इनकम टैक्स विभाग ने पैन (स्थायी खाता संख्या) के लिए आधार कार्ड को पहचान पत्र और पते के सुबूत के तौर पर स्वीकारने का फैसला किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। सीबीडीटी ने कहा है कि 12 अंकों वाला आधार नंबर भी अब पैन बनवाने में स्वीकारा जाएगा।
विशेष पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने अब तक 51 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जारी किए हैं। इससे पहले पैन कार्ड बनवाने के लिए वोटर आइ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, सरकार और पीएसयू द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र स्वीकार किए जाते थे। पते के सुबूत के तौर पर लोगों को बिजली बिल, टेलीफोन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन का बिल, गैस कनेक्शन बुक या पीएनजी कनेक्शन बिल, बैंक अकाउंट बुक और पासपोर्ट देने पड़ते थे। हाल ही में रिजर्व बैंक ने बैंक अकाउंट खोलने में आधार कार्ड को केवाईसी (नो योर कस्टमर) के तहत वैध सुबूत करार दिया था।
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