यौन शोषण के आरोपों में घिरे तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को अदालत से राहत नहीं मिली है। जेल में बंद तेजपाल ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने तेजपाल की जमानत याचिका की सुनवाई को 4 मार्च तक के लिए टाल दी है।
इससे पहले तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। चार्जशीट में नए आपराधिक कानून (संशोधन) एक्ट 2013 के तहत तेजपाल को बलात्कार का आरोपी बनाया गया है। तेजपाल पर यौन उत्पीड़न और महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया गया है। चार्जशीट में गोवा पुलिस ने कहा है कि रिकॉर्ड पर इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि शिकायत के बाद तेजपाल ने गिरफ्तारी से भागने की कोशिश की थी।
जज अनुजा प्रभु देसाई के सामने दाखिल की गई करीब 2800 पन्नों की चार्जशीट में तेजपाल पर जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, वो हैं-
धारा 354 A- यौन उत्पीड़न, यौन इच्छा से छूना, अनुचित संबंध बनाने की मांग, अश्लील बातचीत
धारा 376- बलात्कार
धारा 376(2) K- अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बलात्कार करना
धारा 341- गलत आचरण
धारा 342- गलत तरीके से बंधक बनाना
गोवा पुलिस का कहना है कि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि तेजपाल ने लड़की से यौन शोषण की बात कबूली थी। अगर तेजपाल पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें सात साल तक की सजा हो सकती है।
गौरतलब है कि तेजपाल पर उनके साथ काम करने वाली एक महिला पत्रकार ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। महिला की शिकायत के मुताबिक नवंबर, 2013 में गोवा में आयोजित थिंकफेस्ट के दौरान तेजपाल ने होटल की लिफ्ट में उसका यौन शोषण किया था।
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