रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 31 मार्च 2005 से पहले छपे सभी नोटों को वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा है कि 31 मार्च 2014 तक आरबीआई सभी पुराने नोटों का सर्कुलेशन बंद कर देगी। एक अप्रैल 2014 से लोग पुराने नोट बदलवाने के लिए बैंकों के पास जा सकेंगे। बैंक ये सुविधा अपने खाताधारकों समेत सभी लोगों के लिए प्रदान करेगा।
बैंक ने आगे कहा कि इसका मतलब यह नहीं हुआ कि 2005 से पहले वाले नोटों मान्य नहीं होगी। बैंक के मुताबिक, 01 जुलाई 2014 के बाद अगर किसी के पास 2005 से पहले वाले यानी बिना साल वाले 100 और 500 के 10 से ज्यादा नोट होंगे और बैंक में उस व्यक्ति का बैंक में खाता नहीं है तो, उसे बैंक को अपना पहचान पत्र और आवास का प्रमाण भी दिखाना होगा तभी नोट बदले जाए सकेंगे।
लोगों से सहयोग की अपील: बैंक ने एडवाइजरी में यह कहा है कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग सहजता से इस बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग करें। स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2005 से पहले जारी हुए नोट लीगल टेंडर (विधिक निविदा) बने रहेंगे।
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