सुब्रत राय की याचिका खारिज, न्यायालय में होंगे पेश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 25 फ़रवरी 2014

सुब्रत राय की याचिका खारिज, न्यायालय में होंगे पेश


supreme court of india
सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह प्रमुख सुब्रत राय के न्यायालय में बुधवार को उपस्थिति से बचने की मांग करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया।  सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के.एस.राधाकृष्णन ने याचिका खारिज कर दी। सुब्रत राय की तरफ से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी न्यायालय में पेश हुए थे। 

न्यायालय ने सुब्रत राय, उनकी रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तीन अन्य निदेशकों को पेश होने के निर्देश दिए थे। इन तीनों को वैकल्पिक रूप से पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के जरिए जमा किए 19,000 करोड़ रुपये के निवेशकों को वापस करने में कंपनी के नाकाम रहने पर पेशी के निर्देश दिए थे।

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