शिक्षक विद्यालय से अनुपस्थित मिलने पर जनशिक्षक पर भी होगी कार्यवाही
होशंगाबाद/3,मार्च,2014/ परीक्षाओं को देखते हुए विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। यदि कोई शिक्षक बिना अनुमति के विद्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है तो शिक्षक के साथ-साथ जनशिक्षक पर भी कार्यवाही होगी। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री राहुल जैन ने आज समयसीमा पत्रों की समीक्षा के दौरान दिए। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आवंटित विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर प्रतिवेदन दें। इस मौके पर सुदूर ग्राम सड़क योजना के संबंध में कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री ग्रामीण विकास को निर्देश दिए कि वे दुरस्थ अंचल के पहुँच मार्गो को प्राथमिकता दें। खेत-सड़क योजना के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि जिन खेतों में फसलें नहीं हैं वहाँ की सड़कें पहले बनाए। सड़क बनाने के दौरान खेतों से पानी निकासी का भी इंतजाम रखें। शहरी विकास अभिकरण केश शिल्पी योजना के हितग्राहियों का शत-प्रतिशत पंजीयन कर प्रकरण बनाएं। हितग्राही मूलक योजनाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि विभाग हितग्राहियों के बैंक खाते का नंबर सही-सही दर्ज कर प्रकरण बनाएं। सामाजिक न्याय विभाग विकलांग छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही में तेजी लाए एवं पेंशनधारियों के आधार नंबर 10 दिवस के भीतर समग्र पोर्टल पर दर्ज करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संस्थागत प्रसव योजना के तहत दी जाने वाली राशि का वितरण समग्र पोर्टल के माध्यम से करें। नगर पालिका होशंगाबाद न्यास कालोनी में पानी निकासी की व्यवस्था करें एवं मालाखेड़ी में सरस्वती विद्या मंदिर के पीछे स्थित मकानों को जिनमें वर्षा के दौरान पानी भरा जाता है, विस्थापित कराएं। हाथ से मैला उठाने एवं ढोने वालो का सर्वेक्षण करें। समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने के पूर्व किसानो से गेहूं छानकर बुलावाएं। साथ ही खरीदी केन्द्रों पर भी गेहूं छानने की व्यवस्था रखे। कृषि उपज मंडियो में ही गेहूं तौलने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। नागरिक आपूर्ति निगम खराब बारदानों को वापस बुलाए एवं पर्याप्त संख्या में खरीदी केन्द्रों पर बारदाने उपलब्ध कराए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 6 मार्च से राशन दुकानों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराए। हितग्राहियों को फुड कूपन वितरण के लिए स्टॉल लगवाए। सभी कार्यालय प्रमुख सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ पदस्थ सभी शासकीय सेवकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हों। साथ ही सभी अधिकारी निर्वाचन से संबंधित दी गई जबावदारियों के तहत कार्य प्रारंभ करे। सेक्टर अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर वल्नरेबिलिटी मेपिंग करे।
उपभोक्ता फोरम का निर्णय, नकली पुखराज देने पर ज्वेलर्स पर जुर्माना
होशंगाबाद/3,मार्च,2014/ उपभोक्ता फोरम द्वारा एक प्रकरण में नकली पुखराज देने पर ज्वेलर्स पर जुर्माना किया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम सदस्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार बनापुरा सिवनीमालवा निवासी अजीत गोर ने जिला उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दर्ज कराया कि उसके द्वारा विक्षी अक्षत जेमस जैन ज्वेलर्स सराफा बाजार से 8.772 रत्ती का पुखराज 13 हजार 700 रूपए में खरीदा था। उसने बताया कि ज्वेलर्स ने उसे असली पुखराज कह कर दिया था जिस पर उसने विश्वास कर क्रय किया था। पंडित जी को दिखाने पर उन्होंने कहा कि यह नकली है तब उसने पुखराज को जेम्स इंटरनेशनल लेबोरेटी में शुल्क देकर चेक कराया इसके अलावा एक अन्य लेबोटरी में भी पुखराज को शुल्क देकर चेक कराया। दोनो लेबोरेटरी ने परीक्षण कर बताया कि यह नकली पुखराज है। इस आधार पर परिवादी ने फोरम में प्रकरण दर्ज कराया। फोरम ने विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा लेकिन विपक्षी उपस्थित नही हुआ। फोरम के अध्यक्ष श्री आर.पी.एस.चौहान व सदस्य नरेश पवार एवं अंजलि मिश्रा ने एक पक्षीय निर्णय पारित कर लेंबोटरी की रिर्पोट को सही मानते हुए ज्वेलर्स को आदेश दिया कि ज्वेलर्स 30 दिन के अंदर परिवादी से पुखराज का विवादित नग वापिस लेकर परिवादी से ली गई कीमत 13 हजार 700 रूपए वापिस करे एवं उसे मानसिक प्रतारण हेतु 7 हजार रूपए व नग जाँच कराई के 1200 व 3 हजार इस तरह कुल 4200 रूपए व वाद व्यय के मद में 3 हजार रूपए 30 दिवस के अंदर दें।
जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 5 मार्च को
होशंगाबाद/3,मार्च,2014/ होली एवं रंगपंचमी पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 5 मार्च को अपरान्ह 4 बजे से पुलिस कंट्रोल रूम होशंगाबाद में आयोजित होगी।
प्रशासकीय स्वीकृति जारी
होशंगाबाद/3,मार्च, 14/ विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर अंतर्गत नगर पंचायत सोहागपुर में एक पानी का टेंकर क्रय करने हेतु 68207 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा जारी की गई है।
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र परिवारों के लिए खाद्यान्न का आवंटन
होशंगाबाद/3, मार्च,2014/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनांतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन व्यवस्था के तहत जिले के पात्र परिवारों के लिए 26315.82 क्विंटल गेहूं एवं 6152.73 क्विंटल चावल का आवंटन आदेश जारी किया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति नरवरिया ने बताया कि नवीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार पात्र परिवारों में बीपीएल एवं अंत्योदय श्रेणी के 7 एवं 7 से कम सदस्य वाले अंत्योदय परिवारों एवं प्राथमिकता परिवारों के सदस्यों के लिए 5114.70 क्विंटल गेहूं एवं 852.45 क्विंटल चावल आवंटित किया गया है। इसका वितरण 30 किलोग्राम गेहूं एवं 5 किलोग्राम चावल एक रूपए किलो के मान से किया जाएगा। इसी तरह अंत्योदय अन्न योजना के 8 अथवा 8 से अधिक सदस्य वाले परिवारों एवं प्राथमिकता परिवारो के 22 श्रेणियों के सदस्यों को प्रति सदस्य 4 किलोग्राम गेहूं एवं एक किलोग्राम चावल एक रूपए प्रति किलो ग्राम की दर से वितरित किया जाएगा। इसी तरह पात्र परिवारों के सदस्यों को प्रतिपरिवार एक किलो 500 ग्राम शक्कर 13 रूपए 50 पैसे की दर से तथा प्रतिपरिवार एक किलोग्राम नमक एक रूपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाएगा।
काउन्टर स्थापित कर पात्रता पर्ची वितरित की जाएगी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनांतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन व्यवस्था के तहत जिले के पात्र परिवारों को काउंटर स्थापित कर पात्रता पर्ची (फुड कूपन) वितरित की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पात्र व्यक्तियो को पात्रता पर्ची नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा वितरित कराई जाएगी। नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका या नगर पंचायत द्वारा अधिनस्थ टेक्स मोहर्रर, राजस्व निरीक्षक द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव उचित मूल्य की दुकानो पर विशेष काउंटर स्थापित कर पात्रता पर्ची वितरित करेंगे। पात्रता पर्ची संबंधित राशनकार्ड पर चस्पा की जाएगी। पात्रता पर्ची का वितरण 4 मार्च को बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को किया जाएगा। इसी तरह 5-6 मार्च को शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले 22 श्रेणियों के परिवारो को तथा 7 मार्च को बीपीएल एवं अन्य छूटे परिवारों को किया जाएगा। पात्र एवं प्राथमिकता वाले 22 श्रेणियों के परिवार के अतिरिक्त अब सार्वजनिक विरतरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से किसी भी प्रकार की सामग्री वितरित नहीं की जाएगी।
गेहूँ उपार्जन 25 मार्च से 26 मई तक होगा
होशंगाबाद/3,मार्च,2014/ प्रदेश में असमय वारिश एवं ओला वृष्टि के कारण राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में रवि विपणन वर्ष 2014-15 में गेहूँ का उपार्जन 25 मार्च 2014 से 26 मई 2014 तक किया जाएगा। गेहूँ खरीदी संबंधी पूर्व में जारी किये गये निर्देश यथावत रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में नर्मदापुरम् संभाग में 18 मार्च से 19 मई तक गेहूँ खरीदी की जाना थी।
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