जपं अध्यक्ष के अस्पताल में भर्ती होने से अदालत हुई सख्त अदालत ने सीएमएचओ को मेडीकल बोर्ड से जांच कराने के दिये निर्देश
छतरपुर। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत ने जनपद पंचायत अध्यक्ष सुबोध उर्फ मिंटू पटैरिया के जिला अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिलने पर अध्यक्ष सुबोध पटैरिया की बीमारी के कारणों को जानने के लिये मेडीकल बोर्ड से जांच कर प्रतिवेदन पेश करने के लिये सीएमएचओ को निर्देश दिये। साथ ही कलेक्टर और संयुक्त संचालक सागर को कार्यवाही के लिये पत्र भेजा।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया बीते रोज महाराजपुर पुलिस द्वारा पुलिस के साथ बदसलूकी के मामले में जनपद पंचायत अध्यक्ष सुबोध उर्फ मिंटू पटैरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत में पेश किया गया था जहां से सुबोध को जेल छतरपुर भेज दिया गया था। जमानत की अर्जी पेश करने पर दिनांक 18 फरवरी 14 सुनवाई के लिये नियत थी। श्री दुबे की अदालत में जमानत अर्जी की सुनवाई के समय जेल छतरपुर से अध्यक्ष सुबोध पटैरिया को जिला चिकित्सालय में भर्ती होने की जानकारी मिली तो एडीपीओ सुश्री नीतू जैन ने अदालत से निवेदन किया की सुबोध पटैरिया जब अदालत में पेश हुआ था उस समय वह पूर्णत: स्वस्थ्य था और बीमार होने के संबंध में पूर्व के इलाज संबंधी पर्चे पेश नहीं किये थे। जनपद पंचायत अध्यक्ष होने से प्रभावशील होने से व्यक्ति है और उसने अपने प्रभाव से बीमारी का वहाना बनाकर जेल से बचने के लिये जिला अस्पताल में भर्ती हुआ है। जिससे सुबोध के इलाज की जानकारी मगाई जाये।
श्री दुबे की अदालत ने उक्त परिस्थिति को देखते हुये सीएमएचओ जिला चिकित्सालय छतरपुर को निर्देश दिये है कि वह मेडीकल बोर्ड से जिसमें वे स्वयं बोर्ड के मेम्बर होंगे। सुबोध की बीमारी की जांच करें की किस बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और यह बीमारी कब से है इस बीमारी के संबंध में पूर्व में इलाज कराया गया या नहीं और जेल में रहते सुबोध का इलाज किया जाना संभव नहीं था इस संबंध का प्रतिवेदन 20 फरवरी 14 को अदालत में पेश करें। साथ ही अदालत ने कलेक्टर छतरपुर और संयुक्त संचालक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सागर को कार्यवाही के लिये भी लिखा है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें