नीमच (मध्यप्रदेश) की खबर ( 05 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 5 अक्तूबर 2013

नीमच (मध्यप्रदेश) की खबर ( 05 अक्तूबर)

विधानसभा निर्वाचन 2013 : मतदाता जागरूकता हेतु पंचायत स्तरीय स्वीप कमेटी गठित

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नीमच, 5 अक्टूबर 2013, विधानसभा निर्वाचन 2013 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक स्वीप कमेटी का गठन अध्यक्ष जिला स्तरीय स्वीप प्लाॅन कमेटी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री डी.एस.रण्दा द्वारा कर दिया गया है। ग्राम पंचायत स्तरीय स्वीप प्लाॅन कमेटी का पंचायत समन्वयक अधिकारी को अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, शिक्षाकर्मी एवं ग्राम पंचायत की ग्रामसभा के नोडल अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। ग्राम पंचायतवार गठित स्वीप प्लाॅन कमेटी की नामजद जानकारी जिला पंचायत कार्यालय को भिजवाएंगे। कमेटी द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने, निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने तथा मतदान करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाएगा। कमेटी की बैठक प्रति सप्ताह आयोजित करने की जवाबदारी संबंधित ग्राम पंचायत सचिव की होगी। कमेटी सदस्य ग्राम पंचायत अंतर्गत घर-घर जाकर परिवारों से संपर्क कर मतदाताओं को जागरूक करेंगे एवं मतदान के अधिकार का उपयोग करने हेतु प्रचार-प्रसार कर परिवार के मुखिया से शपथ-पत्र भी प्राप्त करेंगे। ग्राम स्तरीय स्वीप प्लाॅन कमेटी मतदाता जागरूकता एवं मतदान के अधिकार का उपयोग संबंधी स्लोगन व नारे लेखन कराने का कार्य सहज स्थान पर करवाकर उसकी फोटोग्राफी करना सुनिश्चित करेगी। इसके अंतर्गत एकत्रित किये जाने वाले शपथ पत्रों के साथ-साथ गांधी जयंती पर आयोजित ग्राम सभा में मतदाताओं से प्राप्त शपथ पत्र जिला कार्यालय को तत्काल भिजवाएंगे।

वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक 7 को

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, कृषि विज्ञान केन्द्र नीमच की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक 7 अक्टूबर 2013 को प्रातः 11 बजे जनपद पंचायत नीमच के बी.आर.सी. सभाकक्ष में आयोजित की जायेगी। इस बैठक में कृषि विज्ञान केन्द्र की प्रगति एवं भावी कार्य योजना पर विचार विमर्श किया जाकर, कृषि विज्ञान केन्द्र को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु संभावित तरीकों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। कार्यक्रम समन्वयक डाॅ0 सी.पी. पचैरी ने सभी सदस्यों से उपस्थित होने का आग्रह किया है।

विधानसभा निर्वाचन 2013 : संपत्ति विरूपण हेतु पंचायत स्तरीय कमेटी गठित

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, विधानसभा निर्वाचन 2013 अंतर्गत संपूर्ण जिले में संपत्ति विरूपण की कार्यवाही सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिला स्तरीय स्वीप प्लाॅन कमेटी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री डी. एस. रण्दा द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय कमेटी गठित की गई है। ग्राम पंचायत स्तरीय कमेटी में ग्राम पटवारी, ग्राम सचिव, रोजगार सहायक एवं मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लाईन मेन को सम्मिलित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि विधानसभा निर्वाचन 2013 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। जिले के सभी जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामों में शासकीय योजनाओं, राजनीतिक दलों व अन्य संस्थाओं की प्रचार-प्रसार सामग्री, सार्वजनिक स्थलों से तत्काल हटवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा ग्रामवार पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला पंचायत कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिये गये है।

वाहन स्वामी मोबाईल नंबर दें

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पी.आर. कतरोलिया के आदेशानुसार सभी वाहन स्वामियों, चालकों, परिचालकों के मोबाईल नंबर की जानकारी संकलित की जा रही है। आर.टी.ओ. श्री अखिलेश अवस्थी ने जिले के सभी वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे अपने तथा अपने वाहन चालकों और परिचालकों के मोबाईल नंबर तीन दिवस में आर.टी.ओ. कार्यालय नीमच को उपलब्ध करवाये।

प्रशिक्षकों से आवेदन आमंत्रित

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत जिले में शाासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच नगर, नीमच केन्ट, जीरन, जावद, सिंगोली, मनासा, कुकड़ेश्वर एवं कन्या हाईस्कूल डीकेन में आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया जावेगा। इस हेतु इच्छुक शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं के प्रशिक्षक जो सेल्फ डीफेंस सर्टीफिकेट कोर्स ब्लेक बेल्ट इत्यादि योग्यताधारी हो, संबंधित शाला प्राचार्य को आवेदन पत्र मय योग्यता प्रमाण पत्र के 9 अक्टूबर 2013 तक प्रस्तुत कर सकते है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री बी एस बिलोरिया ने बताया कि प्रशिक्षण 15 अक्टूबर 2013 से 15 जनवरी 2014 तक संपन्न होगा। इस हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जावेगा। प्रशिक्षण संबंधी विस्तृत जानकारी संबंधित विद्यालय के प्राचार्य कार्यालय में देखी जा सकती है।

अभ्यर्थी को पृथक बैंक खाता खुलवाना होगा- श्री नरवाल

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, विधानसभा निर्वाचन 2013 हेतु संभावित अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से बैंक खाता खुलवाने हेतु निर्देश जारी किए है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री विकास सिंह नरवाल ने कहा है कि अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के एक दिन पूर्व निर्वाचन व्यय हेतु एक पृथक बैंक खाता खुलवाना होगा। यह खाता अभ्यर्थी तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ता का संयुक्त हो सकता है। परन्तु ऐसा खाता पति-पत्नी का संयुक्त नहीं हो सकेगा। यदि वो उसका या उसकी निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है। ऐसा खाता किसी भी बैंक में या पोस्ट आॅफिस में खोला जा सकता है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दौरान अभ्यर्थी को उस खाता नम्बर की लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। निर्वाचन संबंधी समस्त व्ययों का भुगतान उसी खाते से किया जायेगा। निर्वाचन समाप्ति उपरांत अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत करने के दौरान उस खाते की स्व-प्रमाणित खाता विवरणी प्रस्तुत करनी होगी। निर्वाचन व्यय लेखा संधारण हेतु अभ्यर्थी एवं अतिरिक्त निर्वाचन खर्च अभिकर्ता की नियुक्ति निर्धारित प्रारूप में कर सकेगा।

पेट्रोल व डीजल का रिजर्व स्टाक रखने के आदेश

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल(अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत कलेकटर श्री विकास सिंह नरवाल ने विधानसभा निर्वाचन 2013 को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी डीजल एवं पेट्रोल विक्रेताओं को प्रत्येक पम्पों पर डीजल 3000 लीटर तथा पेट्रोल 1500 लीटर का रिजर्व स्टाॅक प्रत्येक समय रखने का आदेश दिया है। रिजर्व स्टाॅक का विक्रय संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के निर्देशानुसार ही किया जावेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 11 दिसम्बर 2013 तक प्रभावशील होगा।

अवकाश पर प्रतिबंध

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकास सिंह नरवाल द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी अधिकारी व कर्मचारी जिला निर्वाचन कार्यालय की पूर्वानुमति के बगैर अवकाश पर नहीं जाएगा और न ही मुख्यालय छोड़ेगा तथा अवकाश के दिनों में भी कार्यालय चालू रखा जावेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आदर्श आचरण संहिता के लिये दल गठित

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकास सिंह नरवाल द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2013 को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचरण संहिता के क्रियान्वयन के लिए दल गठन किया गया है। इस दल में संबंधित जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी(विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका, नगर परिषद(नगरीय क्षेत्रों के लिए), संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक को शामिल किया गया है। यह दल अपने-अपने क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेगा तथा संयुक्त रूप से क्षेत्र में निरंतर भ्रमण कर आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये है कि किसी भी होर्डिग्स अथवा प्रचार सामग्री, जिसमें शासन अथवा स्थानीय निकायों की उपलब्धि प्रदर्शित हो, राजनैतिक व्यक्तियों के चित्रों सहित अथवा रहित हो, जो शासन, निकाय, स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये है, उन्हें तत्काल हटाया जावे। यदि किसी क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता या संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो उपरोक्त दल की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावेगी। कार्यवाही से प्रतिदिन जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिये गये है।

मतदाता चुन सकेगा ‘‘उपर में से कोई नहीं‘‘ का विकल्प- श्री नरवाल

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 27 सितम्बर 2013 के अनुसार अब मतदाता इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में उपर में से कोई नहीं(नोटा) का विकल्प चुन सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकास सिंह नरवाल ने बताया कि माननीय न्यायालय ने मतपत्र तथा इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में आवश्यक प्रावधान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जब मतदाता मतदान हेतु मतदान केन्द्र पर पहुंचे और वह निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों में से किसी को वोट नहीं करना चाहता है, तो वह गोपनीयता के साथ अपने अधिकार का उपयोग कर सकेगा। इस हेतु माननीय न्यायाल ने आयोग को निर्देश दिए है कि बेलेट युनिट में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के नाम के अन्त में ‘‘उपर में से कोई नहीं‘‘ वाले विकल्प का मुद्रण करवाया जाये। यदि निर्वाचक इस विकल्प के सामने वाले बटन को दबाएगा तो उसका मत गोपनीयता के साथ ‘‘नोटा‘‘ में दर्ज हो जायेगा। आयोग मतगणना हेतु प्रयुक्त फार्म 17 ग के भाग-2 में तथा गणना परिणाम प्रारूप 20 में आवश्यक परिवर्तन नोटा मत को दर्ज करने का प्रावधान करेगा। आयोग इसके पालन संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश शीघ्र जारी करेगा।

जिले के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकास सिंह नरवाल द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु संपूर्ण जिले की सीमा में सभी शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये गये है तथा लायसेंस में दर्ज शस्त्र संबंधित थाने में जमा करवाने के निर्देश दिए है। यह आदेश पुलिस बल एवं अन्य सुरक्षा कर्मियों पर लागू नही होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

विश्राम गृह अधिग्रहित

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया गया एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में 4 अक्टूबर 2013 से निर्वाचन समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। कलेक्टर श्री विकास सिंह नरवाल ने नीमच जिले के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह नीमच, जावद, मनासा, रामपुरा, सावन, सिंगोली, रतनगढ़ को आगामी अन्य आदेश तक बिना अनुमति के उक्त विश्राम गृहों का कोई भी कक्ष आवंटित नहीं करने के आदेश दिये है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। 

शिकायतों का निराकरण श्रीमती भदौरिया करेंगी

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, कलेक्टर श्री विकास सिंह नरवाल द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2013 को सुचारू रूप से संपादित करने एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण की दृष्टि से जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी नीमच श्रीमती सुषमा भदौरिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके कार्यालय का दूरभाष नंबर 07423-231020 निवास का दूरभाष नंबर 07423-231143 तथा मोबाइल नंबर 9425980823 है। श्रीमती भदौरिया विधानसभा निर्वाचन के दौरान प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को पंजी में दर्ज करवाकर त्वरित कार्यवाही कर शिकायत का प्रतिवेदन 24 घण्टे की समयावधि में आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

जिला स्वीप कमेटी की बैठक 7 को

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, जिला स्तरीय स्वीप कमेटी की बैठक 7 अक्टूबर 2013 को प्रातः 11 बजे जिला पंचायत नीमच के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। जिला पंचायत सीईओ श्री डी एस रण्दा ने सभी सदस्यों से इस बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिये है।

स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकास सिंहनरवाल द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। इस आदेश के तहत नीमच जिले में कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों(फायरा आम्र्स) एवं घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिनसे जन साधारण को चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकलेगा, चाहे वह लायसेंसधारी ही क्यों न हों। जिले में कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय अथवा समूह या संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी से 24 घण्टे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित करेगा न ही इसके लिये प्रचार-प्रसार करेगा। उक्त् आमसभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद में आग्नेय शस्त्रों अथवा धारदार क्षति पहूंचाने वाले विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा। जिले में कोई व्यक्ति या अभ्यर्थी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे, बैनर, स्ट्रीकर, लाउडस्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाये भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के लिये नियोजित अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कलेक्ट्रेट परिसर में चार व्यक्तियों से अधिक के समूह को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से 11 दिसम्बर 2013 तक की अवधि के लिये लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। 

लखमी में लघु विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

नीमच, 5 अक्टूबर 2013, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच श्री आर एन पटेल के मार्गदर्शन तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री हेमंत जोशी के निर्देशन में शनिवार को नीमच तहसील के ग्राम लखमी में लघु विधिक साक्षरता शिविर संपन्न हुआ। सचिव श्री हेमन्त जोशी ने पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी देने के साथ वाहन चालकों को असुविधा से बचने केलिए बीमा, लाइसेंस आदि की अनिवार्यता के बारे में बताया। श्री जोशी ने असंगठित मजदूरों के बीमा योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जब भी कोई निर्माण कार्य ठेकेदार से करवाया जाए तो ठेकेदार से एग्रीमेंट आवश्यक होता है। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सुभाष चैधरी ने विधिक सहायता प्राप्त किए जाने संबंधी प्रावधानों एवं प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानाकरी दी। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी ने आम आदमी बीमा योजना के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत लखमी भी उपस्थित थे। उक्त लघु विधिक साक्षरता शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित हुए तथा शिविर का लाभ उठाया।

विधानसभा निर्वाचन-2013 : जिला अधिकारी सम्पत्ति विरूपण  अधिनियम के तहत कार्यवाही करें-श्री नरवाल

नीमच, 5 अक्टूबर 2013. कलेक्टर श्री विकाससिंह नरवाल ने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए है, कि यदि किसी राजनैतिक दल के सदस्य द्वारा शासकीय सम्पत्ति का विरूपण किया जाता है,तो तत्काल ऐसे दल या व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए है,कि किसी भी होर्डिग्स अथवा प्रचार सामग्री जिससे शासन अथवा स्थानीय निकायों की उपलब्धी प्रदर्शित हो, राजनैतिक व्यक्तियांे के चित्रों सहित अथवा रहित हो, जो शासन निकाय स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए हों, उन्हें तत्काल हटाया जाए। इसके अतिरिक्त विभागीय अमले का दल बनाया जाकर शासकीय सम्पत्ति पर लगाए गये राजनैतिक पोस्टर एंव बैनर आदि तत्काल हटाए। दीवारांे पर यदि कोई नारे या प्रचार प्रसार हेतु लिखावट या पोस्टर चस्पा किए गए हो, तो उन्हे भी तत्काल हटाएं। लोक सम्पति सुरक्षा दस्ते गठित-कलेक्टर श्री विकाससिंह नरवाल द्वारा सम्पत्ति विरूपण की रोक-थाम के लिए लोक सम्पति सुरक्षा दस्तें गठित किए गए हैं।जारी आदेशानुसार चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एंव अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता हैं, विद्युत एंव टेलीफोन के खम्भों पर झण्डियां लगाई जाती है, ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे  मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से प्रदस्थ किया गया है।इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेगे।यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता टी आई, थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा।इस दस्ते को सहयोग देने के और स्थल पर जाकर कार्यवाही करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उपनिरीक्षक पटवारी एंव स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा।जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति का विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक साम्रगी जेसे गेरू, चूना, कुंची, बांस एंव सीढी आदि उपलबध कराई जाएगी। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टीआई, थाना प्रभारी के सीधे देख रेख में अपने कार्य क्षैत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हएु लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी द्वारा निजी सम्पत्ति के बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो उसके स्वामी द्वारा संबधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा। थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिर्पोट के आधार पर विधिवत् जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेगें।थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से  संबंधित  प्राप्त शिकायतों को एक पंजी करेगें तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ते को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेगें। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजेगें। 

विधानसभा निर्वाचन-2013 : प्रचार के लिए माईक का उपयोग प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा

नीमच, 5 अक्टूबर 2013.कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकाससिंह नरवाल ने विधानसभा चुनाव-2013 के तहत सभी राजनैतिक दलों अभ्यर्थी उनके कार्यकर्ता और उनसे सहनुभूति रखने वालों के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन प्रचार के   लिए  किसी भी प्रकार के वाहन पर रखे गए लाउडस्पीकर के प्रयोग की   अनुमति के संबध्ंा में दिशा निर्देश जारी किए  है। किसी गतिमान लाउडस्पीकर का प्रयोग ग्रामीण एवं शहरी क्षैत्रों में प्रात‘ 6 बजे से रात्रि 10 बजे, बाद नही किया जाएगा। यदि किसी सार्वजनिक सभा या जुलूस के उद्देश्य से स्थिर लाउडस्पीकर प्रयोग आदि उक्त समय से परे किया जाता है, तो उसे रिटर्निग आफीसर , सहायक रिटर्निग आफीसर उप जिला निर्वाचन अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना होगी। कलेक्टर श्री नरवाल ने निर्देश दिए है,कि सभी लाउडस्पीकर का प्रयोग चाहे वह सामान्य प्रचार या सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में हो और चाहे वह चलती हुई गाडियों में या अन्यों में हो, केवल उक्त निर्धारित धण्टों के दौरान ही प्रयोग किया जाएगा,और उसके बाद कदापि नही। निर्धारित समय के बाद या संबंधित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बगैर लाउडस्पीकरों का प्रयोग करने पर लाउडस्पीकरों के साथ  संबंधित उपकरणों को जप्त कर लिया जाएगा। सभी राजनैतिक दल अभ्यर्थी व अन्य कोई व्यक्ति भी चलती हुई गाडियांें में जिसमें ट्र्कों,टेम्पों, कारों, टेक्सियों  वंेने,तिपाहिया स्कूटरों साईकिल रिक्क्षे आदि शामिल है। लेकिन जो उन्ही तक सिमित नही है,उनमें किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते हुए गाडियों का रजिस्ट्र्श्ेान पहचान संख्या,अनुमति देने वाले प्राधिकारी को सूचित करेगे, और ऐसी गाडियों का रजिस्ट्र्ेशन पहचान संबंधित विवरण प्राधिकारियेां द्वारा स्वीकृत आदेश पर भी दर्शाया जाएगा। सभी दल अभ्यर्थी और अन्य सभी व्यक्ति चलती गाडी में या किसी नियत स्थान पर किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का प्रयोग करने के लिए उन्हे रिटनिंग आफीसर की अनुमति लेना होगी। स्थानीय पुलिस अधिकारी को लिखित में प्राप्त परमिटों,का विवरण देगें। गतिशील लाउडस्पीकरों के मामले में उन्हे वाहनों का रजिस्ट्र्ेशन पंचाहन नम्बर रिटर्निग आफीसरों और स्थानीय पुलिस अधिकारी के पास रजिस्टर्ड कराना होगा। लाउडस्पीकरों के लिए परमिट सहायक रिटर्निग आफीसर जारी करेगें। संबंधित पुलिस अधिकारी उन्हे सख्ती से लागू करेगें। 

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