हौसलों से तय होती सफलता की उड़ान, निःशक्तता और गरीबी को मात दे रहा कुलदीप
पन्ना 20 दिसंबर 13/सफलता प्राप्त करने के लिए साधनों की नही हौंसलों की जरूरत होती है। जिसमें लगन और हिम्मत है वह बडी से बडी चुनौती का सामना करके सफलता प्राप्त कर लेता है। कुछ ऐसा ही कारनामा पन्ना में जगात चैकी निवासी कुलदीप चैरहा ने कर दिखाया है। असाध्य बीमारी से पीडि़त होने तथा दोनों पैरों से लाचार होने के बावजूद कुलदीप कम्प्यूटर साईंस में इंजीनियरिंग की पढाई कर रहा हैं पालीटेक्निक डिप्लोमा में 79 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उन्हें शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग काॅलेज सागर में प्रवेश मिला है। पन्ना निवासी कुलदीप के पिता पन्नालाल चैरहा शिक्षा मिशन में वाहन चालक के पद पर पदस्थ हैं। उनकी माता ममता चैरहा गृहणी हैं। उन्होंने बताया कि कुलदीप 8 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से सामान्य था। पढाई में बचपन से ही वह होशियार था। लिस्यु आनन्द विद्यालय में उसने कक्षा एक से लेकर 10वीं तक की पढाई की। जब वह 8 वर्ष का था तब उसे पहले हांथ और उसके बाद पैर में दर्द की शिकायत हुई। उसका साइकिल चलाना लगभग पूरी तरह से बन्द हो गया। स्थानीय डाॅक्टरों से उसका उपचार कराया गया लेकिन उससे अधिक लाभ नही हुआ। जिले की तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती दिपाली रस्तोगी ने कुलदीप के उपचार में बडी मदद की। उन्होंने नाकपुर, मुम्बई, इन्दौर तथा दिल्ली में नामी-गिरामी अस्पतालों मंें कुलदीप के उपचार की व्यवस्था कराई। बडे अस्पतालों में कई तरह के परीक्षणों के बाद पता चला की उसे इनक्लोजिंग स्पान्डलाइटिस नामक असाध्य रोग है। उसे लगातार असहनीय दर्द होता है। वह केवल कुर्सी पर बैठ सकता है, उसे चलने तथा नित्यक्रिया से निवृत्त होने में बडी कठिनाई होती है। बहुत प्रयास करने के कुलदीप दो-चार कदम चल पाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वह हौंसलों के साथ सागर में अकेले रहकर इंजीनियरिंग की पढाई कर रहा है। वहां उसे साथ पढने वाले कुछ मित्रों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कुलदीप के पिता पन्नालाल ने बताया कि उसे बैठने में कठिनाई होती है। उसने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा लेटकर दी थी। इस परीक्षा में भी उसे 4 विषयों में विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त हुई। उसने पालीटेक्निक काॅलेज पन्ना से डिप्लोमा प्राप्त किया। वर्तमान में वह इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष की पढाई कर रहा है। विषम परिस्थितियों तथा कई कठिनाईयों के बावजूद उसके मन में इंजीनियरिंग की पढाई पूरी करने की उत्कट अभिलाषा है। अपने कम वेतन से भी पन्नालाल किसी तरह गुजर करते हुए बेटे कुलदीप को इंजीनियर बनाने का सपना पूरा कर रहे हैं। कुलदीप उस युवा पीढी के लिए पे्ररणा स्त्रोत बन सकता है जो तमाम सुविधाओं, स्वस्थ्य शरीर के बावजूद बाईक, मोबाईल, फिल्म तथा क्रिकेट की दिवानगी में शिक्षा केरियर को दांव पर लगाए हुए है। शारीरिक कठिनाईयों और असहनीय पीडा के बावजूद कुलदीप ने अपनी हिम्मत और बुलंद हौंसलों के दम पर लगातार सफलताएं प्राप्त की हैं। उन्होंने गरीबी और शारीरिक कठिनाई को मात देते हुए नई राह बनाई है।
समाधान आॅनलाईन 7 जनवरी को
पन्ना 20 दिसंबर 13/विधान सभा चुनाव के कारण समाधान आॅनलाईन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने के बाद प्रथम समाधान आॅनलाईन कार्यक्रम 7 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में शुरू होगा। इसमें टेली कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम में आमजनता से प्राप्त आवेदन पत्रों की मौके पर सुनवाई करके उसका निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर एम.सी. गुप्ता ने सभी कार्यालय प्रमुखों को विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी के साथ निर्धारित समय में बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
उत्कृष्टता पुरस्कार चयन के लिए समिति गठित
पन्ना 20 दिसंबर 13/आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास तथा आश्रमों के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार योजना लागू की गई है। इसके तहत श्रेष्ठ व्यवस्थाओं वाले छात्रावासों तथा आश्रमों को पुरस्कृत किया जाएगा। जिले के सभी आश्रमों तथा छात्रावासों के निरीक्षण एवं उनके मूल्यांकन के लिए विकासखण्डवार समिति गठित की गई है। इस संबंध में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण साबित खान ने बताया कि विकासखण्ड पन्ना के लिए गठित समिति का अध्यक्ष प्राचार्य आर.पी.उ.मा.वि. क्रमांक-2 को बनाया गया है। समिति में सदस्य के रूप में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को शामिल किया गया है। विकासखण्ड अजयगढ की समिति का अध्यक्ष प्राचार्य उ.मा.वि. अजयगढ को बनाया गया है। इसमें भी सदस्य के रूप में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा मंडल संयोजक शाहनगर को शामिल किया गया है। इसी प्रकार विकासखण्ड गुनौर की समिति का अध्यक्ष प्राचार्य उत्कृष्ट उ.मा.वि. गुनौर को बनाया गया है। समिति में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा मंडल संयोजक शाहनगर को सदस्य बनाया गया है। पवई विकासखण्ड के लिए गठित समिति का अध्यक्ष प्राचार्य उत्कृष्ट उ.मा.वि. पवई को बनाया गया है। इसमें विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा क्षेत्र संयोजक पन्ना को सदस्य बनाया गया है। विकासखण्ड शाहनगर की समिति का अध्यक्ष प्राचार्य उत्कृष्ट उ.मा.वि. शाहनगर को बनाया गया है। इसमें विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा क्षेत्र संयोजक पन्ना को सदस्य बनाया गया है। सभी समितियों को अपने विकासखण्ड के सभी छात्रावास एवं आश्रमों का निरीक्षण करके निर्धारित प्रपत्र में 5 जनवरी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दि गए हैं। समितियां अपने-अपने विकासखण्ड में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थानों के लिए छात्रावासों एवं आश्रमों का भी नामांकन करेंगी। पूरी निष्पक्षता के साथ छात्रावासों तथा आश्रमों का नाम चयनित करें। पुरस्कार के लिए छात्रावास तथा आश्रम की अनुशंसा करते समय शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुरस्कारों के लिए अंतिम रूप से निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया जाएगा।
कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना द्वारा गेहूँ का प्रदर्शन
पन्ना 20 दिसंबर 13/कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना को रवी 2013-14 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत गेहूँ अनुसंधान निदेशालय, करनाल (हरियाणा) से 25 एकड गेहूँ का अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन उन्नत किस्म (राज-4238) के प्रसार हेतु प्राप्त हुआ है। प्रदर्शन के अन्तर्गत देर से बुवाई हेतु सिंचित अवस्था के लिये अनुसंशित नयी किस्म राज-4238 का वितरण किया गया। अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन कृषकों के खेतों पर डाॅ. बी. एस. किरार कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन में डाॅ. रीतेश जायसवाल पौध रोग विशेषज्ञ सम्पादित कर रहे है। जिले के विभिन्न विकासखण्डों से चुने गए 25 कृषकों को गेहूँ की उन्नत खेती तकनीकी जानकारी के साथ बीज वितरण किया गया। इस संबंध में डाॅ. किरार ने बताया कि कृषकों को सन्तुलित उर्वरक के उपयोग की सलाह दी गयी है। इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु यूरिया 195 किलो ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट 375 किग्रा. और म्यूरेट आॅफ पोटाश 69 किग्रा. प्रति हेक्टेयर उर्वरक का प्रयोग किसान करें । गेहूँ की बुवाई के समय यूरिया का एक तिहाई भाग और सिंगल सुपर फास्फेट एवं म्यूरेट आॅफ पोटाश की पूरी मात्रा अन्तिम जुताई के समय प्रयोग करें । जिन खेतों मे दीमक की समस्या हो उनमें क्लोरपायरीफाॅस (1.5 प्रतिशत) दवा 10 किग्रा. प्रति एकड या फोरेट 10जी 4-5 किग्रा. प्रति एकड बुवाई के समय खेत में डाल दें। किसान भाई अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए समय-समय पर कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों से फसल के संबंध में सलाह अवश्य प्राप्त करें।
जिले में हैं 65 पंजीकृत चिकित्सक
पन्ना 20 दिसंबर 13/मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रोगोपचार स्थापना अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 के तहत जिले में 65 पंजीकृत निजी चिकित्सक उपचार सुविधा प्रदान कर रहे है। इस सम्बंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ0 एल.के. तिवारी ने बताया कि पंजीकृत चिकित्सकों की विकास खण्डवार सूची कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित कर दी गई है। इनके अतिरिक्त यदि कोई चिकित्सक बिना पंजीयन के उपचार सूविधा प्रदान कर रहा हैं तो वह 7 दिवस के अन्दर आवश्यक अभिलेख के साथ अपना पंजीयन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से कराए। बिना पंजीयन के उपचार करने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को उनके क्षेत्र के पंजीकृत डाक्टरों पर सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं।
धान खरीदी की नियमित निगरानी करें-श्री बालिम्बे
पन्ना 20 दिसंबर 13/जिलेभर में 27 खरीदी केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर बोनस के साथ धान की खरीद पंजीकृत किसानों से की जा रही है। अपर कलेक्टर चन्द्रशेखर बालिम्बे ने सभी एसडीएम तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों को धान खरीदी की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खरीदी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करें। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किसानों से धान की खरीद कराएं। किसानों को उनके बैंक खाते के माध्यम से तत्काल भुगतान कराना सुनिश्चित करें। धान की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रत्येक विकासखण्ड में समिति गठित की गई है। इसके सदस्य खरीदी केन्द्रों मंे जाकर धान के नमूने लेकर उसकी नियमित जांच करें। खरीदी केन्द्रों मंे केवल पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीद करें। केन्द्रों मंे अवैध रूप से धान की खरीद करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। सभी एसडीएम खरीदी केन्द्रों के निरीक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
गेंहू खरीदी का प्रशिक्षण 26 दिसंबर को
पन्ना 20 दिसंबर 13/जिलेभर में 41 केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद की जाएगी। इसके लिए किसानों का पंजीयन 3 जनवरी से 3 फरवरी तक किया जाएगा। इसी अवधि में पंजीकृत किसानों के द्वारा बोए गए गेंहू के क्षेत्रफल में भी संशोधन किया जाएगा। खरीदी केन्द्रों में तैनात आपरेटर तथा समिति प्रबंधकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण 26 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पन्ना के सभागार में आयोजित किया जा रहा है। इसमें जिला सूचना विज्ञान अधिकारी प्रदीप अहिरवार किसानों के पंजीयन के संबंध में तकनीकी प्रशिक्षण देंगे। जिला खाद्य अधिकारी स्वाति जैन ने सभी समिति प्रबंधकों तथा कम्प्यूटर आपरेटरों को प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
जिले में अब तक 100140 क्विंटल धान की खरीदी
पन्ना 20 दिसंबर 13/जिलेभर में 27 खरीदी केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद 25 अक्टूबर से की जा रही है। यह खरीद सहकारी समितियों के माध्यम से की जा रही है। किसानों से सामान्य धान 1310 रूपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए का धान 1345 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। इसके साथ-साथ किसानों को राज्य सरकार द्वारा घोषित 150 रूपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा है। धान की खरीद 25 जनवरी 2014 तक की जाएगी। अब तक जिलेभर में 2527 किसानों से 100140.30 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों के बैंक खातोें के माध्यम से इसका भुगतान किया जा रहा है। अब तक किसानों को 14 करोड 62 लाख 4 हजार 838 रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी स्वाती जैन ने बताया कि खरीदी केन्द्र पहाडीखेडा में 2254.80 क्विंटल, बृजपुर में 4798.80 क्विंटल, जनकपुर में 4952 क्विंटल, देवेन्द्रनगर में 6348 क्विंटल, बिरवाही में 2977 क्विंटल, रैगढ में 2628 क्विंटल, अमानगंज में 3598.40 क्विंटल, सलेहा 4609.20 क्विंटल, पवई में 1191.20 क्विंटल, करही में 2669.60 क्विंटल, सिमरिया में 1232 क्विंटल तथा रैयासांटा में 2124.80 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है। सहकारी समिति शाहनगर में 6140.20 क्विंटल, बोरी में 4274.40 क्विंटल, रैपुरा में 13168.40 क्विंटल, बघवारकला 4417.60 क्विंटल, बगरोड में 2745.10 क्विंटल, अजयगढ में 1312.40 क्विंटल, देवेन्द्रनगर जवाहर विपणन समिति में 7412 क्विंटल, गुनौर में 4990 क्विंटल, अजयगढ विपणन में 3448 क्विंटल, ककरहटी में 4882.80 क्विंटल, मोहन्द्रा में 2951.80 क्विंटल, बिसानी में 1896.80 क्विंटल, बिरसिंहपुर में 1899.80 क्विंटल, फतेहपुर मडवा 884.80 क्विंटल तथा मलघन में 342 क्विंटल धान की खरीद हुई है। खरीदे गए धान का नियमित रूप से उठाव करके भण्डारण किया जा रहा है। खरीदे गए धान में से 77124 क्विंटल धान का भण्डारण कर दिया गया है।
सनसनीखेज मृतक महेन्द्र अवस्थी मर्डर केष के हत्यारों कोे आजीवन सश्रम कारावास की सजा
पन्ना- मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना श्री के.के. त्रिपाठी ने मृतक महेन्द्र अवस्थी तनय रामभगत अवस्थी उम्र-25वर्ष निवासी ककरहाई की हत्या के आरोपी भईया राजा उर्फ केषव प्रताप सिंह तनय राम प्रताप उम्र-20 वर्ष निवासी खिरवा को दोषसिद्ध मानते हुये धारा-302 भा.द.वि. के अन्तर्गत दोषी मानते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा-25/27 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा 500/-रूपये जुर्माना, जुर्माना न चुकाये जाने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, आरोपी तेजसिंह तनय कमल निवासी नयापुरा, धारा-302/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत दोषी मानते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा-25/27 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत एक वर्ष की सजा तथा 500/-रूपये जुर्माना, जुर्माना न चुकाये जाने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, रज्जन उर्फ विष्णु प्रताप सिंह तनय राम प्रताप उम्र-25 वर्ष निवासी खिरवा को धारा 302/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये आजीवन सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास दण्डित किये जाने का आदेष दिया गया।
जिला लोक अभियोजक श्री किशोर श्रीवास्तव अभियोजन के अनुसार बताया कि दिनांक 03.10.2012 को ग्राम ककरहाई में आरोपी तेजसिंह तनय कमल निवासी नयापुरा, रज्जन उर्फ विष्णु प्रताप सिंह तनय राम प्रताप उम्र-25 वर्ष निवासी खिरवा, भईया राजा उर्फ केषव प्रताप सिंह तनय राम प्रताप उम्र-20 वर्ष निवासी खिरवा एवं मनुराजा द्वारा बागवान वाले खेत में मृतक महेन्द्र को बुलाया और मृतक को पुरानी बुराई के चलते कट्टों से फायर कर गोली मार दी जिससे मृतक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये अपराध की कायमी थाना अमानगंज के अपराध क्रमांक 205/12 में दिनांक 03.10.2012 को धारा 302/34 भा0द0वि0, 25/27 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत की गई तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर विवेचना उपरान्त चालान मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से मान्नीय न्यायालय के समक्ष साक्षी बसंत, गिरधारी, रामरूप, राजेन्द्र, उजागर लाल, जयप्रकाष, वंषीधर, कन्हैया लाल, ओमप्रकाष, श्रीमती त्रिवेणी, रामकुमार, धर्मेन्द्र अवस्थी, महेन्द्र, भरोसी, डाॅ0 आर0बी0 चैधरी, बलराम, गोपाल सिंह राजपूत, देवेन्द्र कुमार (विवेचक), अरविन्द कुमार के कथन कराये गये। साक्षियों के कथन एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज तथा घटना के प्रयुक्त हथियारों की प्रस्तुति को देखते हुये तथा लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होकर अभियोजन का प्रकरण युक्ति युक्त संदेह से परे मानते हुये मान्नीय सत्र न्यायाधीश श्री के0के0त्रिपाठी ने आरोपीगण भईया राजा उर्फ केषव प्रताप सिंह तनय राम प्रताप उम्र-20 वर्ष निवासी खिरवा को दोषसिद्ध मानते हुये धारा-302 भा.द.वि. के अन्तर्गत दोषी मानते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा-25/27 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा 500/-रूपये जुर्माना, जुर्माना न चुकाये जाने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, आरोपी तेजसिंह तनय कमल निवासी नयापुरा, धारा-302/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत दोषी मानते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा-25/27 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत एक वर्ष की सजा तथा 500/-रूपये जुर्माना, जुर्माना न चुकाये जाने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, रज्जन उर्फ विष्णु प्रताप सिंह तनय राम प्रताप उम्र-25 वर्ष निवासी खिरवा को धारा 302/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये आजीवन सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास दण्डित किये जाने का आदेष दिया गया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने पैरवी की।
सनसनीखेज मृतक महेन्द्र अवस्थी मर्डर केष के हत्यारों कोे आजीवन सश्रम कारावास की सजा
पन्ना- मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना श्री के.के. त्रिपाठी ने मृतक महेन्द्र अवस्थी तनय रामभगत अवस्थी उम्र-25वर्ष निवासी ककरहाई की हत्या के आरोपी भईया राजा उर्फ केषव प्रताप सिंह तनय राम प्रताप उम्र-20 वर्ष निवासी खिरवा को दोषसिद्ध मानते हुये धारा-302 भा.द.वि. के अन्तर्गत दोषी मानते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा-25/27 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा 500/-रूपये जुर्माना, जुर्माना न चुकाये जाने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, आरोपी तेजसिंह तनय कमल निवासी नयापुरा, धारा-302/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत दोषी मानते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा-25/27 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत एक वर्ष की सजा तथा 500/-रूपये जुर्माना, जुर्माना न चुकाये जाने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, रज्जन उर्फ विष्णु प्रताप सिंह तनय राम प्रताप उम्र-25 वर्ष निवासी खिरवा को धारा 302/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये आजीवन सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास दण्डित किये जाने का आदेष दिया गया।
जिला लोक अभियोजक श्री किशोर श्रीवास्तव अभियोजन के अनुसार बताया कि दिनांक 03.10.2012 को ग्राम ककरहाई में आरोपी तेजसिंह तनय कमल निवासी नयापुरा, रज्जन उर्फ विष्णु प्रताप सिंह तनय राम प्रताप उम्र-25 वर्ष निवासी खिरवा, भईया राजा उर्फ केषव प्रताप सिंह तनय राम प्रताप उम्र-20 वर्ष निवासी खिरवा एवं मनुराजा द्वारा बागवान वाले खेत में मृतक महेन्द्र को बुलाया और मृतक को पुरानी बुराई के चलते कट्टों से फायर कर गोली मार दी जिससे मृतक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये अपराध की कायमी थाना अमानगंज के अपराध क्रमांक 205/12 में दिनांक 03.10.2012 को धारा 302/34 भा0द0वि0, 25/27 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत की गई तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर विवेचना उपरान्त चालान मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से मान्नीय न्यायालय के समक्ष साक्षी बसंत, गिरधारी, रामरूप, राजेन्द्र, उजागर लाल, जयप्रकाष, वंषीधर, कन्हैया लाल, ओमप्रकाष, श्रीमती त्रिवेणी, रामकुमार, धर्मेन्द्र अवस्थी, महेन्द्र, भरोसी, डाॅ0 आर0बी0 चैधरी, बलराम, गोपाल सिंह राजपूत, देवेन्द्र कुमार (विवेचक), अरविन्द कुमार के कथन कराये गये। साक्षियों के कथन एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज तथा घटना के प्रयुक्त हथियारों की प्रस्तुति को देखते हुये तथा लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होकर अभियोजन का प्रकरण युक्ति युक्त संदेह से परे मानते हुये मान्नीय सत्र न्यायाधीश श्री के0के0त्रिपाठी ने आरोपीगण भईया राजा उर्फ केषव प्रताप सिंह तनय राम प्रताप उम्र-20 वर्ष निवासी खिरवा को दोषसिद्ध मानते हुये धारा-302 भा.द.वि. के अन्तर्गत दोषी मानते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा-25/27 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा 500/-रूपये जुर्माना, जुर्माना न चुकाये जाने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, आरोपी तेजसिंह तनय कमल निवासी नयापुरा, धारा-302/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत दोषी मानते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा-25/27 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत एक वर्ष की सजा तथा 500/-रूपये जुर्माना, जुर्माना न चुकाये जाने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, रज्जन उर्फ विष्णु प्रताप सिंह तनय राम प्रताप उम्र-25 वर्ष निवासी खिरवा को धारा 302/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये आजीवन सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न चुकाये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास दण्डित किये जाने का आदेष दिया गया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने पैरवी की।
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