निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
- राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी आदर्श आचरण संहिता का पालन करे
होशंगाबाद/4,अक्टूवर,2013/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल जैन ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन - 2013 के लिए राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी की गई आदर्श आचरण संहिता के अनुसार कोई भी दल या अभ्यर्थी को निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिए, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदाय के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे। जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए, तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पुराने आचरण और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता प्रमाणित न हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरो या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यो से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं जैसे – कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को अभित्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत संयाचना (चुनाव प्रचार) करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना। सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विध्नरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करे चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यो के कितने ही विरूध्द क्यों न हों, व्यक्तियों के विचारों या कार्यो का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नही लेना चाहिए। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को झण्डा खड़ा करने, बैनर टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी सहमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देना चाहिए। राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा सभाओं, जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न न करे या उन्हें भंग न करे। एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं या शुभ चिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप में प्रश्न पूछ कर या अपने दल के परचे वितरित करके, गड़बड़ी पैदा नहीं करना चाहिए। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाने चाहिए जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों, एक दल द्वारा निकलो गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ता द्वारा हटाए नहीं जाने चाहिए।
पैरालीगल वालेन्टियर्स प्रशिक्षण 5 अक्टूबर को
होशंगाबाद/4,अक्टूवर,2013/ पैरालीगल वालेन्टियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 अक्टूबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय होशंगाबाद के सभागार में प्रात: 11 बजे से होगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ विशेष न्यायाधीश श्री जे.के.वैद्य करेंगे। कार्यक्रम में एडीजे डॉ.श्री ओ.पी.तिवारी, सुरेश सिंह, सीजेएम श्री डी.के.सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर एवं श्री एम.के.त्रिपाठी सहित अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ श्री प्रशांत तिवारी एवं अन्य अभिभाषकों द्वारा नियुक्त पैरालीगल वालेन्टियर्स एवं सचिवों को प्रशिक्षण देंगे।
पिछले 24 घंटे में 18.1 मि.मी.वर्षा दर्ज
होशंगाबाद/4,अक्टूवर,2013/ होशंगाबाद जिले में वर्षा का दौर अक्टूवर माह में भी रूक-रूक कर जारी है, जिले में पिछले 24 घंटे में 18.1 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। जिसमें होशंगाबाद में 8 मि.मी., सिवनीमालवा में 4.8, इटारसी में 7, बाबई में 30, सोहागपुर में 35, पिपरिया में 53.8, बनखेड़ी में 5.6 एवं पचमढ़ी में 0.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जिले में अब तक 1783.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 1358 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। जिले की सामान्य औसत वर्षा 1311.7 मिलीमीटर है। जिले की तहसीलों में स्थापित वर्षा मापीयंत्रो पर एक जून से 4 अक्टूवर को सुबह 8 बजे तक दर्ज की गई वर्षा की जानकारी देते हुए अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया है कि होशंगाबाद तहसील में 1281.5 मिलीमीटर, सिवनीमालवा में 1508.6, इटारसी में 1834.6, बाबई में 1144, सोहागपुर में 1755, पिपरिया में 1698, बनखेड़ी में 2295 एवं पचमढ़ी में 2752.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसी अवधि में गत वर्ष होशंगाबाद तहसील में 1696 मिलीमीटर, सिवनीमालवा में 1666.8, इटारसी में 1826, बाबई में 1318, सोहागपुर में 856, पिपरिया में 1048.4, बनखेड़ी में 998 एवं पचमढ़ी में 2255.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई थी।
जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न
होशंगाबाद/4,अक्टूवर,2013/ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को कोल आवंटन, तिवरण की नवीन प्रक्रिया/नीति के अनुसार अनुशंसा हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक गतदिन कलेक्टर श्री राहुल जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले में स्थित उद्यमों से प्राप्त आवेदनों पर चर्चा उपरांत 13 प्रकरण पुरानी इकाईयों के आगामी वर्ष नवीनीकृत अनुशंसा हेतु एवं 6 नवीन इकाईयों के कोल अनुशंसा हेतु निर्णय लिया गया।
कलेक्टर श्री जैन ने पत्रकारों से पेड न्यूज के संबंध में की चर्चा
होशंगाबाद/4,अक्टूवर,2013/ विधानसभा निर्वाचन-2013 के लिए कलेक्टर श्री राहुल जैन ने आज जिले के पत्रकारों, केबल आपरेटर्स एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों से मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग कमेटी के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों से कहा कि किसी भी प्रकार के विज्ञापन के प्रसारण के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों से कलेक्टर ने अनुरोध किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज के संबंध में दिये गये दिशानिर्देशो का पालन करे। इस मौके पर कलेक्टर श्री जैन ने पत्रकारो के द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिये।
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