अहमदाबाद की एक अदालत गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफ़री की विधवा ज़किया जाफ़री की याचिका पर फ़ैसला 26 दिसंबर को सुनाएगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष जाँच टीम (एसआईटी) ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देते हुए क्लोज़र रिपोर्ट सौंपी थी.
ज़किया जाफ़री ने इसे अदालत में चुनौती दी थी. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बीजे गणत्र की अदालत में पाँच महीने तक दोनों पक्षों के बीच चली बहस के बाद अदालत ने 28 अक्टूबर को इस मामले पर फ़ैसला दो दिसंबर तक के लिए टाल दिया था.
आठ फरवरी 2012 को एसआईटी ने क्लोज़र रिपोर्ट सौंपी थी जिसके ख़िलाफ़ ज़किया जाफ़री ने इस साल 15 अप्रैल में याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट ख़ारिज करने और मोदी और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल करने की मांग की थी. एसआईटी के वकील आरएस जमुआर ने अपनी दलील में क्लोज़र रिपोर्ट का बचाव और ज़किया जाफ़री की याचिका को ख़ारिज किए जाने की मांग करते हुए कहा था कि जाँच के दौरान ज़किया जाफ़री के आरोपों के पक्ष में कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य सबूत नहीं मिला. इस नरसंहार की जाँच एसआईटी अलग से कर ही रही थी लेकिन ज़किया जाफ़री ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि इस हत्याकांड के लिए मोदी सहित 62 लोगों के ख़िलाफ़ नामजद रिपोर्ट दर्ज की जाए और उनकी भूमिका की जाँच की जाए.
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