झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (05 नवम्बर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 5 नवंबर 2013

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (05 नवम्बर)

जिले मे बनते बिगडते राजनितिक समीकरण, पेटलावद क्षेत्र की राजनितिक समीक्षा

walsingh medaझाबूआ--जिले के तिनो विधानसभा झाबूआ, थांदला व पेटलावद क्षेत्र मे तेजी से समीकरण बदल रहे हे इन्ही बनते बिगडते समीकरण ओर राजनितिक उठापटक के चलते आदीवासी बहूल इस क्षेत्र मे दानो ही प्रमूख राजनितिक दल कांग्रेस व भाजपा मे कडी टक्कर हे एक ओर प्रदेश मे शिवराज सिह चोहान की जन कल्याण कारी नितिया हे जो गांव गावं फलिए फलिए तक आम आदमी को पता हे वही कांग्रेस भ्रश्टाचार को प्रमूख मूद्दा बनाकर आम चुनाव की वेतरणी पार करना चाहती हे इसका मुख्य कारण हे शिवराज सरकार के 13 से ज्यादा मंत्रीयो पर भ्रश्टाचार के आरोप लगे हे वे जंाच के धेरे के मे हे बावजूद इस के होने वाले आम चूनाव मिशन 2013 को लेकर दोनो ही दल कितने सजग हे इसका पता तो चूनाव परिणाम आने बाद ही चलेगा। जहा तक तिनो ही विधानसभा झाबूआ,थांदला व पेटलावद क्षेत्र की बात करे तो दोनो ही प्रमूख दलो की अभितक स्थिति स्पश्ट नही हे दोनो दलो मे टिकिट को लेकर धमासान मचा हे भाजपा व कांग्रेस ने अपनी टिकट वितरण की आधी अधूरी सूची जारी कि हे जिसमे मात्र पेटलावद विधानसभा की स्थिति का खुलासा हूआ हे जहां से वर्तमान विधायक वालसिह मेडा मे कांग्रेस ने अपना फिरसे विश्वास जताया हे वही भाजपा ने अपनी पुर्व राज्यमंत्री ओर वर्तमान जिलाध्यक्ष निर्मला भूरीया को अपना प्रत्याशी बनाया हे निर्मला भूरीया के लिए यह सिट पंरम्परागत हे पूर्व मे भी वे यहा चूनाव जिती व हारी हे इनके पिता दिलीप सिह भुरीया भी यहा से कई बार कांग्रेस से चुनाव जिते हे वतर्मान मे वे भी भाजपा मे हे ।

nirmala bhuriaगत चुनाव मे निर्मला को कार्यकर्ताओ व मतदाताओ की नारजगी का सामना करने के कारण पराजय मूंह देखना पडा था।आज हालात वेसे नही हे फिर सभी को संतुस्ट भी नही किया जा सकता की तर्ज पर कोंन अपना कोन पराया यह तो परीणाम आने के बाद ही पता चलेगा। वही कांग्रेस के वर्तमान विधायक व प्रत्याशी वालसिह मेडा के लिए अभी तक सब कूछ ठिक था सारे हालात उनके पक्ष मे थे कि अचानक उनको बदलते हालात के कारण संकटो का सामना करना पड रहा हे कारण हे कलावती भूरीया जो की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरीया की भतीजी हे व 13 साल से जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर काबिज हे उन्होने भी झाबूआ विधानसभ सिट से चूनाव लडने के लिए अपनी दावेदारी जताई थी टिकट नही मिलने पर कलावती ने पार्टी के प्रदेश सचिव पद सहीत पार्टी की प्राथमीक सदस्यता से त्यागपत्र दे दीया हे इस के चलते कलावती के पेटलावद विधान सभा क्षेत्र के सर्मथक कई पंच,सरपंच व ब्लाक अघ्यक्षो ने भी अपना सामूहीक त्यागपत्र देदीया वह भी पार्टी के ऐसे कार्य कर्ता हे जिन की क्षेत्र मजबूत पकड हे पार्टी का सारा दारोमदार उन्ही पर टीका हे ऐसे मजूबत कार्य कर्ता ओ के त्यागपत्र देने के कारण वालसिह मेडा को भरी परेशानी का सामना करना पड रहा हे।ऐसे मे पेटलावद विधानसभा सिट का निकालना कांग्रेस के लिए किसी चूनोती से कम नही हे। लेंकिन अंत मे उंट किस करवट बेठेगा ये तो एैन वक्त ही पता चलेगा। फिर भी दोनो दलो के प्रत्याशी विघानसभा क्षेत्र मे अपनी अपनी पकड मजबूत करने के लिए लगातार जनसम्पर्क कर रहे ।

900/-रू0 की अवैध शराब जप्त-02 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ श्री एस0पी0सिंह ने बताया कि आरोपी मुनसिंह पिता तोलिया सिंगार, उम्र 30 वर्ष, निवासी बाटियाबयड़ी के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब कीमती 300/- रू0 एवं आरोपी नाना पिता भूरा मेड़ा, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम रेता के कब्जे से 24 क्वाटर कच्ची शराब कीमती 600/- रू0 की जप्त की गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अप0क्र0 674,675/13, धारा 34 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस प्रकार संपूर्ण झाबुआ जिले में अवैध शराब के 02 प्रकरण बनाये जाकर 900/- रू0 की अवैध शराब पकड़कर 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

आम्र्स एक्ट का 01 प्रकरण पंजीबद्ध

पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ श्री एस0पी0सिंह ने बताया कि आरोपी राकेश पिता हूमा डोडिया, उम्र 24 वर्ष, निवासी गोलाछोटी के कब्जे से 01 फालिया जप्त किया गया। आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली झाबुआ में अप0क्र0 676/13, धारा 25-बी आम्र्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 कुल 3,597 लायसेंसी शस्त्र जमा, लायसेंसी शस्त्र शीघ्र जमा कराने की अपील

पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ श्री एस0पी0सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण जिले में अब तक कुल 3,597 लायसेंसी हथियार जमा हो चुके हैं। पुलिस अधीक्षक ने शेष बचे शस्त्र लायसेंसधारियों से यह अपील की है कि वे अपने लायसेंसी शस्त्र संबंधित थाने में शीध्र जमा करा देवें। पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 05/11/2013 तकशस्त्र जमा कराने की अपील की है। यदि निर्धारित समयावधि में शस्त्र जमा नहीं कराये गये तो वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। शस्त्र जमा करने की यह अंतिम तिथि है।

रोहाणी के निधन पर भाजपा ने शोक व्यक्त किया ।

झाबुआ । मध्यप्रदेश  विधानसभा के अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी के मंगलवार को जबलपुर में हृदयाघात हो जाने से असामयिक निधन पर भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर व्याप्त हो गई है । जिला भाजपा अध्यक्ष सुश्री निर्मला भूरिया, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष दिलीपसिंह भूरिया, विभागीय संगठन मंत्री संतोश त्यागी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दोलत भावसार, अजजा मोर्चा प्रदेश महामंत्री कल्याणसिंह डामोर, जिला उपाध्यक्ष शैलेश दुबंे, मनोहर सेठिया,महामंत्री त्रय प्रवीण सुराणा, राजू डामोर, शांतिलाल बिलवाल, पर्वतसिंह मकवाना, मंडल अध्यक्ष गोपालसिंह पंवार, मिजिया कटारा, मीडिया प्रभारी राजेन्द्र सोनी आदि ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हे प्रदेश का महानतम नेता बताते हुए प्रदेश के विकास एवं संसदीय परम्परा को नया आयाम देने वाला व्यक्तित्व बताया है । प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के रूप  में उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए उन्हे एक समर्पित एवं ईमानदार नेता बताया है । भारतीय जनता पार्टी केे प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीपसिंह भूरिया ने ईश्वरदास रोहाणी जी के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा किश्री रोहाणी के असामयिक निधन से प्रदेश ने संस्कारित, समर्पित नेता, कर्मठ समाजसेवी और संसदीय ज्ञान के प्रकाण्ड विद्वान को खो दिया है। श्रीरोहाणी का योगदान हमेशा स्मरण किया जायेगा। भारतीय जनता पार्टी ने उनके निधन को अपूणीय क्षति बताते हुए उन्हे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमात्मा से उनकी आत्मा को परमशांति प्रदान करने तथा उनके परिवार को इस वज्राघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है ।

निर्वाण एवं केवल ज्ञान कल्याणक पर जिनालय के पट खोले, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा लड्डू चढ़ाए गए

झाबुआ। स्थानीय श्री ऋषभदेव बावन जिनालय में नववर्ष के शुभ उपलक्ष में भगवान महावीर स्वामीजी के निर्वाण दिवस (मोक्ष कल्याणक) एवं गणधर श्री गौतम स्वामीजी के केवल ज्ञान दिवस पर प्रातः साढ़े 5 बजे लाभार्थी परिवार श्री कमलेशकुमार सुजानमल कोठारी द्वारा बावन जिनालय मंदिर के पट खोले गए। इसी क्रम में श्री गणधर मंदिर दादावाड़ी एवं श्री नाकोड़ा पाश्र्वनाथ मंदिर के पट श्री सुभाषचंद्र सुजानमल कोठारी परिवार द्वारा खोले गए। द्वार उद्घाटन के पश्चात् महावीर स्वामी भगवान के निर्वाण दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मूलनायक भगवान के यहां पर कमलेश कोठारी परिवार द्वारा प्रथम लड्डू चढ़ाए गए। इसी क्रम में रंगपुरा वाले भगवान के यहां सुभाष कोठारी, महावीर स्वामी भगवान के यहां दिलीप केसरीमल राठौर, गौतम स्वामीजी के यहां यशवंत भंडारी, राजेंद्र सूरीश्वरजी मसा के यहां कमलेश कोठारी, गणधर मंदिर पर सुभाष कोठारी, जिनदत्त सूरीजी मसा के यहां निखिल भंडारी तथा नाकोड़ा पाश्र्वनाथ मंदिर एवं नाकोड़ा भैरव मंदिर पर सुभाष कोठारी द्वारा निर्वाण लड्डू चढ़ाए गए। इसके पश्चात् संघ सदस्यों द्वारा भी महावीर स्वामी भगवान के प्रतिमा के समक्ष निर्वाण लड्डू चढ़ाकर अक्षत से गहूली की गई। इस अवसर पर संजय मेहता द्वारा चेत्यवंदन किया गया। ओएल जैन एवं कमलेश कोठारी द्वारा सुंदर स्तवन की प्रस्तुति दी गई। साथ ही श्रावकरत्न श्री धर्मचंद्र मेहता द्वारा गौतम रास का वाचन कर गौतम स्वामी के केवल ज्ञान कल्याणक के संबंध में उपस्थित श्रद्धालुओं को बताया गया। साथ ही नववर्ष के उपलक्ष में एक-दूसरे को शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई। निर्वाण दिवस के उपलक्ष में बावन जिनालय में सुंदर दीप सज्जा की गई एवं दीपावली को रात्रि में सभी स्थानों पर महाआरती का आयोजन भी किया गया। इसके पूर्व दीपावली के दिन प्रातः नाकोड़ा मंदिर में श्री महालक्ष्मी एवं महासरस्वतीजी की महापूजन का आयोजन किया गया। जिसमें अष्ट द्रव्य से दोनो देवियों को 27-27 बार आहूति दी गई। महापूजन के लाभार्थी कांतिलाल, जितेंद्र, भरत बाबेल परिवार एवं बाबुलाल, अनिल, राजेंद्र संघवी परिवार थे। दोनो परिवारों द्वारा आरती की गई। नाकोड़ा भैरव की आरती का लाभ सुजानमल प्रदीपकुमार कटारिया परिवार द्वारा लिया गया। इस अवसर पर बावन जिनालय श्री संघ के व्यवस्थापक राजेंद्र मेहता, उपाध्यक्ष संजय मेहता, अनिल राठौर, सचिव यशवंत भंडारी, सह-सचिव अशोक संघवी, कोषाध्यक्ष सुनील संघवी, श्री संघ के वरिश्ठ सदस्य बाबुलाल संघवी, सोहनलाल कोठारी, आनंदीलाल संघवी, अभय धारीवाल, संतोष जैन नाकोड़ा सहित बड़ी संख्या में श्रावक-श्राविकाएं उपस्थित थी।

1,750/-रू0 की अवैध शराब जप्त-01 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ श्री एस0पी0सिंह ने बताया कि आरोपी गजेन्द्र पिता रामायण, निवासी रायपुरिया के कब्जे से 50 क्वाटर प्लेन शराब कीमती 1750/- रू0 की जप्त की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण में थाना रायपुरिया में अप0क्र0 229/13, धारा 34 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस प्रकार संपूर्ण झाबुआ जिले में अवैध शराब का 01 प्रकरण बनाया जाकर 1,750/- रू0 की अवैध शराब पकड़कर 01 आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

कुल 3,597 लायसेंसी शस्त्र जमा, लायसेंसी शस्त्र शीघ्र जमा कराने की अपील

पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ श्री एस0पी0सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण जिले में अब तक कुल 3,597 लायसेंसी हथियार जमा हो चुके हैं। पुलिस अधीक्षक ने शेष बचे शस्त्र लायसेंसधारियों से यह अपील की है कि वे अपने लायसेंसी शस्त्र संबंधित थाने में शीध्र जमा करा देवें। पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 06/11/2013 तकशस्त्र जमा कराने की अपील की है। यदि निर्धारित समयावधि में शस्त्र जमा नहीं कराये गये तो वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। शस्त्र जमा करने की यह अंतिम तिथि है।

मारपीट के 20 अपराध घटित:-

फरियादी हक्का पिता रूगा गणावा, उम्र 40 वर्ष, निवासी नवापाड़ा को आरोपी नागु पिता टिटिया गणावा एवं अन्य 01, निवासी नवापाड़ा ने पिता को गिरफ्तार करवाने की बात को लेकर अश्लील गालियां दी, मारपीट कर चोट पहुॅंचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना मेघनगर में अप0क्र0 286/2013, धारा 323,294,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी खुमचंद्र पिता मांगिया मुणिया, उम्र 37 वर्ष, निवासी छोटा जुलवानिया को आरोपी राकेश पिता भावचंद्र एवं अन्य 06, निवासी छोटा जुलवानिया ने ड्रायवर द्वारा टक्कर मारने, फरियादी पप्पु पिता लीमजी भील, उम्र 33 वर्ष, निवासी जुलवानिया को आरोपी खुमचंद्र पिता मांगिया मुणिया, निवासी छोटा जुलवानिया ने शराब की बात पर, फरियादी भरत पिता जसवंत एवं अन्य 02 निवासी बेड़ावा को आरोपी नगीन पिता मोतीलाल, निवासी थांदला ने जमीन विवाद की बात पर, फरियादी भेरू पिता मलिया भील, निवासी मकोडि़या को आरोपी राहुल पिता राजू भील, निवासी मकोडि़या ने पुराने झगड़े की बात पर गालियां दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना थांदला में अप0क्र0 494,495,496,498/13, धारा क्रमशः 147,148,149,451,323,506 भादवि, धारा 341,294,323,506 भादवि, धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  दिनेश पिता मारथा भील, दिलीप पिता मानसिंह भील, दोनों निवासी उमरिया व राकेश पिता बाबु भील, उम्र 28 वर्ष, निवासी पुआला ने पुराने झगड़े की बात को लेकर आपस में अश्लील गालियां दी, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना रानापुर में अप0क्र0 396,397/2013, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जामसिंह पिता खूना डामोर, उम्र 55 वर्ष, निवासी मोहनपुरा को आरोपी मंसूर पिता थावरिया भाबोर, निवासी मोहनपुरा ने पूर्व झगड़े की बात पर, फरियादी जितेन्द्र पिता जामसिंह मचार, उम्र 33 वर्ष, निवासी पिटोल को आरोपी रामसिंह पिता हबला एवं अन्य 01, निवासी महुड़ीडूंगर ने रास्ता रोककर शराब की बात पर, फरियादी सरदार पिता कालु डामोर, उम्र 25 वर्ष, निवासी ढेकल को आरोपी देवराज पिता बालु भाभोर, निवासी फुलधावड़ी ने व फरियादी नारायण पिता सकरिया निनामा, उम्र 45 वर्ष, निवासी सेमलिया को आरोपी सुरेश पिता सकरिया निनामा, निवासी सेमलिया ने घरू कार्य की बात को लेकर गाली-गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अप0क्र0 679,680,682,683/13, धारा क्रमशः 294,323,506 ताहि, धारा 341,294,323 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी वसा पिता करिया भूरिया, उम्र 60 वर्ष, निवासी गोलाबड़ी को आरोपी राकेश पिता रालिया एवं अन्य 03, निवासी गोलाबड़ी ने जमीन विवाद को लेकर अश्लील गालियां, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कालीदेवी में अप0क्र0 218/13, धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी शेरसिंह पिता किशन निनामा, उम्र 29 वर्ष, निवासी ढेर को आरोपी कालिया, निवासी ढेबर ने लड़की नहीं भेजने की बात पर, फरियादी रालु पिता माना भील, उम्र 38 वर्ष, निवासी काकड़कुआ को आरोपी बबलु पिता रूपसिंह भील, निवासी मोरी ने घरेलू झगड़े की बात पर से अश्लील गालियां, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अप0क्र0 301,302/13, धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी राजू पिात धनजी भील, उम्र 25 वर्ष, निवासी बेकल्दा को आरोपी नरसिंह, निवासी मोहनपुरा ने रूपये लेनदेन की बात को लेकर अश्लील गालियां, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अप0क्र0 226/13, धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी सप्पु पिता गलिया भल, निवासी तोरणिया को आरोपी वागा पिता वीरसिंह भील एवं अन्य 03 निवासी तोरणिया ने, फरियादी वीर पिता गलाल भील, निवासी भावपुरा को आरोपी रामा पिता बदिया भील, निवासी भावपुरा ने, फरियादी गोबा पिता कानजी भल को आरोपी हमीर पिता गलाल निवासी मदरानी ने, फरियादी थावरिया पिता कालु भील, निवासी छायन को आरोपी डूंगरिया पिता पारू एवं अन्य 03, निवासी छायनी ने व फरियादी प्रेमसिंह पिता सेवा भाभोर, उम्र 50 वर्ष, निवासी तलाई को आरोपी भीमा पिता सेवा भील, निवासी तलाई ने क्रमशः रूपये लेनदेन, गाय गोहरी, बीड़ी मांगने, शराब के पैसे मांगने व जमीन विवाद को लेकर अश्लील गालिया, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। प्रकरण में थाना काकनवानी में अप0क्र0 215,216,217,218,219/13, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दुर्घटना के 07 अपराध घटित:-

फरियादी मीटिया पिता खुनजी कटारा, उम्र 40 वर्ष, निवासी फुलेड़ी की लड़की सुनीता को मोटरसायकल चालक अुर्जन पिता मीठु दाहिमा, निवासी धामनिया ने मो0सा0 तेज व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारकर चोट पहुॅंचाई। प्रकरण में थाना मेघनगर में अप0क्र0 267/13, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जुवानसिंह पिता जामसिंह देवड़ा, उम्र 50 वर्ष, निवासी धामनीकटारा ने बताया कि मुन्ना पिता मंगु भील, निवासी धामनीकटारा एवं बब्बु पिता सोमला भील, निवासी धामनीकटारा ने अपनी-अपनी मोटरसायकल तेज व लापरवाही से चलाकर थावरिया व बब्बु एवं मुन्ना पिता मंगु को टक्कर मारकर चोट पहुॅंचाई। इसी प्रकार राजू पिता अशोक, उम्र 25 वर्ष, निवासी राणापुर एवं मकन पिता भूरा भील, निवासी उबेराव अपनी-अपनी मोटरसायकल तेज व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारकर चोट पहुंचाई। प्रकरण में थाना रानापुर अप0क्र0 391,392,393,394/13, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी रामचन्द्र पिता अबला भूरिया, उम्र 45 वर्ष, निवासी मोहड़ी को आरोपी दिनेश मचारिया, निवासी पिटोल ने, फरियादी पप्पु पिता कुंवरसिंह भील, उम्र 32 वर्ष, निवासी पिथनपुर को रामसिंह पिता गुमान जमरा, निवासी माजीपाड़ा ने मोटरसायकल तेज व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारकर चोट पहुंचाई।  प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अप0क्र0 678,681/13, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मूर्ति को क्षति पहुॅंचाने पर अपराध पंजीबद्ध:-

फरियादी नवलसिंह भाभर, निवासी कालीदेवी ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा ग्राम कलदेला में मूर्ति को गिराकर खंडित किया गया। प्रकरण में थाना थांदला में अप0क्र0 497/13, धारा 295 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी गौरसिंह वसुनिया ने विजय मोहर्त में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

jhabua news nomination
झाबुआ जिप्र। थांदला विधानसभा क्षेत्र के भाजपा की ओर से अधिकृत प्रत्याशी गौरसिंह वसुनिया द्वारा आज गणपति मंदिर में दर्शन के प्श्चात अपना पर्चा विजय मुहर्त में दाखिल करने थांदला अनुविभाग कार्यालय में दाखिल करने पहुचे । गौरसिंह ने विजय मुहर्त 12.21 पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया। ठस अवसर पर वसुनिया के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिश्ठ नेता एवं प्रदेश कार्यकारणी सदस्य दौलत भावसार ,पूर्व जिला महामंत्री फकीरचंद्र राठौर ,थांदला विधानसभा चुनाव प्रभारी विश्वास सोनी ,नगरपंचायत अध्यक्ष सुनिता वसावा,नपा उपाध्यक्ष संगीता सोनी,पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मोटापाला,मेघनगर जनपद के उपाध्यक्ष राजमल पडियार,मेघनगर मार्केंटिंग के अध्यक्ष संजय श्रीवास,लक्ष्मण नायक ,भुपेंद्र भानपुरिया,महिला पार्शद श्रीमती अशुका लोढा,श्रीमती चैहान,सुनिता पंवार ,माया सोलंकी,मार्केटिंग उपाध्यक्ष भुडिया वसुनिया,जिलापंचायत अध्यक्ष सांगु वसुनिया,जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष भुपेंद्र सिह बोडायता,संचालक विजेंद्र ंिसह ,शांतिलाल बाबेल,यशवंत भंडारी,कमलेश लोढा,लक्ष्मण नायक ,बाबु मचार,हेमंत मेडा,रमसु पारगी,प्रदीप पुरोहित,राजमल चैपडा,ईश्वर मामा,एलडर मेन सलीम खान,बहादुर भूरिया,गिरधारी वसुनिया मंडल महामंत्री खवासा, लीमची भई चरपोटा पूर्व मंडल ,रामंिसह बारिया,जेमलसिंग सोसायटी अध्यक्ष ,ठाकुर करणसिंह तलावली,विनोद बाफना आदि इस अवसर पर उपस्थित थें। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी पर्चा दाखिली के बाद प्रेस से रूबरू होकर प्रेस को उन्होंने बताया कि  भाजपा के अंदर से कोई चुनौती नही है हमस ब एक जुट है समय आने पर सब काम पर लग जायेगें। मै भाजपा को विजयी दिलाकर समाज के आखिरी पंक्ति में खडे व्यक्ति की सेवा करना चाहता हु इसलिए समस्त मतदाता एवं मिडिया कर्मियों का आशीर्वाद चाहंता हु।

धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी        

झाबुआ 5 नवम्बर 13/झाबुआ जिला मध्यप्रदेश के पश्चिम दिशा में होकर झाबुआ जिले की सीमा/मार्ग गुजरात,राजस्थान से लगी हुई है। साथ ही झाबुआ जिले की सीमा एवं मार्ग जिला रतलाम,धार,आलीराजपुर, के साथ होकर झाबुआ जिले के क्षैत्र से नेशनल हाईवे इन्दौर-अहमदाबाद व्हाया झाबुआ स्टेट हाईवे खण्डवा दोहद व्हाया जोबट, इन्दौर, अहमदाबाद व्हाया बदनावर रोड यहाॅ से निकलकर बडी संख्या में वाहन निकलते है। झाबुआ जिले का मेघनगर औद्योगिक क्षैत्र होकर अनेक फैक्ट्रीयाॅ स्थापित होने से बाहरी श्रमिक एवं व्यक्ति आकर रहते है तथा आना-जाना करते है तथा मेघनगर में रेलवे स्टेशन होने से गुजरात, राजस्थान एवं झाबुआ के निकटतम होने से अधिक संख्या में उक्त मार्गो से लोगो का तथा आपराधिक व्यक्तियो का आना-जाना लगा रहता है और पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा यह भी अवगत करवाया है कि अन्य प्रांत के व्यक्ति झाबुआ में रहकर फरारी काट रहे है और ऐसे व्यक्तियों के किराए के मकान लेकर रहने और अपनी स्थानीय उपस्थिति छिपाते हुए संदिग्ध गतिविधियों का संचालन किए जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है और ऐसे व्यक्तियो द्वारा अगामाी विधानसभा निर्वाचन 2013 के दौरान जिले में कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था भंग कर गडबडी फैलाने की कार्यवाही किए जाने की प्रबल आशंका विद्यमान है। उक्त परिस्थियों में शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन सम्पन्न कराने में बाधा उत्पन्न होगी एवं लोक प्रशांति बनाये रखने में भी अत्यन्त कठिनाईयां होगी। अतः  ऐसी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण लगाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जयश्री कियावत ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन 2013 को दृष्टिगत रखते हुए 4 नवम्बर 2013 से राजस्व जिला झाबुआ के सम्पूर्ण क्षैत्र में कोई भी व्यक्ति जो मकान मालिक है अपने मकान किराएदार की जानकारी किराये से देने के 3 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने को देगा। जो फैक्ट्रियों/दुकानो का मालिक है अपनी फैक्ट्रियों/दुकानो में अन्य जिलो के रखे गए कर्मचारी/नौकरी की व्यक्तिगत जानकारी 3 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने को देगा।  जो होटल/लाॅज का मालिक है अपनी होटल/लाॅज में आने-जाने वाले मुसाफिरों की जानकारी 24 घण्टे के अन्दर निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने में देगा। जो पुराने चार पहिया वाहन का क्रय-विक्रय करता है। उसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने में देगा। पुलिस अधीक्षक झाबुआ समस्त थाना प्रभारियों को उपरोक्तानुसार प्रारूप निर्धारित कर आदेशित करेगे। यह कानून सर्व साधारण को संबोधित है एवं समयभाव के कारण तामिली एवं सुनवाई सम्यक समय में करना संभव नहीं है। अतः यह आदेश धारा 144 की उपधारा-2 के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश झाबुआ जिले के समस्त निवासियों एवं झाबआ जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण एवं निवास करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील होगा। इस आदेश की सूचना सर्वसाधारण को भी क्षैत्र यथासंभव ध्वनि विस्तारक यंत्रो के माध्यम से दी जावे। ग्रामीण क्षेत्रो में डोडी पिटवाकर इसकी सूचना दी जावे। इसके अतिरिक्त सर्वसाधारणजनों की जानकारी के लिये आदेश की प्रति जिला कार्यालय समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय, समस्त तहसील कार्यालय,समस्त जनपद पंचायत कार्यालय एवं समस्त पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर एवं सहजगोचर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर प्रदर्शित की किये जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया गया है। यह आदेश 4 नवम्बर 2013 दण्डाधिकारी न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है।

आज 5 नवम्बर को वालसिंह मेडा एवं गौरसिंह वसुनिया, सहित 3 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरे

झाबुआ 5 नवम्बर 13/विधानसभा निर्वाचन 2013 के दौरान आज 5 नवम्बर को झाबुआ जिले के विधानसभा क्षैत्र पेटलावद 195 में कांग्रेस से अभ्यर्थी श्री वालसिंह पिता बाहदुर ने अपना नाम निर्देशन पत्र भरा। विधानसभा क्षैत्र थांदला 194 में भाजपा से अभ्यर्थी श्री गौरसिंग वसुनिया पिता सडिया वसुनिया ने अपना नाम निर्देशन पत्र भरा। विधानसभा क्षैत्र झाबुआ 193 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अभ्यर्थी यशविन्ता/कालू ने अपना नाम निर्देशन पत्र भरा। आज दिनांक तक कुल 4 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरे गये। नाम निर्देशन पत्र भरने का कार्य 8 नवम्बर 2013 तक प्रातः 10ः30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक किया जाएगा।

महेश एक वर्ष के लिए जिला बदर   

झाबुआ 5 नवम्बर 13/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जयश्री कियावत ने विधानसभा निर्वाचन 2013 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अनावेदक महेश पिता नानालाल भटेवरा निवासी रायपुरिया  थाना रायपुरिया जिला झाबुआ को जिला बदर कर दिया है। अनावेदक को आदेश तामिल होने के बाद 24 घण्टे के अंदर झाबुआ जिले की राजस्व सीमा व समीपवर्ती जिले आलीराजपुर, रतलाम, धार एवं बडवानी की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चला जाये और उक्त लिखित अवधि में कलेक्टर न्यायालय की लिखित अनुमति के उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेश न करे। उक्त अनावेदक को शराब बेचना, शराब का परिवहन, मारपीट, गालीगलोच करना इत्यादि अवैधानिक कृत्यों में लिप्त होने की वजह से जिलाबदर किया गया है।

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