छठवें दिन 19 नये प्रत्याशियों ने भरा नाम निर्देशन पत्र, प्रत्याशियों की संख्या 45 हुई
- 8 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्र जमा करने का अंतिम दिन
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 01 नवम्बर 2013 को जिले के 06 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशियों का नाम निर्देशन पत्र जमा करना प्रारंभ हो गया है। 8 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्र जमा करने का अंतिम दिन है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के छठवे दिन आज 7 नवम्बर को विधानसभा क्षेत्र बैहर से निर्दलीय विनोद समारू, गोंडवाना गंणतंत्र पार्टी के रामसिंह हटसिंह, बहुजन समाज पार्टी की आशा वरकड़े व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संजय उईके, विधानसभा क्षेत्र लांजी से निर्दलीय रमेश कुमार, मिथलेश, सुखराम आसटकर, समाजवादी पार्टी के विजय वारे व बहुजन समाज पार्टी की ज्योति उमरे, विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के रामकिशोर कावरे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मधुभगत व निर्दलीय लोकचंद हरिनखेड़े, विधानसभा क्षेत्र बालाघाट से गोंडवाना गंणतंत्र पाटी के धानेवश्वर शुक्ला व निर्दलीय रूपलाल कुतराहे, विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदीप जायसवाल, निर्दलीय हंसलाल बिसेन, बहुजन समाज पार्टी के धनेन्द्र सहारे, कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया माक्सवादी से भूपेन्द्र पटले व निर्दलीय प्रदीप चौबे द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया है। विधानसभा क्षेत्र कटंगी से आज 7 नवम्बर को किसी भी नये प्रत्याशी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किया गया है। 01 नवम्बर से 07 नवम्बर तक विधानसभा क्षेत्र बैहर से 07, लांजी से 08, परसवाड़ा से 05, बालाघाट से 09, वारासिवनी से 10 एवं कटंगी से 06 प्रत्याशियों द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र जमा कराया गया है। इस प्रकार जिले के 06 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब तक कुल 45 प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरा गया है। 01 एवं 02 नवम्बर को किसी भी प्रत्याशी द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं कराया गया था। तीसरे दिन 04 नवम्बर को 3, चौथे दिन 5 नवम्बर को 8 पांचवे दिन 6 नवम्बर को 15 तथा छठवें दिन 7 नवम्बर को 19 प्रत्याशियों द्वारा तथा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किये गये है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 8 नवम्बर 2013 रखी गई है। प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य 9 नवम्बर को किया जायेगा। जो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहते है वे 11 नवम्बर को अपने नाम ले सकेगें। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 11 नवम्बर को ही चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिये जायेंगें। आवश्यक होने पर 25 नवम्बर को मतदान कराया जायेगा। अपने प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए मतदाताओं द्वारा डाले गये मतों की गणना 8 दिसम्बर 2013 को की जायेगी।
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन परमिट की अनुमति, निर्वाचन आयोग के निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राज्य में चुनाव कार्य के उद्देश्य से राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन परमिट जारी कर सकेंगे। आयोग ने कहा है कि जिस राज्य में 100 से अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजनैतिक दल को अधिकतम पांच वाहन के परमिट दे सकते हैं । जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में राजनैतिक दल को चुनाव कार्य के लिए केवल एक वाहन का परमिट दे सकता है । वाहन का उपयोग प्रचार सामग्री एवं पार्टी कार्र्यकत्ताओं को भेजने के उपयोग के लिए किया जाएगा । वाहन के लिए जो परमिट जारी किया जाएगा उसमें वाहन का नंबर, राजनेता का नाम, वाहन उपयोग की अवधि अंकित की जाएगी । यह परमिट उस रंग से अलग होगा, जिस रंग के कागज पर उम्मीदवार तथा स्टार प्रचारक को परमिट जारी किए गए हैं । परमिट वाहन के सामने वाले कांच पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा । जिला स्तर पर जारी किए गए वाहन परमिट का उपयोग अन्य जिले के लिए नहीं होगा ।
चुनाव में बच्चों का उपयोग नहीं कर सकेंगे राजनैतिक दल
भारत निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में बच्चों का उपयोग न किये जाने के संबंध में सख्त निर्देश दिये हैं । आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री जयदीप गोविन्द ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में राजनैतिक दलों को अवगत करवाने को कहा है । निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी विभिन्न गतिविधि में बच्चों के उपयोग पर सख्त एतराज जताते हुए इसे अत्यंत आपत्तिजनक माना है । आयोग की मंशा है कि किसी भी राजनैतिक दल द्वारा बच्चों के प्रति इस तरह की संवेदनहीनता नहीं बरती जाये । आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रक्रिया में बच्चों का उपयोग न होने पायें । निर्वाचन संबंधी ऐसे कार्यों में चुनाव प्रचार, प्रचार सामग्री का लाना-ले जाना आदि शामिल है । आयोग की दृष्टि में सभी राजनैतिक दलों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों का किसी भी तरह उल्लंघन न होने पाये । इस मामले में दोषी पाये जाने पर राजनैतिक दलों को संबंधित कानून के अलावा निर्वाचन आयोग की कार्यवाही का सामना भी करना पड़ सकता है । चुनाव आयोग ने राजनैतिक दलों का ध्यान बाल-श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) अधिनियम-1986 की ओर दिलाया है । अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु के बचचों को सामान्य परिवहन आदि ऐसे विशिष्ट व्यवसायों में रोजगार देने पर प्रतिबंध है, जो बच्चों के लिये असुरक्षित और नुकसानदेह माने जाते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान है । साथ ही ऐसे अन्य कानून भी हैं, जिनमें बच्चों से काम करवाने पर रोक है
परसवाड़ा के सामान्य प्रेक्षक बलवीर सिंह बालाघाट पहुंचे
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-110 परसवाड़ा के लिए भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री बलवीर सिंह को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक श्री सिंह आज 7 नवम्बर को बालाघाट पहुंच गये है। श्री सिंह मतदान सम्पन्न होने तक जिले में रहेंगें और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन प्रक्रिया पर निगरानी रखेंगें। निर्वाचन संबंधी शिकायतों आदि के लिए प्रेक्षक श्री सिंह से सर्किट हाउस के कक्ष क्रमांक-03 में या उनके मोबाईल नम्बर 9436768529 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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