जिला मुख्यालय के 7 स्थान साइलेंस जोन घोषित
होशंगाबाद/19,दिसम्बर,2013/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राहुल जैन ने जिला मुख्यालय स्थित सात स्थानो को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया है। तदाशय के आदेश 18 दिसम्बर 2013 को जारी कर दिए गये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। जारी आदेश अनुसार साइलेंस जोन क्षेत्र जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, आयुक्त कार्यालय परिसर, कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर, जिला चिकित्सालय परिसर, नर्मदा महाविद्यालय परिसर, तहसील कार्यालय परिसर तथा गृह विज्ञान महाविद्यालय परिसर की 100 मीटर की परिधि में पूर्ण दिवस अर्थात 24 घंटे लागू रहेगा। साइलेंस जोन घोषित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगण किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल, लाउडस्पीकर, साउण्ड बाक्स आदि शामिल हैं का उपयोग नही करेगा। यदि कोई व्यक्ति/व्यक्तिगण ऐसा करते पाया जाता है तो वह म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 (1) (2) एवं 16 के अंतर्गत दंडनीय होगा। जिला दंडाधिकारी श्री राहुल जैन द्वारा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तदाशय के आदेश जारी किये गये हैं।
उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण का पदभार श्रीमती सुचिता तिर्की बेक ने ग्रहण किया
होशंगाबाद/19,दिसम्बर,2013/ श्रीमती सुचिता तिर्की बेक ने उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण होशंगाबाद के पद का कार्यभार 16 दिसम्बर 2013 को ग्रहण कर लिया है।
पंचायत सचिव निलंबित
होशंगाबाद/19,दिसम्बर,13/ जनपद पंचायत पिपरिया की ग्राम पंचायत मुहारीकला की पंचायत सचिव श्रीमती गीता जावरिया द्वारा पदीय दायित्वों में रूचि न लेने एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कृष्ण गोपाल तिवारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत पिपरिया रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में ग्राम पंचायत मुहारीकला का कार्य ग्राम पंचायत तरौनकलां के सचिव राजेन्द्र सिंह द्वारा संपादित किया जाएगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें