बडा दिन मना, वरिष्ठजनों का किया सम्मान
झाबुआ--ेकैथोलिक डायोसिस आॅफ झाबुआ द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 25 दिसंबर की शाम स्थानीय कैथोलिक चर्च कैम्पस ( हिन्दी माध्यम) में क्रिसमस पर्व एवं नववर्ष के उपलक्ष्य में मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर झाबुआ विधायक शांतिलाल बिलवाल, पूर्व विधायक जेवियर मेडा, भाजपा उपाध्यक्ष शैलेष दुबे, नपाध्यक्ष धनसिंह बारिया, भंडार अध्यक्ष विजय नायर, जनपद अध्यक्ष शंकरसिंह भूरिया, प्रषासन की और से प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित डिप्टी कलेक्टर सुमेरसिंह मुझाल्दा, सामाजिक कार्यकर्ता ओम शर्मा, बैंक प्रबंधक मालपानी, विद्युत वितरण कंपनी के ईई अमित सक्सेना, पत्रकार दिलीप वर्मा, अभिभाषक जगदीष चंद्र नीमा विषेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरूआत डायोसिस के चांसलर फादर पीटर खराडी द्वारा प्रभु यीषु मसीह की पूजा कर की, पश्चात कार्यक्रम में विषेष रूप से उपस्थित मेहमानों का डायोसिस द्वारा स्वागत किया गया। समारोह में विभिन्न वर्ग के लोंगो ने उपस्थित होकर एकता एवं सदभावना बनाये रखने पर जोर दिया। इस अवसर पर विधायक बिलवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि झाबुआ में सभी धर्मो को मानने वाले प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते है क्रिसमस के त्यौहार पर सर्वधर्म सदभाव की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। पूर्व विधायक मेडा ने कहा कि प्रभु यीषु का जीवन प्राणी मात्र की सेवा का संदेष देता है हम आपासी भाईचारे को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प ले। डिप्टी कलेक्टर मुझाल्दा ने कहा कि क्रिसमस के त्यौहार पर सभी धर्मावलंबी एक साथ मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करें। अभिभाषक नीमा ने कहा कि यीषु के जन्मोत्सव पर हमें समाज को शक्तिषाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। फादर लारेन्स ने बडे दिन का पर्व समाज में भाईचारे को मजबूत बनाने का संदेष देता है साथ ही उन्हें प्रभु यीषु के जीवन पर विस्तार से प्रकाष डाला। कार्यक्रम को नपाध्यक्ष बारिया, शैलेष दुबे ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान कैरोल गीत की भी प्रस्तुति दी गई।
केक काटकर दी बधाई-
कार्यक्रम के दौरान विधायक बिलवाल ने अपने साथियों की उपस्थिति में केक काटकर उपस्थित सभी को पर्व की बधाई एवं शुभकामना दी। पष्चात कार्यक्रम में उपस्थितजन को केक का वितरण किया। कार्यक्रम में डायोसिस के पीआरओ स्टीफन वीटी, सेक्रेटरी फादर थोमस पीए, फादर पीटर रेबोले, फादर पीटर कटारा, सिस्टर सहित बडी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रीटा गणावा ने तथा आभार फादर जार्ज ने माना।
अट्ठम तप के तपस्वियों का मोहनखेड़ा प्रस्थान
- तपस्वियों के धारणे का हुआ कार्यक्रम
झाबुआ--श्रीमद् विजय जयंतसेन सूरीश्वरजी मसा के पावन सानिध्य में प्रथम बार मोहनखेड़ा तीर्थ स्थित जयंत सेन म्यूजियम पर श्री पाश्र्वनाथ जन्म एवं दीक्षा कल्याणक के शुभ अवसर पर 1100 से अधिक आराधकों द्वारा सामूहिक अट्ठम तप (तीन उपवास) का आयोजन गुरूवार से आरंभ हो चुका है। इस आयोजन में भाग लेने हेतु झाबुआ श्री संघ के 25 से अधिक तपस्वियों ने मोहनखेड़ा तीर्थ के लिए प्रस्थान किया। इससे पूर्व अट्ठम तप के सभी तपस्वियों को धारणे का आयोजन झाबुआ श्री संघ एवं परिषद् परिवार द्वारा किया गया। जिसमें सभी तपस्वियों ने भाग लिया। आचार्य श्री जयंत सेन सूरीश्वरजी मसा की आज्ञानुवर्ती साध्वीश्री सूर्योदया श्रीजी मसा आदि ठाणा के सानिध्य में बावन जिनालय एवं श्री गौड़ी पाश्र्वनाथ मंदिर पर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर बावन जिनालय में शुक्रवार को प्रातः साढ़े 6 बजे श्री भक्ताम्बर स्त्रोत एवं गुरूगुण इक्कीसा, 7 बजे प्रभुजी की चंदन केशर पूजन, साढ़े 7 बजे श्री पाश्र्वनाथ पंच कल्याणक पूजन श्री आदिनाथ राजेंद्र संगीत मंडल द्वारा पढ़ाई जाएगी। साढ़े 10 बजे श्री पाश्र्वनाथ भगवान की आरती की जाएगी।
ठेकेदार, बिल्डर बगैर व्यापारिक लायसेंस के गौण खनिज का विक्रय नहीं कर सकेंगे
बुरहानपुर (26 दिसम्बर, 2013) - मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में आंषिक संषोधन मध्यप्रदेष शासन खनिज साधन विभाग द्वारा किया गया है, जिसका प्रकाषन मध्यप्रदेश राजपत्र में भाग 04 में 6 अप्रेल 2012 को अधिसूचित किया गया है। उक्त नियमों में खनिज उत्पाद को पुनः परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार रासायनिक परिवर्तन के बगैर खनिजों से तैयार उत्पाद को परिभाषा से मुक्त किया गया है। शासकीय एवं गैरषासकीय बिल्डर के द्वारा गौण खनिज के उपयोग हेतु खनिज व्यापारिक लायसेंस लेना अनिवार्य रहेगा। निर्माण कार्य में उपयोग किये गये खनिजों का हिसाब जिला खनि कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार एवं बिल्डर बिना व्यापारिक लायसेंस के गौण खनिज का विक्रय करने पर नियम 18 के तहत् दण्ड का भागीदार होगा। कोयला एवं मैग्निज तथा रेत खनिज का भण्डारण इन खनिज की खदानों से 50 किलोमीटर की परिधि में नहीं किया जा सकेगा, परन्तु स्वयं के उद्योग में मैग्निज एवं कोयाला खनिज के उपयोग पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। रेत खनिज के मामले में रेत की खदानों से 04 किलोमीटर की परिधि में रेत खदानों के ठेकेदारों को ठेका स्वीकृत अवधि में भण्डारण हेतु लायसेंस दिया जा सकेगा। निर्माण कार्य के ठेकेदारों, बिल्डरों को भी निर्माण कार्य में उपयोग हेतु भण्डारण लायसेंस दिये जायेंगे। खनिज के परिवहन में संलग्न वाहनों को भण्डारण नियमों के तहत् जिला खनिज कार्यालय से पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। पंजीयन हेतु विभाग के समक्ष अथवा वाहन मालिक विभाग की ई-खनिज साफ्टवेयर से आॅनलाईन आवेदन भी प्रस्तुत कर सकेंगे। भण्डारण नियमों के विरूद्ध कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी दिये गये है। नियम 18 में संषोधन के तहत सजा का प्रावधान एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष किया गया है तथा जुर्माने की राषि 5 हजार रूपये से लेकर 50 हजार रूपये तक की गई है। नियमों में समझोता हेतु अर्थदण्ड राषि का बीस गुना तथा बाजार मूल्य का दस गुना किया गया है। उक्त नियमों की विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा प्रभारी से कार्यालयीन दिवस में एवं वेबसाईड www.govtpressmp.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।
समाधान आॅनलाईन कार्यक्रम सात को
बुरहानपुर (26 दिसम्बर, 2013) - मुख्यमंत्री श्री षिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में समाधन आॅनलाईन कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 को सायं 4.00 बजे आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर नीरज दुबे ने सभी जिला अधिकारियों को विभागीय जानकारी के साथ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एन.आई.सी. कक्ष में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देष दिये है।
आषा कार्यकर्ताओं को उच्च षिक्षा हेतु प्रोत्साहन
बुरहानपुर (26 दिसम्बर, 2013) - भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली व्दारा आषाओं के उज्जवल भविष्य के लिये उच्च षिक्षा प्रोत्साहन के लिये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एन.आई.ओ.एस.) के माध्यम से कक्षा दसवीं एवं बारहवी की परीक्षा देने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। जिसकी अधिक जानकारी देते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि इस कार्य हेतु इच्छूक आषाओं की सूची तैयार की जायेगी। इसके पश्चात जिले व्दारा जिला स्तर पर एम.पी.आॅन लाईन के कियोस्क के माध्यम से फीस जमाकर आवेदन फार्म आॅन लाइन जमा किया जायेंगे। फार्म की फिस एन.आर.एच.एम.फण्ड से दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त आषा से परीक्षा संबंधी कोई भी खर्चा नहीं लिया जावेगा। सारी व्यवस्थाएँ निःषुल्क रहेगी। बिरोदा की आषा कार्यकर्ता श्रीमति रंजना देवस्कर ने बताया की आषाओं की पढाई का खर्चा षासन व्दारा वहन करने की सभी आषा कार्यकर्ताओ ने प्रषंसा की है। इस पहल से जो आषा कार्यकर्ता कम पढ़ी लिखी है और बी.पी.एल. की श्रेणी मे आती है, वे जरूर इसका लाभ उठायेगी। साथ ही दसवीं की परीक्षा पास कर ए.एन.एम. बनने की परीक्षा भी दे सकेगी। एन.आर.एच.एम. कार्यालय मे आषा कार्यकर्ताओ का कार्य देखने वाली जिला कम्यूनिटी मोबीलाईजर श्रीमति संजू गारडे ने बताया कि यह योजन वित्तिय वर्ष 2014-15 यानि अप्रेल 2014 से प्रारंभ हो जायेगी। जिसमंे आषाआंे को उच्च षिक्षा हेतु प्रेरित किया जावेगा।
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