चारा घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत द्वारा पांच साल की सजा सुनाए जाने के बाद लालू प्रसाद की तात्कालिक प्रतिक्रिया थी, "जब मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो मुझे कैसे दंडित किया गया है?" सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 25 लाख रुपये का जुर्माना और सजा सुनाए जाने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में परेशान दिख रहे लालू प्रसाद ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से यह सवाल पूछा।
न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने जवाब दिया, "आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।" लालू प्रसाद के वकील चितरंजन प्रसाद ने उनसे जेल में भेंट की और बाद में कहा, "हम 17 अक्टूबर को उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।"
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