झारखंड की राजधानी रांची की एक अदालत में चारा घोटाला मामले में दोषी साबित किए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और अन्य की सजा पर बहस शुरू हो गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में गुरुवार को सुबह 11 बजे बहस शुरू हुई।
रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह के सामने बहस शुरू की गई। सजा का ऐलान अपराह्न 2.30 बजे किए जाने की संभावना है।
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, लालू प्रसाद को चार से सात साल की सजा सुनाई जा सकती है। उनके वकील ने संवाददाताओं को बताया कि वह कम से कम सजा दिए जाने की मांग करेंगे।
लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र और 43 अन्य लोगों को चारा घोटाला मामले (आरसी 20 ए/96) के संबंध में दोषी साबित किया गया है। इन सभी को चाईबासा जिला कोषागार से 37.70 करोड़ रुपये अवैध तरीके से निकालने के मामले में दोषी पाया गया है। बिहार विभाजन के बाद यह जिला झारखंड का हिस्सा बन गया है।
सीबीआई अदालत ने 30 सितंबर को सभी 45 आरोपियों को चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिया था। आठ आरोपियों को तीन साल के कारावास और 50 लाख रुपये हर्जाना भरने की सजा सुनाई गई है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें