हरदा (मध्यप्रदेश) की खबर ( 08 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 8 अक्तूबर 2013

हरदा (मध्यप्रदेश) की खबर ( 08 अक्तूबर)

मतदाता कर सकेगे ‘‘उपरोक्त से कोई नहीं’’ का विकल्प का उपयोग
  • निवार्चन आयोग ने की इसकी व्यवस्था

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हरदा, 8 अक्टूबर 13/आगामी विधानसभा निर्वाचन 2013 में मतदाता के समक्ष ’उपरोक्त से कोई नहीं’ का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसके लिए ईव्हीएम में ‘उपरोक्त से कोई नहीं ‘बटन का प्रावधान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हाईकोर्ट के संबंधित आदेश के परिप्रेक्ष्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ईव्हीएम में अतिरिक्त बटन तैयार करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में फार्म-17 सी के रजिस्टर और मतगणना लेखा के प्रपत्र में भी आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि इस संबंध में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए गए हैं। 

नियंत्रण कक्ष स्थापित 24 घण्टे रहेगा कार्यरत

हरदा, 8 अक्टूबर 13/विधानसभा क्षेत्र हरदा के रिटर्निग अधिकारी गणेषषंकर मिश्रा ने निर्वाचन कार्य के सुचारू संचालन के लिये जिला पंचायत कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। यह नियत्रंण कक्ष लगातार 24 घण्टे कार्यरत रहंेगा। नियंत्रण कक्ष में 24 घण्टे कार्य करने के लिये तीन षिफ्ट मे कर्मचारियो की ड्यूटी लगाई गई है। नियत्रंण कक्ष मे संलग्न अधिकारी-कर्मचारियो के नियत्रंण और कक्ष के ब्यवस्थित संचालन के लिये एपीओ षरद निलोसे को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। स्थापित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक-07577-225508 रहेगा। 

मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत आदेष

हरदा 8 अक्टूबर 13/ प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गणेषषंकर मिश्रा ने मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 , मध्य प्रदेश ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 एवं पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरदा जिले  हेतु आदेश जारी किये है। तदनुसार यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होकर निर्वाचन प्रक्रिया खत्म होने तक प्रभावषील रहेगा।  आदेष दिए गए है कि लाउडस्पीकर या लोक सम्बोधन प्रणाली का प्रयोग रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नही किया जाये सिवाय जब तक कि वह भीतरी संसूचना के लिए बंद परिसर में  हो। लाउडस्पीकर या लोक सम्बोधन प्रणाली का प्रयोग केवल तभी किया जाए जब सक्षम प्राधिकारी संबंधित एस.डी.एम. से लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो। अस्पतालों, षैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, छात्रावास, सरकार कार्यालय के आस पास कम से कम से 100 मीटर तक के  क्षेत्र मंे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले माईक्रोफोन एवं अन्य विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी, परन्तु 125 डेसीबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले माईक्रोफोन एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । विशेषकर डी.जे. साउण्ड सिस्टम का उपयोग नहीं किया जा सकेगा । लाउडस्पीकर का उपयोग चाहे किसी वाहन मंें फीट हों,  आम सभा हेतु एक निष्चित उंचाई पर लगा हो,पूरे चुनाव अवधि में अनुमति लेकर  किया जा सकता है। यदि लाउडीस्पीकर प्रतिबंधित समय के अलावा या बिना लिखित अनुमति के उपयोग किया जाता है तो  ऐसा लाउडीस्पीकर अन्य उपकरणों सहित जप्त कर लिया जावेगा।वाहन पर उपयोग हेतु वाहन का रजिस्ट्रेषन नम्बर संबंधित अधिकारी को देकर अनुमति प्राप्त करनी होगी । हेडकास्टेबल पद से अनिन्म श्रेणी के पुलिस अधिकारी अथवा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या दोनों इन प्रतिबंधों के प्रकाष में समाधान पूर्वक प्रतिभूओं सहित या रहित  ध्वनि विस्तार यंत्र के स्वामी/संचालन कर्ता से यह वचन  निष्पादित करा सकेगे कि वे आदेषों/ निर्देषों का पालन करेगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाये जाने की अनुज्ञा कारण बताते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आदेष और  अधिनियम के प्रावधानों में उल्लेखित षर्तो के अधीन दे सकेगा। किसी कार्यक्रम विषेष मंे 2 घंटे  से अधिक  अवधि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं दी जायेगी। विषेष परिस्थिति में इससे अधिक अवधि  के लिए दी जा सकेगी। उक्त अनुमति इस षर्त पर दी जावे कि  ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से इस अधिनियम में  परिभाषित ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न न हो। जिला दंडाधिकारी एस.डी.एम.  सहायक रिटर्निग आफीसर ( कार्यपालिक मजिस्टेªट ) द्वारा दी गई अनुमति को कभी भी संषोधित/निरस्त कर सकेगे। इस आदेश का उल्लंघन अपराध होगा तथा उल्लंघनकर्ता को एक माह से 6 माह तक के कारावास तथा 500 से 1000 रूपये तक के जुर्माने से सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा सकेगा। प्रधान आरक्षक व उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना अनुमति उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण सामग्री को जप्त करने का अधिकार होगा।

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