सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में सजा भुगत रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.सतशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी की उस याचिका के जवाब में नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने यह दलील दी थी कि 44 दोषियों में से 37 को जमानत मिल चुकी है और छह की याचिका पर विचार चल रहा है।
जेठमलानी ने न्यायालय को बताया कि लालू प्रसाद के अलावा किसी अन्य दोषी की जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अन्य दोषी जिसे पांच साल कारावास की सजा दी गई है, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है। न्यायालय ने जानना चाहा है कि मामले को लटकाने के पीछे झारखंड उच्च न्यायालय का क्या रुख है। न्यायालय को बताया गया कि वह अभी भी 1999-2000 की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने दो सप्ताह के अंदर नोटिस का जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तिथि तय कर दी।
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