मतदाता सूची पुनरीक्षण में राजनैतिक दल का सहयोग आवश्यक
पन्ना 16 दिसंबर 13/मतदाता सूची पुनरीक्षण में शत-प्रतिशत पात्र मतदाताओं का नाम जोडा जा सके इस संबंध में कलेक्टर एम.सी. गुप्ता के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में राजनैतिक दलों से सहयोग प्राप्त करने के लिए जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे ने बताया कि जिले के विभिन्न केन्द्रों में लिंगानुपात 800 से कम है वही प्रदेश का औसत 9.7 है। जिन मतदान केन्द्रों में महिला मतदाताओं का अनुपात कम है उन मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची में महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से घर-घर जाकर सर्वे करने के उपरांत प्रत्येक पात्र महिला से फार्म नम्बर-6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम जुडवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा शप-प्रतिशत पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोडने के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह कार्य 31 दिसंबर तक अनवरत रूप से जारी रहेगा। जिन लोगों की उम्र एक जनवरी 2014 को 18 वर्ष पूर्ण होने जा रही है उन सभी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोडे जाना है। श्री बालिम्बे ने बैठक में उपस्थित राजनैतिक दल के पदाधिकारियों से इस कार्य में सहयोग प्रदान करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि जिन मतदान केन्द्रों में लिंगानुपात में अंतर है उन केन्द्रों में पात्र महिलाओं की पहचान कर नाम जुडवाएं। पुनरीक्षण अवधि में मतदान केन्द्रोें पर कार्य कर रहे बीएलओ के कार्यो पर सतत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जाएगी। बीएलओ को किसी प्रकार की कठिनाई होने पर उसका निराकरण भी किया जाएगा। इसी दौरान अपात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। बीएलओ एवं निरीक्षण अधिकारी की गई कार्यवाही की जानकारी प्रतिदिन जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजेंगे। मतदाता सूचियों के सफल पुनरीक्षण के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो पुनरीक्षण कार्य पर सतत निगरानी रखेगी।
निर्वाचन कार्यालय में होगी प्रतिनियुक्ति
पन्ना 16 दिसंबर 13/अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर बालिम्बे द्वारा बताया गया कि निर्वाचन कार्य के लिए विभिन्न अस्थाई पदों की पूर्ति विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति से की जाएगी। इन पदों में सहायक गे्रड-एक, लेखापाल-एक, डाटा इन्ट्री आपरेटर-एक जिला कार्यालय में तथा सहायक गे्रड-3 के दो पद तथा भृत्य के तीन पद रिटर्निंग आफीसर कार्यालय के लिए शामिल किए गए हैं। इन अस्थाई पदों पर प्रतिनियुक्ति के इच्छुक पात्र कर्मचारियों का नाम अभिमत के साथ कार्यालय प्रमुख जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्ताव भेज सकते हैं। निर्वाचन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव शीघ्र भेजे जाएं।
उच्च शिक्षा के लिए ऋण कैम्प 28 दिसंबर को
पन्ना 16 दिसंबर 13/प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए शासन द्वारा उदारतापूर्वक ऋण दिया जा रहा है। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा पन्ना में संचालित अग्रणी बैंक कार्यालय में 28 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिक्षा ऋण कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में अग्रणी बैंक प्रबंधक अरविन्द गुप्ता ने बताया कि शिविर में शिक्षा ऋण के प्रकरण तैयार कर उनकी स्वीकृति दी जाएगी। सभी पात्र इच्छुक विद्यार्थियों से अनुरोध किया है कि वे जिले के अंदर किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से देश-विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शिक्षा ऋण ले सकते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र सादा कागज में आवेदन करें। आवेदन पत्र के साथ प्रवेश लेने वाले कोर्स तथा संस्थान का नाम, प्रतियोगी परीक्षा की अंकसूची, आवंटित काॅलेज अथवा संस्था द्वारा दी गई रेंक विवरण देना आवश्यक है। कोर्स के दौरान लगने वाली पूरी फीस, हास्टल की फीस, परीक्षा फीस, लाइबे्ररी फीस, पुस्तकों, उपकरण तथा यूनिफार्म फीस एवं विदेश में पढाई करने के लिए यात्रा व्यय भी शिक्षा ऋण का भाग है। देश के अन्दर उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रूपये तथा विदेश में शिक्षा के लिए 30 लाख रूपये तक ऋण दिया जाएगा। इसमें 4 लाख तक के ऋण पर कोई भी मार्जिन मानी अथवा प्रतिभूति नही लगेगी। शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी अपने केवायसी दस्तावेज, फोटो पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा पते के प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी बैंक शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं। बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी के पास आयकर का पेन नम्बर होना आवश्यक है। बिना पेन नम्बर के भी आवेदन पत्र शाखा द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। किन्तु ऋण की कार्यवाही पूरी होने तक पेन कार्ड बनवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण 21 दिसंबर से
पन्ना 16 दिसंबर 13/ग्रामीण विकास विभाग तथा भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत युवाओं को मोबाईल रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग का प्रशिक्षण 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होटल हेमराज पैलेस में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय है। प्रशिक्षण में शामिल युवाओं को आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के युवक प्रशिक्षण का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास निर्धारित की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से अधिकतम 2 उम्मीदवार ही प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं।
हत्या के आरोपीगणों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा
पन्ना- मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना श्री के.के. त्रिपाठी ने मृतक महेन्द्र तनय बेटा लाल लोध निवासी बिहरासर की हत्या के आरोपी लाल विलोचन तनय शम्भू लोधी उम्र-35 वर्ष को भा.द.वि. धारा-302 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये आजीवन कारावास एवं 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से तथा आरोपीगण नत्थू तनय शम्भू लोधी उम्र-42 वर्ष, जयराम तनय शम्भू उम्र-38 वर्ष, प्रेमलाल तनय नत्थू लोध उम्र-25 वर्ष, पन्ना लाल तनय शम्भू उम्र-27 वर्ष को भा.द.वि. धारा-302/34 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये आजीवन कारावास एवं 5000/- 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त एक-एक वर्ष के कारावास से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने अभियोजन के अनुसार बताया कि दिनांक 09.08.2012 को करीब 12.00 बजे दिन में मृतक महेन्द्र लोधी को आरोपी लाल विलोचन ने लाठी से मारपीट की और दौड़ा-दौड़ा कर ग्राम बिहरासर, पाठाहार थाना गुनौर में मारपीट लाठी से की तथा आरोपी नत्थू तनय शम्भू लोधी उम्र-42 वर्ष, जयराम तनय शम्भू उम्र-38 वर्ष, प्रेमलाल तनय नत्थू लोध उम्र-25 वर्ष, पन्ना लाल तनय शम्भू उम्र-27 वर्ष द्वारा सामान्य आषय से आरोपी लालविलोचन का सहयोग किया गया। मृतक को घायल अवस्था में उसके नातेदार कटनी लेकर जा रहे थे, रास्ते में शाहनगर कटनी के मध्य मृतक की मृत्यु हो गई। जिसकी रिपोर्ट थाना पवई में की गई इसके पश्चात् अपराध की कायमी अपराध थाना गुनौर के क्षेत्र का होने से अपराध का पंजीयन अपराध क्रमांक 95/12 दिनांक 10.08.12 को थाना गुनौर किया गया। सम्पूर्ण समग्र विवेचना उपरान्त मान्नीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। मान्नीय सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथन और अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित मानते हुये जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के0के0त्रिपाठी ने मृतक महेन्द्र तनय बेटा लाल निवासी बिहरासर की हत्या के आरोपी लाल विलोचन तनय शम्भू लोधी उम्र-35 वर्ष को भा.द.वि. धारा-302 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये आजीवन कारावास एवं 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से तथा आरोपीगण नत्थू तनय शम्भू लोधी उम्र-42 वर्ष, जयराम तनय शम्भू उम्र-38 वर्ष, प्रेमलाल तनय नत्थू लोध उम्र-25 वर्ष, पन्ना लाल तनय शम्भू उम्र-27 वर्ष को भा.द.वि. धारा-302/34 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये आजीवन कारावास एवं 5000/- 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त एक-एक वर्ष के कारावास से दण्डित किये जाने का आदेष दिया गया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने पैरवी की।
हत्या के आरोपीगणों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा
पन्ना- मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना श्री के.के. त्रिपाठी ने मृतक महेन्द्र तनय बेटा लाल लोध निवासी बिहरासर की हत्या के आरोपी लाल विलोचन तनय शम्भू लोधी उम्र-35 वर्ष को भा.द.वि. धारा-302 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये आजीवन कारावास एवं 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से तथा आरोपीगण नत्थू तनय शम्भू लोधी उम्र-42 वर्ष, जयराम तनय शम्भू उम्र-38 वर्ष, प्रेमलाल तनय नत्थू लोध उम्र-25 वर्ष, पन्ना लाल तनय शम्भू उम्र-27 वर्ष को भा.द.वि. धारा-302/34 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये आजीवन कारावास एवं 5000/- 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त एक-एक वर्ष के कारावास से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने अभियोजन के अनुसार बताया कि दिनांक 09.08.2012 को करीब 12.00 बजे दिन में मृतक महेन्द्र लोधी को आरोपी लाल विलोचन ने लाठी से मारपीट की और दौड़ा-दौड़ा कर ग्राम बिहरासर, पाठाहार थाना गुनौर में मारपीट लाठी से की तथा आरोपी नत्थू तनय शम्भू लोधी उम्र-42 वर्ष, जयराम तनय शम्भू उम्र-38 वर्ष, प्रेमलाल तनय नत्थू लोध उम्र-25 वर्ष, पन्ना लाल तनय शम्भू उम्र-27 वर्ष द्वारा सामान्य आषय से आरोपी लालविलोचन का सहयोग किया गया। मृतक को घायल अवस्था में उसके नातेदार कटनी लेकर जा रहे थे, रास्ते में शाहनगर कटनी के मध्य मृतक की मृत्यु हो गई। जिसकी रिपोर्ट थाना पवई में की गई इसके पश्चात् अपराध की कायमी अपराध थाना गुनौर के क्षेत्र का होने से अपराध का पंजीयन अपराध क्रमांक 95/12 दिनांक 10.08.12 को थाना गुनौर किया गया। सम्पूर्ण समग्र विवेचना उपरान्त मान्नीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। मान्नीय सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथन और अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित मानते हुये जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के0के0त्रिपाठी ने मृतक महेन्द्र तनय बेटा लाल निवासी बिहरासर की हत्या के आरोपी लाल विलोचन तनय शम्भू लोधी उम्र-35 वर्ष को भा.द.वि. धारा-302 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये आजीवन कारावास एवं 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से तथा आरोपीगण नत्थू तनय शम्भू लोधी उम्र-42 वर्ष, जयराम तनय शम्भू उम्र-38 वर्ष, प्रेमलाल तनय नत्थू लोध उम्र-25 वर्ष, पन्ना लाल तनय शम्भू उम्र-27 वर्ष को भा.द.वि. धारा-302/34 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये आजीवन कारावास एवं 5000/- 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त एक-एक वर्ष के कारावास से दण्डित किये जाने का आदेष दिया गया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने पैरवी की।
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