पाकिस्तान के पूर्व सैनिक शासक परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद मामले में जमानत मिलने के बाद एक-एक लाख रुपये के दो मुचलके बुधवार को दाखिल किए। इसके बाद एक अलिखित सेशन जज ने मुशर्रफ की रिहाई के लिए लिखित आदेश जारी किए।
इससे पहले स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज वाजिद अली ने गिरफ्तारी के बाद मुशर्रफ की जमानत अर्जी एक-एक लाख रुपये के दो मुचलके के आधार पर स्वीकार कर ली थी। यह पूर्व शासक के खिलाफ चौथा मामला है।
धन जमानत के बाद भी मुशर्रफ के अपने घर में ही भारी सुरक्षा के बीच रहने की उम्मीद है जहां उन्हें अप्रैल से उनके प्रति खतरे को देखते हुए रखा गया है। वह सरकार की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते। पूर्व राष्ट्रपति को अब्दुल रशीद गाजी और उनकी मां साहिब खातून की हत्या के सिलसिले में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। वे 2007 में एक अभियान के दौरान लाल मस्जिद में मारे गए थे।
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