शांति समिति की बैठक
हरदा 4 अक्टूबर 13/दुर्गाउत्सव, दशहरा एवं ईदुज्जुहा के मददेनजर कलेक्टर रजनीश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि विद्युत संबंधी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए। इस कंट्रोल रूम में झांकियों से संबंधित विद्युत समस्याओं के निराकरण के लिए एमपीईबी के अधिकारी अथवा कर्मचारी की नियमित ड्यूटी लगाई जाए। विद्युत विभाग ने झांकियों की स्थापना के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। कलेक्टर ने उत्सव समितियांे के रजिस्ट्रेशन कराये जाने निर्देशित किया । बैठक में त्यौहारों के दौरान सड़क, सुरक्षा, यातायात, विद्युत, पेयजल आपूर्ति और साफ-सफाई तथा शहर की कानून व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। समिति के सदस्यों द्वारा शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए गए। अपर कलेक्टर ने बैठक में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी को झाॅकियों के लिए अस्थाई कनेक्शन प्रदान करने एवं विद्युत आपूर्ति सतत् बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। वही विद्युत मंडल विभाग को दुर्गा पांडालों में बिजली कनेक्षन की जांच करने की संपूर्ण विद्युतीकरण कार्य सावधानी पूर्वक हुआ है कि नहीं इसे सुनिष्चित कराने के आदेष दिये। विसर्जन स्थल पर लाईटिंग एवं तैराकों की व्यवस्था करने, विद्युत विभाग को विसर्जन के पूर्व एक दल का थाना प्रभारियों के साथ विसर्जन मार्ग का निरीक्षण करने के निर्देष भी दिये। बैठक में शांति समिति के सदस्यगण सहित ए.डी.एम.,ए.एस.पी.एस.डी.ओ.पी. उपस्थित रहे।
जिला बदर
हरदा 4 अक्टूबर 13/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रजनीश श्रीवास्तव ने अपराधिक प्रवृत्ति के दारासिंह पिता पून्या कंजर निवासी खिरकिया के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए एक वर्ष की अवधि के लिये हरदा, सहित समीपवर्ती, खंडवा, देवास, सीहोर, होशंगाबाद और बैतूल जिले की राजस्व सीमा से आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर निष्कासन का आदेश जारी किए हैं।
सरपंच के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देष
हरदा 4 अक्टूबर 13/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गणेषषंकर मिश्रा ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी हरदा को सरपंच ग्राम पंचायत रातातलाई, जनपद पंचायत हरदा के विरूद्ध धारा 40 के तहत् कार्यवाही करने के निर्देष दिए है । कहा गया है कि श्रीमति कांतीबाई पत्नि रामविलास सरपंच ग्राम पंचायत रातातलाई जनपद पंचायत हरदा की प्राप्त शिकायत की जाॅंच गठित समिति के माध्यम से कराई गई है। समिति के प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान सरपंच श्रीमति कांतीबाई पत्नि रामविलास ग्राम पंचायत रातातलाई प्रथम दृश्टया दोषी पाया जाना प्रतीत होता है। विहित प्राधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आवेदिका के विरूद्ध म0प्र0 पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत् प्रकरण दर्ज कर उनके विरूद्ध लगाये गए आरोपों का साक्ष्य एवं विधि अनुसार निर्णय करे तथा दोषी पाये जाने पर निष्कासन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए उपरोक्त कार्यवाही 90 दिन के भीतर निष्पादित करें।
सचिव निलम्बित
हरदा 4 अक्टूबर 13/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गणेषषंकर मिश्रा ने म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्ते) नियम 2011 के नियम 3 (ख) के अनुसार अधिकारों के तहत नियम 7 अनुशासन तथा नियंत्रण (यथा संशोधित) दिनांक 10 सितम्बर 2012 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के नियम 4 के अंतर्गत लोकेश जाट, सचिव ग्राम पंचायत रातातलाई, जनपद पंचायत हरदा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है। लोकेश जाट को निलंबन अवधि के दौरान नियम 13 अनुसार निर्वाह भत्ते के भुगतान की पात्रता रहेगी। निलम्बन अवधि में लोकेश जाट का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत हरदा रहेगा । म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्ते) नियम 2011 के नियम 6(12) अनुसार ग्राम पंचायत रातातलाई का प्रभार रामजीवन दुबे, सचिव ग्राम पंचायत नयापुरा, जनपद पंचायत हरदा को अपने कार्य के साथ-साथ सौंपा है ।
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