रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट योजना को सवारी गाड़ियों में भी लागू करने का निर्णय लिया है। शीघ्र ही जोनल रेलवे इस बारे में आरक्षित श्रेणी वाली सवारी गाड़ियों की सूची एवं योजना के क्रियान्वयन की तिथि के बारे में सूचित करेगी।
रेलवे के सूत्रों ने आज यहां बताया कि सवारी गाड़ियों में तत्काल योजना वातानुकूलित एवं गैर वातानुकूलित सभी आरक्षित श्रेणियों में लागू होगी तथा तत्काल शुल्क मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों के समान द्वितीय श्रेणी आरक्षित के लिये दस रुपए, शयनयान श्रेणी के लिये 90 रुपए, एसी चेयरकार के लिये 100 रुपए, एसी 3 टियर के लिये 250 रुपए तथा एसी 2 टियर के लिये 300 रुपए होगा। अन्य सभी शर्तें मेल एवं एक्सप्रेस गाडियों के समान होगीं।
तत्काल टिकट योजना 1997 में लागू की गई थी, जिसका मकसद बहुत कम समय में यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों की सहूलियत और उन्हें दलालों के चंगुल एवं गलत रास्तों पर जाने से बचाना था। यह योजना इस समय तकरीबन सभी मेल एक्सप्रेस गाडियों में प्रथम श्रेणी एवं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर हर आरक्षित श्रेणी में लागू है।
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