अक्षम साबित हुई नगरपालिका, पनाह पाने के लिए भटक रहे वृद्धजन
झाबुआ---शासन की नीति चाहे जितनी भी कल्याणकारी हो और चाहे उसके लिए वह अपने राजपत्र में प्रकाशित भी कर दे एवं जिला प्रशासन उसके लिए उसके अधीनस्थ विभाागों को निर्देश भी दे दे, परन्तु ऐसे निर्देश झाबुआ नगरपालिका को दिए जाए तो निश्चित रूप से उन निर्देशों की धज्ज्यिां उड़ना स्वभाविक है। पिछले 10 वर्षों में इस नगरपालिका ने कई ऐसे जनहित, लोक कल्याण के कार्यक्रमों की अव्हेलना कर एक असंवेदनशील संस्था होने का परिचय दिया। चाहे वह रेन बसेरा योजना हो या चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना, चाहे विधवा पेंशन योजना हो, इन सभी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में नगरपालिका का सारा अमला फिसड्डी रहा है। जनचर्चा यह है कि आज इस नगरपालिका में केवल लेन-देन संबंधी कार्य ही हो रहे है, जो नागरिक नगरपालिका में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों का पेट भर देता है, उनका काम किसी भी स्तर से नगरपालिका के कर्मचारी करने से नहीं डरते है वहीं ईमानदार नागरिक को ईमानदारी के कार्य कराने में भी नगरपालिका के कई चक्कर खाने के बाद भी उनका सकारात्मक परिणाम नगरपालिका द्वारा प्राप्त नहीं होता है।
ताले लगे हुए थे
ऐसा ही वाकया पिछली 26 जनवरी से प्रारंभ हुआ। जिला प्रशासन की मुखिया लोकप्रिय एवं संवेदनशील कलेक्टर जयश्री कियावत ने नगरपालिका पर विश्वास करते हुए उन्हें मंगल भवन में वृद्धाश्रम प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही सामजिक न्याय विभाग द्वारा शासन को यह भी बता दिया गया कि शहर में जिले का पहला वृद्धा आश्रम प्रारंभ हो गया है, जबकि वस्तु स्थिति यह थी कि 2 फरवरी तक नगरपालिका द्वारा वृद्धा आश्रम के लिए आवंटित भवन मंगल भवन के ताले तक नहीं खोले गए थे।
नहीं है कोई उचित व्यवस्था
कुछ जागरूक नागरिकों एवं मीडिया द्वारा इस बात की आवाज उठाई गई, तब जाकर नपा के कानो में झू रेंगी तथा ताबड़तोड़ रेन बसेरा में मौजूद 5 पलंग वहां पर रखवा दिए। अन्य किसी तरह की कोई व्यवस्था करना नगरपालिका ने मुनासिब नहीं समझा। यहां तक की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी नगरपालिका द्वारा नहीं की गई। मात्र दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो ंके हवाले उक्त भवन को कर दिया जो किसी भी वृद्ध को किसी भी तरह का कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पा रहे थे।
केवल पलंग बिछा दिए
शासन के निर्देशानुसार वृद्धा आश्रम में वृद्धजनों को समस्त सुविधाएं उनके उम्र को देखते हुए उपलब्ध करवाना आवश्यक है, जिसमें दोनो समय भोजन, एक समय नाश्ता, दोपहर की चाय, शुद्ध साफ पेयजल, उनके मनोरंजन के लिए टीवी, साथ ही उनको टाईम पास करने के लिए कैरम, शतरंज जैसे छोटे-छोटे खेलों के उपकरण भी वहां पर रखना आवश्यक थे, परन्तु एक माह से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् नपा वृद्धजनों के लिए इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। केवल 4-5 पलंग बिछाकर अपने कार्य की इतिश्री कर ली गई है।
जनसुनवाई में दिया आवेदन
जैसे ही नगर के कुछ वृद्धजनों को पता चला कि उनके लिए शासन द्वारा जिला प्रशासन के निर्देश पर सामाजिक न्याय विभाग एवं नपा ने वृद्धा आश्रम प्रारंभ कर दिया, वे वहां पर रहने के लिए आवेदन देकर भटकते रहे। सामाजिक न्याय विभाग ने उन्हें नगरपालिका भेजा, तो नगरपालिका के किसी अधिकारी एवं कर्मचारी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। अंततः निराश होकर उन्होंने दो बार मंगलवार को जनसुनवाई में अपने आवेदन इस आशा के साथ दिए कि शायदा जिला कलेक्टर जयश्री कियावत वस्तु स्थिति से अवगत होकर कोई सकारात्मक पहले करे, परन्तु समाचार लिखे जाने तक इस तरह की कार्रवाई की जा रहीं है या नहीं की जा रहीं है, का पता नहीं चल सका और नगर के वृद्धजन ने जो वृद्धा आश्रम में रहने के लिए सपने संजोए हुए थे, वे यत्र तत्र अपने जीवन के अंतिम दिन बेहाली में गुजार रहे है, परन्तु इस नगरपालिका की निर्वाचित परिषद् के तथा कथित लोक सेवक एवं ह्रदयहीन अधिकारी कर्मचारी इन वृद्धों के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है, परन्तु शायद उन्हें यह अहसास नहीं है कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा, जब ये लोग भी वृद्ध होंगे और शायद तब ये ही अपने आशियाने के लिए दर-दर भटकेंगे, क्योकि प्रकृति का परम शास्वत नियम है जो जैसा करेगा, वैसे भरेगा।
प्रभारी मंत्री श्री आर्य आज देंगे उत्कृष्ट सडक की सौगात
झाबुआ---प्रदेष के श्रम पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री अंतरसिंह आर्य के कर कमलों से नगरपालिका द्वारा मुख्यमंत्री शहरी अद्योसंरचना अंतर्गत उत्कृष्ट सडक निर्माण कार्य का शुभारंभ प्रातः 10 बजे जेल चैराहे पर करेंगे। जिला भाजपा महामंत्री प्रवीण सुराना ने बताया कि इस महत्वकांक्षी सडक योजना के शुभारंभ अवसर पर अध्यक्षता विधायकद्वय शांतिलाल बिलवाल एवं सुश्री निर्मला भूरिया व विषिष्ट अतिथि जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेष दुबे रहेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष धनसिंह बारिया ने नगर को मिल रही सौगात के इस आयोजन में नगरवासियों को उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है
चेादह वर्षो से सफलता पूर्वक जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज, सुश्री भूरिया को दी बधाई
झाबुआ। राजनिती में फेर बदल होता ही रहता है किसी ने भी ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा समय तक अपने पद पर काबिज नही रहा। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षा सुश्री कलावती भूरिया महिला नेत्री होने के बावजुद भी पिछले 14 वर्षो से अपने पद पर काबिज है। अपने स्वभाव से मिलनसारी एवं हिग्राहियों के हितों के लिए लड झगड कर उन्हे उनका हक दिलाने के लिए हमेशा ही तत्पर रहती है। जिससे पूरे क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता है। आज सुश्री भूरिया के जिला पंचायत अध्यक्ष के पद रहने के 14 वर्ष पूर्ण होने पर बंटु अग्निहोत्री मि़त्र मंडल द्वारा बधाईयां दी गईं। मित्र मंडल के श्री अग्निहोत्री एवं रिंकु रूनवाल ने बताया कि जिले के इतिहास में पहली ऐसी महिला है जो 14 वर्षो से जिला पंचायत के पद पर है। इस अवसर पर मि.त्र मंडल द्वारा जीव दया के कार्य किए जाएंेगे। मित्र मंडल के गौरव सक्सेना, राकेश सोनावा, लोकु माली, हितेश कांठी, हेमचंद डामोर, विरेन्द्र कोठारी, सौरभ जैन एवं हेमेन्द्र सुरी युवा मंडल द्वारा बधाईयां दी गई।
व्यापम महाघोटाले की सी.बी.आई जांच एवं अन्य मांगों को लेकर 1 मार्च को कांग्रेस का प्रदेष व्यापी बंद
झाबुआ--- भारतीय जनता पार्टी के राज में व्यापम जैसे महाघोटाले के कारण इन दिनों मध्यप्रदेष को काफी बदनामी झेलनी पड रही है। व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा प्रदेष के लाखो विद्यार्थियांे एवं बेरोजगारों के साथ हुई धोखाधड़ी से प्रदेष के एक करोड़ से अधिक परिजनों का विष्वास टूटा है। इन परिवारों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पडा हैं। किसी के साथ मेडिकल प्रवेष के नाम पर धोखा हुआ है तो किसी को नौकरी की भर्ती की परीक्षा मे व्यापम द्वारा ठगा गया है। यह बडी शर्म और दुःख की बात है कि लाखो युवाओं से प्रवेष / प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन शुल्क तो लिए गए है जबकि परीक्षा के परिणाम पहले ही लाखो रूपये में बेचे जा चुके थे। देष के इतिहास में यह अपनी अनोखी एवं शर्मनाक घटना है। इन घोटालों को लेकर प्रदेष कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरूण यादव के आव्हान पर पूरे प्रदेष में 1 मार्च शनिवार को प्रदेष व्यापी बंद का आव्हान किया गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्षांतिलाल पडियार एवं प्रवक्ता हर्ष भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेष कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर प्रदेष के साथ-साथ झाबुआ जिले को भी पूरी तरह से बंद किया जाएगा। इस हेतु सभी ब्लाॅक स्तर पर भी पदाधिकारी को अवगत कर दिया गया है। प्रवक्ता हर्ष भट्ट ने बताया कि 28 फरवरी को संध्या 6 बजे से जिला एवं ब्लाक स्तर पर मषाल जुलूस का भी आयोजन रखा गया है। इस आयोजन को सफल बनाने हेतु सभी ब्लाक अध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारी को आवष्यक निर्देष दिए गए है। जिला कांग्रेस ने इस प्रदेष व्यापी बंद को सफल बनाने के लिए सभी नागरिकों से अपील की है।
महा शिवरात्री पर देवझिरी में जुटेगें हजारो शिवभक्त, मित्र मंडल द्वारा वितरित की जावेगी फरियाली खिचडी
झाबुआ---प्राचीन चमत्कारिक तीर्थ स्थल एवं संत सिंगाजी महाराज की तपोभूमि देवझिरी पर प्रतिवर्षानुसार इस बार भी भव्याति भव्य रूप से गुरूवार 27 फरवरी को पवित्रपर्व महाशिवरात्री पर आध्यात्मिकता के साथ पर्व को समारोह पूर्वक आयोजित किया जावेगा । परम्परागत रूप से इस बार भी बण्टू अग्निहोत्री मित्र मंडल एण्वं कलावती भूरिया मित्र मंडल द्वारा महा शिवरात्री पर देवझिरी में भगवान संकट मोचनमहादेव के दरबार में महा जलाभिषेक ,महारूद्र पाठ एवं पूजा अर्चना, महा मंगल आरती का आयोजन किया गया है । रिंकू रूनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मित्र मंडल की ओर से प्रातः 9 बजे से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुको सम्मानपूर्वक फरियाली साबुदाना खिचडी का वितरण सुश्री कलावती भूरिया एवं बण्टू अग्निहोत्री द्वारा किया जावेगा । देवझिरी में भव्यातिभव्य तरिके से महाशिवरात्री पर्व मे हजारों की संख्या में शिवभक्तों का जमावडा होगा तथा भगवान के दरबार मे मत्था टेक कर पूजा अर्चना करेगे । देवझिरी तीर्थ पर आयोजित होने वाले महाशिवरात्री महोत्सव में अधिक से अधिक श्रद्धालुजन सहभागी होसके इसके लिये व्यापक प्रचार-प्रसार के तहत नगर में 70 आटो रिक्शाओं ं पर फ्लेक्स बोर्ड लगाये गये है वही नगर मे पांच प्रमुख स्थानों पर बडे हार्डिग लगाये जाकर इस आयोजन मे शामील होकर धर्म लाभ लेने की अपील की गई है । बण्टू अग्निहेात्री मित्र मंडल के हेमचंद डामोर हितेश कांठी, रिंकू रूनवाल, सोरभ कोठारी, युसुफ बागवान, सत्यनारायणशर्मा, वरूण मकवाना, धुमा भाई राकेश सोनावा, गटाक महोदिया,लोकूमाली, ट्विंकल महोदिया, आदि ने जिले की धर्मप्राण जनता से देवझिरी पधार कर शिवरात्री महोत्सव में शामील होने की अपील की है ।
बहला फुसला कर किया लडकी का अपहरण
झाबूआ--फरियादिया ने बताया कि आरोपी देवु पिता कालू सिंगाड निवासी देवगड ने फरियादिया की लडकी अपने घर से किराना सामान लेने ग्राम खवासा गई थी जो आरोपी जबरन अपनी पत्नी बनाने के लिये मोसा. पर बैठाकर बहला-फुसलाकर भगाकर अपने साथ ले गया। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रमांक 104/14, धारा 363,366 भादवि व 3/4 ले.अ.बा.स. अधि. 2012 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
चोरी का 01 अपराध पंजीबद्ध
झाबूआ-- देवकुवर पति नंदलालजी पाटीदार उम्र 47 वर्ष निवासी झकनावदा ने बताया कि अज्ञात बदमाश फरियादी की दूकान का ताला तोडकर अंदर घुसकर आर्टिफिसियल सामान पायजेब चुडिया किराना सामान नगदी 15000/-रू0, कुल मश्रुका कीमती 25000/-रू0 का चुराकर ले गये। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अप0क्र0 49/14, धारा 457,380 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जनसुनवाई में 73 आवेदन प्राप्त
झाबुआ--- शासन के निर्देशानुसार प्रातः 11 बजे से 1.00 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में जनसमस्या सें संबधित 73 आवेदन प्राप्त हुवे। जनसुनवाई में आवेदन कलेक्टर श्रीमती जयश्री कियावत ने लिये। आवेदन निराकरण के लिये संबंधित विभागों को भेज दिये गये है। जनसुनवाई में प्रकाश बसोड एडव्हाकेट निवासी मालीसेरी भोजमार्ग झाबुआ ने अधिवक्ता पैनल में शामिल करने के लिए आवेदन दिया। धुमसिंह पटेल ग्राम काकडकुआ तहसील झाबुआ ने प्रा. विद्यालय काकडकुआ को मा.वि.काकडकुआ में स्थानतरिंत करने के लिए आवेदन दिया। धूमसिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय जहाॅ लग रहा है वहाॅ पेयजल की व्यवस्था नहीं है एवं भवन काफी जर्जर है। इसलिए प्राथमिक विद्यालय की कक्षाएॅ भी माध्यमिक स्कूल भवन में लगेगी तो बच्चों को अच्छी व्यवस्थाएॅ मिल सकेगी। ए.पी.इंडिया बायोटेक लिमिटेड मेघनगर में कार्यरत दैनिक मजदूरो ने प्रतिदिन मजदूरी 150 रूपये से बढवाने के लिए आवदेन दिया। जोसफ पिता नसरू निवासी नाहपुरा तहसील मेघनगर ने वन अधिकार पत्र दिये जाने के लिए आवेदन दिया। थू पिता कानजी मेडा निवासी दुधीखेडा ब्लाक रामा ने इंदिरा आवास स्वीकृत करवाने के लिए आवेदन दिया। मडिया पिता लालसिंह निवासी ढेबर बडी तहसील झाबुआ ने मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत करवाने के लिए आवेदन दिया। भल्लू पिता मोटका निवासी डिग्गी तहसील राणापुर ने कपिलधारा कूप की राशि का भुगतान करवाने के लिए आवेदन दिया। पूंजा पिता जोगडिया निवासी बेगनबर्डी तहसील पेटलावद ने माही नहर के निर्माण में डूब में गई जमीन व कुएं का मुआवजा दिलवाने के लिए आवेदन दिया। बलसिंग पिता कानजी निवासी ग्राम सेमलिया तहसील थांदला ने स्टेट बैंक आॅफ इण्डियाकृषि विकास शाखा थांदला द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत नहीं करने की शिकायत की। राजेन्द्र पिता भूरूलाल एवं ग्रामवासी ग्राम करडावद तहसील पेटलावद ने प्राथमिक विद्यालय करडावद के पास खेल मैदान बनवाने के लिए आवेदन दिया। तोलसिंग पिता तेरसिंग निवासी कोटडा तहसील थांदला ने विकलांग सहायता योजना में दुकान प्रशिक्षण व लोन दिलवाने के लिए आवेदन दिया। पिदिया पिता पुनिया निवासी झाराडाबर तहसील मेघनगर ने वनभूमि का पट्टा दिलवाने के लिए आवेदन दिया। बी.एल.नाय सेवानिवृत्त सहायक अधीक्षक स्थानीय निर्वाचन कलेक्टोरेट झाबुआ निवासी 35 राणापुर रोड मौजीपाडा झाबुआ ने भू-खण्डों के आवंटन के लिए आवेदन दिया। श्री नाय ने बताया कि किशनपुरी तहसील झाबुआ में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम विन्ध्याचल भवन भोपाल के द्वारा विभिन्न श्रेणी के शेष 99 भूखण्डों के आवंटन हेतु स्कीम लागू की जाकर निर्देश जारी किये गये थे। मेरे द्वाराभू-खण्डों की सभी किश्तों की समस्त राशि जमा कर दी गई है। भू-खण्डों के आवंटन करवाने की कृपा करे।
प्रभारी मंत्री श्री आर्य जिले के भ्रमण पर
झाबुआ ---श्री अंतरसिंह आर्य, प्रभारी मंत्री झाबुआ एवं मंत्री श्रम, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड कल्याण विभाग म.प्र. शासन जिला झाबुआ में 25 एवं 26 फरवरी को भ्रमण पर रहेगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रभारी मंत्री श्री आर्य आज 26 फरवरी को प्रातः 10.30 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेगे। सायं 05.00 बजे झाबुआ से अलीराजपुर के लिए कार द्वारा प्रस्थान करेगे।
1 मार्च से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होगा
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए जिले में सभी तैयारियाॅ पूर्ण कर ले
झाबुआ --राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के फलस्वरूप प्रस्तावित नवीन व्यवस्था अन्तर्गत चिहिन्त पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत अंत्योदय एवं बीपीएल परिवारो के अलावा अब तक 22 श्रेणियों के परिवारो/व्यक्तियों को पात्र परिवारो के रूप में चिन्हित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 मार्च से एक रूपये किलो गेहूॅ,चावल एवं एक रूपये किलो नमक अन्त्योदय बीपीएल एवं 22 श्रेणियों में चिन्हित पात्र परिवारो को दिया जाएगा।
इन्हे मिलेगा लाभ अन्त्योदय अन्न योजना में सम्मिलित परिवार।
बी.पी.एल सूची में सम्मिलित परिवार
चिन्हित श्रेणियों के गैर बीपीएल व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार एवं सदस्य जिन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल किया गया है।
1 मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक।
2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही।
3. अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे।
4. निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन।
5. ग्रामीण क्षेत्रो में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन,खेतिहर मजदूर।
6. ग्रामीण क्षेत्र में वनाधिकार पटटेधारी।
7. शहरी क्षेत्रो में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति।
8. शहरी क्षेत्रो में हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति।
9. शहरी क्षेत्रो में पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं।
10. शहरी क्षेत्रो में पंजीकृत फेरीवाले।
11. रेलवे में पंजीकृत कुली।
12. मण्डियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।
13. बन्द पडी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक (बन्द मिलों में से मात्र उन मिलों के पूर्व नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित किया जाना है, जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित है।)
14. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीडी श्रमिक।
15. समस्त भूमिहीन कोटवार।
16. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।
17. नगरीय निकायों में पंजीकृत केशशिल्पी।
18. पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।
19. एचआईव्ही संक्रमित व्यक्ति।
20. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार।
21. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार।
22. पंजीकृत मछुआरे।
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन व्यवस्था 01 मार्च 2014 से लागू होना है। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार कार्ययोजना/समयसीमा पूर्ण करने के लिए कलेक्टर श्रीमती जयश्री कियावत ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया। उक्त निर्देश विगत 24 फरवरी को कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में दिये गये। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार पात्र परिवारों की दो श्रेणियां है। 1. अन्त्योदय अन्न योजना परिवार एवं प्राथमिकता परिवार, अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 07 अथवा 7 से कम एवं 7 से अधिक सदस्य के रूप में विभाजित किया गया है। 07 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को ‘‘बी.पी.एल. श्रेणी प्रदाय की गई है। शासन के निर्देशानुसार अन्त्योदय अन्न योजना के ऐसे परिवार जिन की सदस्य संख्या 07 अथवा 07 से कम है उनको 35 किलोगाम खाद्यान्न प्रतिमाह प्रदाय किया जाएगा। साथ ही अन्त्योदय अन्न योजना के ऐसे परिवारो जिनकी सदस्य संख्या 08 अथवा अधिक है, अर्थात जो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत चिन्हित है, उन्हें प्राथमिकता परिवार की श्रेणीयों की तरह 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह दिया जाएगा। प्राथमिकता परिवार के रूप में चिन्हित समस्त 22 श्रेणियों के परिवारों को खाद्यान्न 05 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दिया जाएगा। उक्त योजना का क्रियान्वयन 01 मार्च 2014 से किया जाना है, इस हेतु शासन से आवंटन प्रदाय किया जा चूका है। ऐसे परिवार जो कि अन्त्योदय अन्न योजना अथवा प्राथमिकता परिवार के रूप में पात्रता रखतें है। लेकिन उनका सत्यापन समग्र पोर्टल पर नहीं किया गया है, ऐसे परिवारों को भी उनकी पात्रतानुसार माह मार्च 2014 से खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया अपनाकर किया जावेगा, जो इस प्रकार है।
1. ऐसे समस्त पात्र परिवारों से स्थानीय निकाय द्वारा इस आशय का घोषणा-पत्र प्राप्त किया जाएगा की जिले के निवासी है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के प्रावधानों के अनुरूप अन्त्योदय अन्न योजना अथवा प्राथमिकता परिवारों के रूप में चिन्हित श्रेणी के सदस्य है, एवं उनके परिवार के सदस्य संख्या का घोषणा पत्र भरकर देना होगा।
2. घोषणा पत्र प्राप्त करने के पश्चात संबंधित परिवार को पात्रतानुसार खाद्यान्न सामग्री दिए जाने के लिए पात्रता पर्ची निर्मित करने के लिए समग्र पोर्टल पर परिवार की श्रेणी की प्रविष्टि करना भी आवश्यक होगा।
3. इसके पश्चात निर्मित पात्रता पर्ची संबंधित परिवार को दी जाएगी, जिससे वे अपने क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान से प्रात्रतानुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगा।
4. स्थानिय निकाय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही आवेदन प्राप्त करने के दिन ही पूरी करनी होगी, जिससे कि आवेदक को अनावश्यक रूप से भटकना न पडे।
5. ऐसे समस्त परिवारों को आगामी माह के खाद्यान्न आवंटन से पूर्व समग्र पोर्टल पर सत्यापित करने की जिम्मेदारी भी स्थानीय निकाय/विहीत प्राधिकारी की होगी एवं इन परिवारों के घोषणा -पत्र में त्रुटि पाए जाने पर स्थानीय निकाय द्वारा वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
6. इस प्रकार जिन अतिरिक्त परिवारो को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा उनके लिए आवंटन की मांग 20 तारीख तक खाद्य विभाग द्वारा की जावेगी।
पात्रता पर्ची का निर्माण एवं वितरणः-
समग्र पोर्टल पर सत्यापित परिवारों की पात्रता पर्ची हेतु खाद्य विभाग द्वारा दो दिवस में निकाली जाकर प्रत्येक परिवारो को स्थानिय निकाय एवं सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के हस्ताक्षर कर ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से वितरीत की जावेगी। पात्रता पर्ची को संबंधित परिवार के मुखिया को दी जावेगी एवं द्वितीय प्रति हस्ताक्षर/अंगुठा निशान लेकर इस पावती के रूप में रिकार्ड हेतु स्थानिय निकाय के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। यदि किसी परिवारो की पात्रता में संशोधन से खाद्यान्न की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवार के लिए आवश्यकतानुसार नवीन पात्रता पर्ची बनाकर संबंधित परिवार के राशनकार्ड में पुरानी पर्ची के उपर ही चस्पा किया जावेगा। यह कार्य शासकीय उचित मूल्य के विक्रेता द्वारा किया जावेगा। यदि किसी परिवार की पात्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नवीन पात्रता पर्ची नहीं दी जावेगी। किसी कारणवश पात्र परिवार के पास राशनकार्ड नहीं होने अथवा राशनकार्ड फटने/गुमने/विकृत हो जाने की स्थिति में पात्रता पर्ची राशनकार्ड का काम करेगी एवं ऐसे परिवारों को खाद्यान्न सामग्री देने से मना नहीं किया जावेगा। ऐसे परिवारो के लिए उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पात्रता पर्ची में सामग्री वितरण का उल्लेख किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टाॅफ एवं वितरण पंजी पूर्ववत संधारित की जावेगी। वितरण रजिस्टर में पात्र परिवार को समग्र आई.डी क्रमांक के साथ पात्र परिवार की श्रेणी विरतण खाद्यान्न मात्रा का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाकर खाद्यान्न प्राप्त करने वाले परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर/अंगुठा अनिवार्य रूप से करवायें जावेगे। 01 मार्च 2014 से योजना का लागू की जानी है, उक्त कार्य में स्थानिय निकाय की निगरानी एवं सतर्कता समितियों द्वारा उचित मूल्य दुकान को प्रदाय खाद्यान्न सामग्री के सत्यापन एवं उसके वितरण पर निगरानी रखने हेतु समिति का शीघ््रा गठन तथा खाद्य विभाग, राजस्व विभाग व सहकारिता विभाग की भी उक्त कार्य हेतु पृथक से ड्यूटी लगाई जाये। अनुविभागीय अधिकारी अपने-अपने अनुभाग स्तर पर विक्रेता/ग्राम पंचायत सचिव की खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 नवीन व्यवस्था के संबंध में बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देशो से अवगत करवाये। समस्त जिला अधिकारी शासन द्वारा निर्धारित 22 श्रेणियों के अनुसार अपने-अपने विभाग से संबंधित हितग्राहियों को समग्र पोर्टल पर डाटा एन्टी पूर्ण करवाना सुनिश्चित करे। यदि कोई हितग्राही पात्रता पर्ची से वंचित रह जाता है, तो शासकीय उचित मूल्य दुकान पर घोषणा फार्म रखे जाने तथा लोगो को वितरण किये जाने तथा स्थानिय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को समग्र पोर्टल पर पंजीयन का कार्य करने के लिए कलेक्टर श्रीमती कियावत ने निर्देशित किया। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती कियावत ने की। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री जे.एल चैहान सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में वर्ष 2014-15 रबी उपार्जन पर भी चर्चा की गई। जिसमें जिला आपूर्ति अधिकारी, उपायुक्त सहकारिता जिला प्रबंधक मार्केफेड जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति आदि को समर्थन मूल्य खरीदी केन्द्रो पर समुचित व्यवस्था जैसे पेयजल,छायादार बैठक किसानो की चाय, मुरमरें एवं केन्द्रो पर छलने, तौल मशीन, किसानो को भुगतान सुगम प्रक्रिया, चयनित गोदाम में पहुंच मार्ग की व्यवस्था, भण्डारण, बारदाना आदि संबंधित द्वारा व्यवस्था खरीदी पूर्व करने के लिए निर्देशित किया गया।
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