पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ घोर राष्ट्रद्रोह के मामले में सुनवाई को चुनौती देने वाली अपील को गुरुवार को खारिज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने पंजाब बार काउंसिल के सदस्य रियाज हनीफ राही की ओर से दाखिल याचिका को खारिज किया।
राही ने दलील दी थी कि मुशर्रफ के खिलाफ सुनवाई के लिए विशेष अदालत के गठन संबंधी अधिसूचना को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान और कानून के मुताबिक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे का फैसला सरकार ने किया है और खुद आरोपी ने भी विशेष अदालत के कदम पर आपत्ति नहीं जताई है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें