अधिकारियों-कर्मचारियों को शोकाॅज नोटिस जारी
कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा द्वारा गठित निगरानी समिति के सदस्यों अधीक्षक श्री खेमचंद अहिरवार एवं नरेन्द्र भांगरे आदि ने शनिवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए आठ अधिकारी, कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। जिन अधिकारी, कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है उनमें चिकित्सा अधिकारी द्वय डाॅ0ए0के0दीवान और डाॅ0मो0सोहेब खाॅन, सहायक वर्ग दो श्रीमती निर्मला वर्मा, मीडिया अधिकारी श्रीमी प्रमिला पटेल, डीपीसीएल श्रीमती डी0चित्रकार, वाहन चालक श्री विजय ताम्रकार, कार्यालय भृत्य द्वय श्री संतोष नामदेव और श्री नरेन्द्र कुमार राय शामिल हंै।
जिले की राजस्व सीमाएं सायलेन्स जोन घोषित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने विधानसभा निर्वाचन 2013 को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेन्स जोन) घोषित करने के आदेश जारी कर दिए है उक्त आदेश 11 दिसम्बर 2013 तक जिले में प्रभावशील रहेंगे। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
विहित प्राधिकारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियत अवधि में उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु जिन अधिकारियों को विहित प्राधिकारी घोषित किया है उनमें समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं अतिरिक्त एवं नायब तहसीलदार शामिल हैं।
अनुमति
विधानसभा निर्वाचन 2013 के दौरान आमसभा, जुलूसों, प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति विहित प्राधिकारी से प्राप्त होने के उपरांत नगरीय क्षेत्र में सुबह आठ बजे से रात्रि 10 बजे तक जबकि नगरपालिका, नगर पंचायत क्षेत्र से पृथक क्षेत्रों के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी। ट्रक, जीप, टेम्पों, आॅटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में जप्त कर लिए जावेंगे।
समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने विधानसभा निर्वाचन 2013 को दृष्टिगत रखते हुए मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने तथा आम मतदाता अपने मतों का प्रयोग निर्भीकता एवं स्वतंत्रता से कर सकें को ध्यानगत रखते हुए शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला मजिस्टेªट श्री एम0बी0ओझा ने जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदत्त शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए है। उक्त आदेश 12 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेंगे।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मय आग्नेय शस्त्र संबंधित पुलिस थाना में जमा करायें जायें।
कलेक्टेªट प्रागंण में धारा 144 लागू
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया अवधि में कानून व्यवस्था बनाएं रखने व आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन को दृष्टिगत रखते हुए जिला कार्यालय प्रागंण में धारा 144 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। कलेक्टेªट प्रागंण में धारा-144 चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति दिनांक 11 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेंगी। उक्त अवधि में कलेक्टेªट प्रागंण में जनसभा एवं जुलूसों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
काफिले मंें एक साथ तीन वाहनों की अनुमति
जिला मजिस्टेªट श्री एम0बी0ओझा ने निर्वाचन संबंधी आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने, विधानसभा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने तथा लोक शांति, लोक सुरक्षा एवं जन साधारण के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए काफिले में सुरक्षा वाहन को छोड़कर तीन से अधिक वाहनों के चलने की अनुमति नहीं होगी के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए है उक्त आदेश जिले में 11 दिसम्बर तक प्रभावशील होगा। जारी आदेश जिले के समस्त निवासियों एवं जिले में अस्थायी रूप से भ्रमण करने वालों पर प्रभावशील होगा।
आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत प्रदत्त की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की राजस्व सीमाओं के क्षेत्रों के किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर आग्नेश शस्त्रो एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर ना तो चलें और ना ही उनका प्रदर्शन करें के आदेश जारी कर दिए है। उक्त आदेश 11 दिसम्बर तक जिले में प्रभावशील रहेंगे। जारी आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्यो में लगे पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों और कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नही होगा।
ठहरने वालों की जानकारियाँ थानों में देनी होगी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने सराय अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के समस्त सराय, धर्मशालाओं, होटल एवं लाॅज के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने होटल, लाॅज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारियाँ संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ततसंबंधी कार्यवाही संबंधितों को हर रोज आगामी दिवस की सायं पांच बजे तक ठहरने वालों की जानकारियाँ प्रस्तुत करनी होगी। उक्त आदेश जिले में 11 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा।
प्रकोष्ठ प्रभारियोे की बैठक हर रोज सांय पांच बजे
जिले में विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से सम्पादित करायें जाने के उद्धेश्य से गठित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियोें की संयुक्त बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा की अध्यक्षता में हर रोज सायं पांच बजे से आहूत की जायेगी। उक्त बैठक कलेक्टर चेम्बर में नियत समय पर प्रारंभ होगी। बैठक में प्रकोष्ठवार सम्पादित करायें गए कार्यो की समीक्षा की जायेगी वहीं निर्वाचन आयोग के नवीन दिशा निर्देशों से अवगत कराया जायेगा।
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