राजस्थान पुलिस ने यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार आसाराम बापू और उनके चार सहयोगियों के खिलाफ जोधपुर कोर्ट में 1012 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में आसाराम पर रेप, यौन उत्पीड़न, बंधक बनाना, धमकी देना समेत जेजे और पॉस्को ऐक्ट के तहत कई सख्त धाराएं लगाई गई हैं। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने आसाराम की जुडिशल कस्टडी भी 16 नवंबर तक बढ़ा दी है।
राजस्थान पुलिस ने करीब 140 गवाहों से पूछताछ की और उनके बयानों के आधार पर यह चार्जशीट तैयार की। बुधवार को इसे जोधपुर कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि कोर्ट में आसाराम ने जुर्म नहीं कबूला। अदालत से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए आसाराम ने कहा कि आरोप है ही नहीं तो कबूल क्या करना। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप 210 टका बोगस हैं। आसाराम के खिलाफ ये सभी धाराएं सिर्फ शाहजहांपुर की नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में लगाई गई हैं। आसाराम पर लगाई गईं धाराएं :
धारा 376 (2): बलात्कार, 10 साल से उम्रकैद तक की सजा
धारा 370: बंधक बनाना, 7 साल तक की सजा
धारा 506: धमकाना, 7 साल तक की सजा और जुर्माना
26 जेजे ऐक्टः नाबालिग का शोषण, 3 साल तक की सजा
5 F/6 पॉस्को ऐक्टः 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा
गौरतलब है कि 15 साल की लड़की ने आसाराम बापू पर जोधपुर आश्रम में यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं पर सूरत की बहनों ने भी रेप के आरोप लगाए हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें