कार्यालय, खनिज शाखा जिला टीकमगढ़ द्वारा जारी किये गये खनिज अभिवहन पास प्रस्तुत किये गये थे, जो कि प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होने पर संबंधित कार्यालय से परीक्षण करवाया गया था। परीक्षण उपरांत अभिवहन पास संबंधित कार्यालय से जारी नहीं होना पाया गया, साथ ही इस पर अंकित सील एवं मुद्रा का मिलान भी कार्यालय की सील व मुद्रा से नहीं हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभिवहन पास शासकीय दस्तावेजों का कूट लेखन कर तैयार किया गया है, जो कि वास्तविक खनिज अभिवहन पास की नकल है।
लोक अदालत का आयोजन 23 नवंबर को
छतरपुर/06 अक्टूबर/जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर आगामी 23 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत के माध्यम से आपराधिक, सिविल, विद्युत, श्रम, उपभोक्ता फोरम, ग्राम व राजस्व न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर निर्णय पाकर समस्त प्रकार की मुकदमेबाजी तथा अनावश्यक खर्चों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस दौरान निराकृत प्रकरणों में दोनों पक्षों की जीत होती है। जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि विगत् वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्न दाब के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को सिविल दायित्व में 50 प्रतिशत् की छूट दी जायेगी। यह छूट केवल नेशनल लोक अदालत के लिये ही होगी। डीएलएओ श्री शर्मा ने आमजन से लोक अदालत के माध्यम से समस्त प्रकार के प्रकरणों का निराकरण करवाकर व आपस में सहभागिता कर समाज को सुदृढ़ बनाने में सहयोग करने की अपील की है।
खनिज उत्खनन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी
छतरपुर/06 अक्टूबर/राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब जल उपभोक्ता संथाओं को भी ग्राम, जनपद व जिला पंचायत की भांति सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से कराये जाने वाले कार्यों के लिये शासकीय भूमि से गौण खनिज निकालने के लिये राॅयल्टी तथा उत्खनि पट्टा से छूट प्राप्त होगी। खनिज नियम 1996 के उप नियम 68 के खण्ड 2 में किये गये संशोधन उपरांत अब सड़क निर्माण कार्य में मुरूम खनिज की खदानों के लिये लाइसेंस स्वीकृत करने का अधिकार शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यपालन यंत्री अथवा समकक्ष अधिकारी को सौंपा गया है। शासकीय निर्माण कार्य के लिये मुरूम एवं मिट्टी खनिज पर राॅयल्टी से छूट मिलेगी। इस प्रकार स्वीकृत लाइसेंस में राॅयल्टी मुक्त की सील लगाने के पश्चात् अभिवहन पास प्रदान कर खनिज का परिवहन किया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने नये दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश समस्त एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिये हैं।
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