आम आदमी पार्टी के धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 6 हफ्ते में नोटिस का जवाब देने को कहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने धरने पर बैठ कर कानून का उल्लंघन किया।
सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि क्या संवैधानिक पद पर रहते हुए धरने पर बैठ कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून का उल्लंघन किया और इसके लिए वह सजा के हकदार हैं?
वहीं केजरीवाल के धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि जब धारा 144 लगी हुई थी, तब उसका उल्लंघन कैसे हुआ और इसे रोकने के लिए पुलिस ने क्या किया? केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरों पर कार्रवाई की मांग करते हुए धरना दिया था। दो पुलिसवालों को छुट्टी पर भेजे जाने के आश्वासान के बाद मंगलवार शाम उन्होंने धरना खत्म किया। उनके धरने पर बैठने को लेकर काफी आलोचना हुई।
आम आदमी पार्टी दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग को लेकर भी दबाव में है। भाजपा इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस भी भारती के इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि, 'आप' ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है।
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