युवा मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील
नीमच, 20 दिसम्बर 2013. जिले के ऐसे सभी युवा जो 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं अथवा 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ऐसे युवा मतदाताओं से अपने निकटतम मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकास सिंह नरवाल ने की है। श्री नरवाल ने कहा है कि इसके लिए निकटतम मतदान केन्द्र पर तैनात बूथ लेबल अधिकारी, तहसील कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम जुडवाने के इच्छुक व्यक्ति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर आॅनलाईन आवेदन मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कर सकते है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 16 दिसम्बर को किया जा चुका है तथा 16 दिसम्बर से सभी मतदान केन्द्रों पर बूथ लेबल अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियां ली जा रही है, जो 31 दिसम्बर 2013 तक ली जायेंगी। दिनांक 22 से 29 दिसम्बर तक फोटो निर्वाचक नामावली को ग्रामसभा स्थानीय निकाय आदि में नामों के सत्यापन के लिये पढ़कर सुनाया जायेगा। आगामी 25 दिसम्बर को विशेष अभियान चलाकर राजनैतिक दल के बूथ लेवल एजेंट से दावे और आपŸिायां ली जायेगी । कलेक्टर श्री नरवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले हर पात्र मतदाता को अब प्लास्टिक के रंगीन फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र जारी किए जायेंगे। पात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए पहचान का प्रमाण उपलब्ध कराना होगा अर्थात मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित प्रारूप में दिए जाने वाले आवेदन के साथ पते का प्रमाण भी संलग्न करना होगा। कलेक्टर श्री नरवाल ने जिले के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे यह देख लें कि उनका नाम संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है अथवा नहीं।
जिला अधिकारियों की बैठक आज
नीमच, 20 दिसम्बर 2013. कलेक्टर श्री विकास सिंह नरवाल की अध्यक्षता में जिला अधिकरियों की बैठक शनिवार 21 नवम्बर को दोपहर 12.00 बजे आयोजित की गई है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित इस बैठक में सभी विभागों के जिला अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देष दिये गये है।
मुख्यमंत्री खेत सडक योजना अंतर्गत, गांव से खेतों तक जाने के लिए सड़के बनेंगी
नीमच 20 दिसम्बर, 2013. मुख्य मंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान ने मुख्यमंत्री खेत सडक योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। योजना क्रियान्वयन संबंधी दिषा-निर्देष जारी कर दिया गया है। कलेक्टर श्री विकास सिंह नरवाल ने बताया कि योजनांतर्गत सुदूर ग्रामीण अंचल¨ं तक सम्पर्क सुविधाअ¨ं के विकास के उद्देश्य से अब मनरेगा कन्वर्जेंस से ग्रामीण मजरे-ट¨ल¨ं के साथ खेत-खलिहान¨ं तक सुगम आवागमन के लिये सुदूर ग्राम सम्पर्क एवं खेत-सड़क उप य¨जना शुरू की जा रही है। इस उप य¨जना में बनने वाली बारहमासी सड़क¨ं का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क य¨जना के लिये निर्धारित मापदण्ड¨ं के अनुसार ही ह¨गा। प्रत्येक कार्य के लिये स्थानीय परिस्थितिय¨ं के अनुसार पुल-पुलिया निर्माण सहित प्राक्कलन बनेंगे अ©र नियमानुसार मंजूरी दी जायेगी। खेत-सड़क य¨जना में बनायी जाने वाली सड़क¨ं का संधारण कम से कम 2 वर्ष तक अनिवार्य रूप से किया जायेगा। इस उप य¨जना के किसी भी कार्य के लिये भू-अर्जन नहीं किया जायेगा। ग्राम-पंचायत में प्रस्तावित खेत-सड़क¨ं का चिन्हांकन ग्राम र¨जगार सहायक, पंचायत सचिव, सरपंच एवं उप यंत्री द्वारा ग्रामवासिय¨ं के साथ इस मार्ग पर चलकर (वाक थ्रू सर्वे द्वारा) किया जायेगा। इससे किसानों को उनके खेतों तक जाने एवं उनकी फसल को मंडी तक लाने ले जाने में सुविधा होगी। इसके तहत बनायी जाने वाली खेत-सड़क के चिन्हांकन के समय यह ध्यान रखा जायेगा कि चिन्हित सड़क प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क य¨जना, मुख्य मंत्री ग्राम-सड़क य¨जना अथवा ल¨क निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं ह¨। इन य¨जनाअ¨ं में पूर्व में निर्मित सड़क¨ं की स्थिति यदि खराब ह¨ तब भी उन्हें इस उप य¨जना के तहत पुनर्निर्मित नहीं किया जायेगा। इस उद्देश्य से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से निर्धारित प्रपत्र में सत्यापन प्राप्त किया जायेगा। प्रत्येक निर्माण कार्य के तकनीकी प्राक्कलन, निर्धारित तकनीकी अनुदेश¨ं अ©र स्थानीय परिस्थितिय¨ं के अनुसार बनेंगे। खेत-सड़क उप य¨जना के प्राक्कलन द¨ भाग में बनाये जायेंगे। प्रथम भाग पुल-पुलिया सहित सड़क निर्माण का ह¨गा अ©र दूसरा भाग निर्माण पूरा ह¨ने के बाद द¨ वर्ष तक सड़क संधारण के लिये ह¨गा। प्राक्कलन के साथ तकनीकी प्रतिवेदन भी भेजना ह¨गा। इस प्रतिवेदन में खेत-सड़क उप य¨जना से लाभान्वित ह¨ने वाले ग्राम, मजरे-ट¨ले अ©र उनकी जनसंख्या क¨ दर्शाया जायेगा। इसके साथ ही खेत-सड़क सम्पर्क ज¨ड़े जाने पर लाभान्वित ह¨ने वाले कृषक समूह की संख्या तथा कृषि भूमि (हेक्टेयर में) अ©र संभावित कृषि उत्पादन की मात्रा, जिसका परिवहन खेत से घर तक या कृषि उपज मण्डी अथवा अन्य विक्रय केन्द्र तक ह¨ना है, उसका विवरण ह¨गा। सड़क बनने से परिवहन में ह¨ने वाले समय की बचत क¨ भी प्रतिवेदन में दर्शाया जायेगा। इन सभी कायर्¨ं का सम्पादन ग्राम-पंचायत के माध्यम से किया जायेगा। ग्राम-पंचायत के स्वीकृत लेबर बजट की राशि का अधिकतम 25 फीसदी भाग ही एक वित्तीय वर्ष में ग्रेवल सड़क¨ं के निर्माण पर व्यय किया जा सकेगा। खेत-सड़क य¨जना में विभिन्न य¨जनाअ¨ं से कन्वर्जेंस के विकल्प भी रहेंगे। इनमें पंच-परमेश्वर, बीआरजीएफ आईएपी, परफार्मेंस ग्रान्ट, जिन जिल¨ं में बीआरजीएफ लागू नहीं है, अध¨संरचना सुधार कायर्¨ं हेतु उपलब्ध राशि, सांसद विधायक क्षेत्र विकास निधि, जन-सहय¨ग की राशि के साथ ही अन्य उपलब्ध संसाधन अथवा य¨जना मद की राशि से कन्वर्जेंस किया जा सकेगा। इस उप य¨जना के अंतर्गत प्रशासकीय तथा सक्षम स्वीकृति जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्राक्कलन अनुसार मनरेगा एवं कन्वर्जेंस अंतर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।
आयोग मंषानुसार स्वीप प्लान की कार्यवाही सुनिष्चित की जाय
नीमच, 20 दिसम्बर 2013. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विषेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2014 कार्यक्रम के तहत 13 दिसम्बर 2013 से 25 दिसम्बर 2013 तक मतदाताओं के दावे तथा अपत्तियां प्राप्त किया जाना है। जिले के पात्र मतदाताओं की जागरूकता हेतु स्वीप योजनांतर्गत कार्यवाही आयोग के मंषानुसार सुनिष्चित करने के निर्देष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकास सिंह नरवाल द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिये गये है। कलेक्टर द्वारा स्पीप योजनांतर्गत पोलिंग बूथ स्तर पर कितने पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है की सूची तैयार करवाने के निर्देष दिये गये है। शतप्रतिषत पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए सभी स्वीप पार्टनर्स विभागों को समन्वय स्थापित करने हेतु कहा गया है। इसके तहत मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु बूथ स्तर पर स्वीप कमेटी गठित है, जिसमें स्वीप पार्टनर्स विभागों के अलावा राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए भी शामिल है। स्वीप कमेटियों को मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिष्चित करने के निर्देष दिये गये है। इसके तहत बीएलओ को उनके क्षेत्र में लक्ष्य अनुसार शेष बचे पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देष दिये गये है। विद्यालय तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माध्यम से शेष बचे पात्र मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु शपथ पत्र भरवाने के निर्देष दिये गये है। स्वीप के तहत अच्छा कार्य करने वाले विद्यार्थियों को विभाग स्तर पर पर प्रोत्साहित करने, जिला स्तरीय, तहसील पोलिंग बूथ स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देष दिये गये है। बीएलओ सुपरवाईजर की समीक्षा बैठक सुविधायुक्त स्थानों पर आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जाय। समीक्षा रिपोर्ट उप जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अध्यक्ष एवं जिला स्तरीय स्वीप कमेटी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाय।
समाधान आॅनलाईन कार्यक्रम सात को
नीमच, 20 दिसम्बर 2013. मुख्यमंत्री श्री षिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में समाधन आॅनलाईन कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 को सायं 4.00 बजे आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री विकास सिंह नरवाल ने सभी जिला अधिकारियों को विभागीय जानकारी के साथ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एन.आई.सी. कक्ष में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देष दिये है।
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