टीवी चेनल्स या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन प्रसारण के पूर्व प्रमाणीकरण कराएं
होशंगाबाद/4,नवम्बर,2013/ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री राहुल जैन ने सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से कहा है कि वे टीवी चेनल्स,केबल नेटवर्क या समाचार पत्रों में निर्वाचन संबंधी विज्ञापन देने से पूर्व समिति से प्रमाणीकरण कराए। इसके लिए एमसीएमसी को निर्धारित अवधि में आवेदन देना होगा। राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणीकरण तथा निगरानी समितियों को विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण के साथ अन्य कार्य जैसे कि पेड न्यूज के विरूध्द कार्यवाही इत्यादि का दायित्व दिया गया है। जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थापित जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति(एमसीएमसी)द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया (टेलीविजन चेनल/केबल नेटवर्क)एवं पैड न्यूज(समाचार पत्र)की निगरानी का कार्य दलों द्वारा सतत किया जा रहा है। हाल ही में निर्वाचन प्रेक्षक द्वारा समिति के कार्यो का निरीक्षण कर किये जा रहे कार्यो की प्रशंसा भी की है। एमसीएमसी समिति द्वारा आम नागरिको की शिकायतो के निराकरण एवं उन्हें जानकारी देने के लिए फेसबुक एवं जी मेल एकाउंट भी बनाया गया है।नागरिक mcmchoshangabad@gmail.comपर सपंर्क कर सकते हैं।
कम्यूनिकेशन प्लॉन की लाईव टेस्ंटिग 12 नवम्बर को होगी
होशंगाबाद/4,नवम्बर,2013/ विधानसभा निर्वाचन-2013 के लिए तैयार किया गए कम्यूनिकेशन प्लॉन का लाईव टेस्ट 12 नवम्बर को होगा। इसके पूर्व सभी सेक्टर अधिकारी 9 नवम्बर से 11 नवम्बर तक मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर जाँच रिपोर्ट देंगे। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री राहुल जैन ने आज समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत श्री कृष्णगोपाल तिवारी, एडीएम श्री एच.एस.मीना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने सभी निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केन्द्रों तक पहुँच मार्ग दुरूस्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिन मतदान केन्द्रों तक पहुँच के लिए नहर या नादी/नालो के कारण बाधा उत्पन्न हो रही हो ऐसे स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम करें।
सभी नगर पालिका अधिकारी अपशिष्ट प्लास्टिक नियम के प्रावधानों को लागू कराएं
होशंगाबाद/4,नवम्बर,2013/कलेक्टर श्री राहुल जैन ने सभी नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के पालन में अपशिष्ट प्लास्टिक(प्रबंधन व प्रहस्तन) नियम–2011 के प्रावधानों को लागू कराए।नगरीय क्षेत्रों में 40 माईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन केरीबेग्स उत्पादनकर्ता,थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के विरूध्द नियमित रूप से विधिक कार्यवाही करें। अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंधन एवं प्रहस्तन)नियम-2011 के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण,परिवहन व सुरक्षित निष्पादन की जिम्मेदारी नगरीय निकायों की है। नगरीय क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों,अस्पतालों व स्वास्थ्य केन्द्रों,धार्मिक स्थानों, जलाशयों,बाजारों,सार्वजनिक स्थानों तथा रिहायशी क्षेत्रों के आसपास कचरे का संग्रहण न किया जाए। पॉलाथिन कैरीबेग के उपयोग न करने के लिए जनजागरूकता को और व्यापक करें।पॉलीथिन के नकारात्मक प्रभाव के संबंध में रेडियो, टेलीविजन, सार्वजनिक दृश्य क्षेत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करे।शैक्षणिक संस्थाओं के बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से वाद-विवाद,भाषण, निबंध लेखन आदि की गतिविधियाँ संचालित करें। सार्वजनिक स्थानों एवं यातायात में प्रयुक्त वाहनों पर पॉलाथिन कैरीबेग की रोकथाम की होर्डिंग्स, बैनर तथा स्टीकर आदि लगाएं। समस्त बाजारों में अलग-अलग स्टॉल लगाकर मानक मोटाई एवं गुणवत्ता के केरीबैग आमजनता को सशुल्क उपलब्ध कराएं।
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