जपं अध्यक्ष पहुंचे सलाखों के पीछे
छतरपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत ने पुलिस वालों के साथ बदसलूकी कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में जनपद पंचायत अध्यक्ष सुबोध उर्फ मिंटू पटैरिया को जेल भेज दिया है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि प्रधान आरक्षक सतीश त्रिपाठी ने थाना महाराजपुर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह दिनांक 9 मई 2013 को थाना महाराजपुर द्वारा थाना परिसर के सामने एसपी के आदेश पर वाहन चैकिंग कर रहा था। उसी दौरान पुतरी निवासी राजबहादुर सिंह ठाकुर की मोटर साईकिल की चैकिंग की गई। गड़बड़ी पर राज बहादुर की मोटर साईकिल जब्त कर ली गई। करीब साढ़े आठ बजे रात्रि में सुबोध उर्फ मिंटू पटैरिया भरत चौरसिया, राजेश चौरसिया, राममिलन चौरसिया मौके पर आ गए और पुलिस से बदसलूखी कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। पुलिस द्वारा पांच लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 353, 186, 506 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया। तत्कालीन थाना प्रभारी केजी शुक्ला ने मामले के शेष आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। किंतु सुबोध पटैरिया के फरार होने से न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। थाना महाराजपुर द्वारा उक्त मामले में श्री पटैरिया को गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे के समक्ष पेश किया गया। जहां से छतरपुर जेल भेज दिया गया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें