दिल्ली की बार काउंसिल ने सोमवार को दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को नोटिस जारी कर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के न्यायाधीश द्वारा सोमनाथ को "सबूतों के साथ छेड़छाड़" करने के आरोपी ठहराए जाने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा। सीबीआई की एक अदालत ने अगस्त, 2013 में सोमनाथ द्वारा लड़े रहे एक मुकदमे में सोमनाथ के व्यवहार को न सिर्फ आपत्तिजनक एवं अनैतिक पाया था, बल्कि उन पर सबूत के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया था।
भ्रष्टाचार के इस मामले में वकील सोमनाथ ने अभियोजन पक्ष के एक गवाह से मुकदमे के संबंध में फोन पर चर्चा की थी, तथा अदालत के समक्ष अपने बातचीत की रिकॉर्डिग को दस्तावेज के रूप में पेश किया था। कानूनन बचाव पक्ष के वकील को किसी भी तरह अभियोजन पक्ष के गवाह से संपर्क करने की इजाजत नहीं होती।
बार काउंसिल के सचिव मुरारी तिवारी ने आईएएनएस को बताया, "सीबीआई के विशेष न्यायाधीश द्वारा सोमनाथ भारती के खिलाफ की गई टिप्पणी, जिसमें उन्होंने सोमनाथ के व्यवहार को आपत्तिजनक, अनैतिक एवं सबूतों के साथ छेड़छाड़ वाला बताया था, पर हमने स्वत: संज्ञान लिया है।" बार काउंसिल के सचिव ने आगे कहा, "हम चाहते हैं कि सोमनाथ इस मुद्दे पर काउंसिल के समक्ष अपना पक्ष रखें।"
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