उच्चतम न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी में नर्सरी में दाखिला प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की याचिका पर इस मुद्दे पर 31 जनवरी को सुनवाई करने पर सहमति जताई।
प्रबंधन कोटा खत्म करने के लिए उपराज्यपाल की अधिसूचना पर आपत्ति जताने के लिए निजी स्कूलों पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति एचएल दत्तू के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही फैसला लिया गया होगा। पीठ ने कहा कि उप राज्यपाल न सिर्फ उच्च कोटि के विद्वान हैं, एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं।
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