‘‘नोटा‘‘ विकल्प के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देष
नीमच, 7 नवम्बर 2013./ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकाससिंह नरवाल ने अध्यक्ष स्वीप प्लाॅन कमेटी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीमच तथा सभी रिटर्निंग अधिकारियों को विधानसभा निर्वाचन 2013 में उपयोग आने वाली इलेक्ट्रानिक वोटिंग मषीनों में शामिल छव्ज्। (उपरोक्त में से कोई नहीं) विकल्प का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देष दिये है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पी.आर. कतरोलिया ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेष के पालन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2013 से सभी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मषीनों में उपरोक्त में से कोई नहीं(छव्ज्।) का विकल्प शामिल किया गया है। मतदाता मतदान के समय इस विकल्प का उपयोग कर सकते है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतपत्र में पहली बार इस्तेमाल किए जा रहे उपर्युक्त में से कोई नहीं छव्ज्। के लिए डिजाइन तय कर दिया गया हैं। आयोग द्वारा अनुमोदित छव्ज्। का चित्रण एक गोल किनारों वाला आयताकार है, जिसकी पृष्ठभूमि काली होगी। इसमें अंग्रेजी के केपिटल अक्षर में छव्ज्। लिखा होगा। विधानसभा निर्वाचन के मामले में चूंकि मत पत्र गुलाबी रंग का होता है इसलिए नोटा शब्द को गुलाबी रंग में केपिटल अक्षर में लिखा जायेगा। छव्ज्। का चित्रण अंतिम पैनल में उपर्युक्त में से कोई नहीं के बाद किया जायेगा अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं छव्ज्। का चित्रण सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक समान होगा।
निर्वाचन व्यय लेखा निगरानी हेतु नौ समितियां गठित, सुश्री निषा डामर नोडल अधिकारी नियुक्त
नीमच, 7 नवम्बर 2013./ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकाससिंह नरवाल द्वारा जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के व्यय लेखा निगरानी के लिए 9 समितियां गठित की गई है। सभी समितियों के निगरानी हेतु संयुक्त कलेक्टर सुश्री निषा डामर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर द्वारा फ्लाइंग स्काड, स्टेटिक सर्वेलैंस टीम, वीडियो सर्वेलैंस टीम, वीडियो विविंग टीम, सहायक खर्च निगरानी आब्जर्वर टीम, अकाउण्ट टीम, लीकर माॅनीटरिंग टीम, एमसीएमसी टीम एवं निर्वाचन व्यय निगरानी प्रकोष्ठ गठित किया गया है। सभी समितियों को उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय पर निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार सतत् नजर रखने के लिए कहा गया है।
शांति समिति की बैठक 12 को
नीमच, 7 नवम्बर 2013./ आगामी मोहर्रम पर्व के दृष्टिगत जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 12 नवम्बर को सायं 4.00 बजे कलेक्टर श्री विकाससिंह नरवाल की अध्यक्षता में आयोजित होगी। कलेक्टर ने जिला शांति समिति के सभी शासकीय एवं अषासकीय सदस्यों से उक्त बैठक में उपस्थिति सुनिष्चित करने का आग्रह किया है।
आकस्मिक जाॅच कार्यवाही की प्रतिदिन रिपोर्ट दें-श्री नरवाल
एसएसटी एंव फॅ्लाईगं स्काड का प्रशिक्षण सम्पन्न
नीमच, 7 नवम्बर 2013, विधानसभा निर्वाचन-2013 के तहत नियुक्त सभी दस थानास्तरीय स्टैटिक निगरानी दल तथा सभी फ्लाईगं स्काड सूचना मिलते ही आकस्मिक जाॅच कार्यवाही करें जाॅच कार्यवाही की वीडियो ग्राफी करवाएं और प्रतिदिन की गई कार्यवाही की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी ,पुलिस अधीक्षक को अनिवार्य रूप से दें। यह निर्देश कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकाससिंह नरवाल ने बुधवार को कलेक्ट्र्ेट सभाकक्ष में अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए गठित दलों में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक में दिए गए । बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री रूडोल्फ अल्वारिस, अपर कलेक्टर श्री पी. आर.कतरौलिया, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी. एस. रण्दा,संयुक्त कलेक्टर सुश्री निशा डामोर, एंव जिला जनसम्पर्क अधिकारी श्री जगदीश मालवीय भी उपस्थित थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री रूडोल्फ अल्वारिस ने कहा कि फ्लाईंग स्काड सभी प्रकार के निर्वाचन खर्च की निगरानी करेगी, और अवैध रूप से किए जा रहे खर्च की रोकथाम के लिए नाकाबंदी कर जाॅच कार्यवाही करेगी। जाॅच में जप्ती व अन्य कार्यवाही मजिस्ट्र्ेट के समक्ष की जाएगी। जाॅच कार्यवाही के दौरान पूरी पारदर्शिता बरती जाए, और इसके लिए वीडियो ग्राफी अवश्य करवाई जाए। इस वीडियों ग्राफी की सी.डी. लेखा टीम, जिला निर्वाचन कार्यालय को भी दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति 300 रूपये जमा कर सी.डी की काॅपी प्राप्त कर सकेगा। इस प्रशिक्षण में मास्टर्स ट्र्ेनर्स डाॅ0 राजेश पाटीदार ने कहा कि अभ्यर्थियों या उसके अभिकर्ता द्वारा किए गए निर्वाचन व्यय का पृथक एंव सही लेखा संधारित करना अनिवार्य है। लेखा संधारण की विफलता निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आएगा। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आएगा। निर्धारित समय सीमा, परिणामों की घोषणा से 30 दिवस की अवधि के मध्य प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने व्यय लेखा की सत्य प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसमें विफल होने पर आयोग अभ्यर्थी को आयोग्य घोषित कर सकेगा। मास्टर्स टेनर्स डाॅ0 पाटीदार ने निर्वाचन अवधि में लागू कानूनी प्रावधानों, पार्टी द्वारा निर्वाचन व्यय, स्टार प्रचारक, संयुक्त मंच एंव प्रचार ,निर्वाचन व्यय के प्रकार, निर्वाचन खर्च निगरानी तंत्र, राजनैतिक दलों के साथ बैठक, निर्वाचन खर्च निगरानी के उद्देश्य ,खर्च आंकलन हेतु दरों की अधिसूचना, खर्च निगरानी प्रकोष्ठ के दायत्वि सहित विभिन्न बिन्दुओं पर पावर प्रजन्टेशन के माध्यम से विस्तार से प्रशिक्षण दिया ।
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