मतदाता पेड न्यूज के दुष्प्रभावों से बचें
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से कहा कि वे पेड न्यूज के बहकावे में ना आयंे। इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के माध्यम से एक चुनावी अपराध माना गया है। पेड न्यूज जनता की स्पष्ट राय बनाने की योग्यता को बाधित करती हैं। पेड न्यूज से मतदाता सही निर्णय नही ले पाते है और मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव पड़ता है पेड न्यूज के कृत्यों से निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है।
पेड न्यूज
भारतीय पे्रस परिषद ने ऐसे समाचार अथवा ऐसा निर्वाचन विश्लेषण जिसके प्रकाशन और प्रसारण के लिए शुल्क का भुगतान किया गया है को पेड न्यूज माना है।
निगरानी एवं नियंत्रण
चुनावी प्रक्रिया के दौरान पेड न्यूज पर निगरानी एवं नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड माॅनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया है। जो प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक के माध्यम से प्रसारित होने वाली पेड न्यूज पर नजर रखेगी तथा साक्ष्यों के उपरांत संबंधित व्यय अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय खाते में जायेगा। जिला स्तरीय एमसीएमसी पेड न्यूज के मामले पाए जाने पर रिटर्निंग आफीसर को सूचित करेगी। सूचना के आधार पर रिटर्निंग आफीसर अभ्यर्थी को पेड न्यूज के व्यय को निर्वाचन व्यय में शामिल करेंगें या फिर उनके चुनाव खर्च में डीआईपीआर (डीऐवीपी/जनसम्पर्क) दरों के आधार पर गणना कर व्यय चाहे उम्मीदवार ने वास्तव में चैनल/अखबार को किसी भी राशि का भुगतान किया गया हो अथवा नहीं किया गयाा हो। नोटिस के प्रति निर्वाचन व्यय प्रेक्षक को भी प्रेषित की जायेगी। जिला स्तरीय एमसीएमसी से संदर्भ प्राप्त होने पर प्रकाशन/प्रसारण/सीधा प्रसारण/शिकायत की प्राप्ति के 96 घंटे के भीतर रिटर्निंग आफीसर अभ्यर्थी को नोटिस देंगे कि क्यों नहीं यह व्यय निर्वाचन व्यय में शामिल किया जायें। जिला एमसीएमसी अपने फैसले से शीघ्र अभ्यर्थी/पार्टी को अपवने अंतिम निर्णय से अवगत करायेंगी यदि संबंधित अभ्यर्थी से एमसीएमसी को नोटिस जारी होने के 48 घंटे के अन्दर जबाव न मिलने पर एमसीएमसी का निर्णय अंतिम होगा। यदि जिला स्तरीय एमसीएमसी का निर्णय अभ्यर्थी के लिए स्वीकार्य नही है, तो वह निर्णय की प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर जिला एमसीएमसी को जानकारी देते हुए राज्य स्तरीय एमसीएमसी में अपील कर सकते है।
प्रेस लाइन अंकित करना अनिवार्य
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने आज जिला मुख्यालय पर प्रिन्टिग प्रेस के मालिक, मैनेजरों की बैठक आहूत कर उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिन्टिग के संबंध में जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया। उनके कक्ष में इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जयप्रकाश शर्मा समेत प्रिन्टिग प्रेसों के प्रतिनिधिगण मौजूद थे। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि निर्वाचन अवधि में जिस भी अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार के संबंध में जो भी प्रिन्टिग कार्य किया जायेगा उसमें संबंधित प्रेस का नाम और प्रिन्टिग कराने वाले का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर और अभ्यर्थी का किस दल से संबंधित है इत्यादि के अलावा प्रिन्टिग कराई गई कुल संख्या प्रत्येक पेज पर अंकित करनी होगी। ऐसा नही करने वाले प्रिन्टिग प्रेसोे के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी और प्रिन्टिग प्रेस के लायसेंस का प्रतिसंग्रहण भी किया जा सकता है। उन्होंने कठोर कार्यवाही से बचने के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने की समझाईंश दी। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि नामांकन दाखिल तिथि से एक-एक पृथक पंजी सभी प्रिन्टिग प्रेस संधारित करें जिसमें तमाम जानकारियाँ अंकित की जायें और आयोग के निर्धारित फार्मेट में व्यय लेखा संबंधी जानकारियाँ निर्वाचन कार्यालय को हर रोज उपलब्ध करायें ताकि संबंधित अभ्यर्थी के व्यय खाते में उक्त राशि का समायोजन आयोग के दिशा निर्देशों अनुरूप किया जा सकें। उन्होंने प्रिन्टिग दरोे की सूची भी निर्वाचन कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने की अपेक्षा व्यक्त की। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि पम्पलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के उपबंधों द्वारा भी निहित है जिसके तहत ऐसा कोई भी पेम्पलेट प्रिन्ट नही करेगे जिससे धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व्यक्ति विशेष के मान सम्मान को ठेस पहुंचायें।
मानव श्रृंखला मतदान का संदेश दिया
जागरूक मतदाता यही पहचान सबसे पहले मतदान, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, मतदान आपका हक है और जिम्मेवारी भी, पक्का करें की मतदाता सूची में आपका नाम है, जन-जन की यही पुकार, वोट डालो अबकी बार, वोट देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी से करें रिश्वत लेकर नहीं, रिश्वत लेकर या देकर वोट करना अपराध है, ऐसा करने वालों को जेल अथवा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है इत्यादि स्लोगनों का निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्धेश्य से आज एसएटीआई से अहमदपुर चैराहे की ओर मानव श्रृंखला बनाकर संदेश देने का काम किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन सतत् जारी है। इसी कड़ी के तहत आम मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने के महत्वपूर्ण निर्णय से अवगत कराने के उद्धेश्य से अपर कलेक्टर (विकास) श्री शशिभूषण सिंह के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर संदेश देने का काम किया गया जिसमें स्वीप के नोड्ल अधिकारी श्री एस0के0त्रिपाठी के अलावा एसएटीआई, एनसीसी और उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाने में सहभागिता निभाई।
कर्मचारियों ने शपथ ली
जागरूक मतदाता का संदेश देने के उद्धेश्य से शासकीय कार्यालयों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री एवं अनुविभागीय कार्यालय के कर्मचारियों को विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री आर0एल0मेघवाल ने शपथ दिलाई जिसका वाचन अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किया गया। शपथ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्थानीय एवं व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करेंगे। लोकतंत्र मजबूती के लिए मतदान सबसे पहले अनिवार्य है की अवधारणा को भी रेखांकित किया गया।
मतदान केन्द्रों की सूची विक्रय हेतु उपलब्ध
विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिए जिले की विधानसभावार मतदान केन्द्रों की सूचियाँ राजनैतिक दलों तथा अन्य जनमानस को विक्रय हेतु निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध है। मतदान केन्द्रों की सूची त्वरित प्राप्ति के लिए दो रूपए प्रति पृष्ठ एवं सामान्य अवधि के लिए एक रूपए प्रति पृष्ठ की दर पर उपलब्ध होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने बताया है कि विदिशा जिले की पाँचों विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों की एकजाई सूची सामान्य स्थिति की दर 120 रूपए एवं तत्काल प्राप्ति हेतु 240 रूपए है। जिला निर्वाचन कार्यालय विदिशा में नगद भुगतान करने पर या चालान द्वारा जिला कोषालय में शीर्ष निर्वाचन मद 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं मतदान केन्द्रों की सूचियों का मूल्य के अंतर्गत जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर प्रदान की जायेगी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-144 विदिशा के मतदान केन्द्रों की मुद्रित पृष्ठ संख्या-24 है जबकि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-145 बासौदा एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-146 कुरवाई के कुल मतदान केन्द्रों की मुद्रित पृष्ठ संख्या क्रमशः 27-27 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-147 सिरोंज के मतदान केन्द्र की मुद्रित पृष्ठ संख्या 23 और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-148 शमशाबाद के मतदान केन्द्र की मुद्रित पृष्ठ संख्या 19 है।
मतदान केन्द्रों पर विद्युत व्यवस्था के संबंध में निर्देश
विधानसभा निर्वाचन 2013 के सम्पादन हेतु बनाएं गए मतदान केन्द्रों पर विद्युत व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को दिए गए है। ऊर्जा विभाग के सचिव श्री मनीष रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कलेक्टर श्री ओझा ने बताया कि जिन मतदान केन्द्रों पर बिजली की व्यवस्था नहीं है संबंधित विभाग संस्था प्रभारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर तत्काल विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया जायें ताकि सभी मतदान केन्द्रों पर विद्युत प्रदाय की सुचारू व्यवस्था क्रियान्वित की जा सकें।
मतदाता जागरूक कार्यक्रम का आयोजन आज
आम मतदाताओं को अपने मतो का प्रयोग करने और नवीन मतदाताओं को अपने मत की महत्वता से अवगत कराने के उद्धेश्य से स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत जनजागृति के कार्यक्रमों का आयोजन जिले में सतत जारी है इसी कड़ी के तहत बुधवार को सेन्टमेरी काॅलेज के प्रागंण में ततसंबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसमें संस्था के विद्यार्थियों के मध्य भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। उक्त कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा।
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