सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह प्रमुख सुब्रत राय के न्यायालय में बुधवार को उपस्थिति से बचने की मांग करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के.एस.राधाकृष्णन ने याचिका खारिज कर दी। सुब्रत राय की तरफ से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी न्यायालय में पेश हुए थे।
न्यायालय ने सुब्रत राय, उनकी रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तीन अन्य निदेशकों को पेश होने के निर्देश दिए थे। इन तीनों को वैकल्पिक रूप से पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के जरिए जमा किए 19,000 करोड़ रुपये के निवेशकों को वापस करने में कंपनी के नाकाम रहने पर पेशी के निर्देश दिए थे।
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