सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (01 मार्च ) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 2 मार्च 2014

सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (01 मार्च )

मतगणना हेतु सभी तैयारियां पूर्ण

सीधी 01 मार्च 2014     नगर पालिका परिषद सीधी के आम निर्वाचन 2014 के लिए अध्यक्ष एवं पार्षद पद हेतु हुए मतदान की मतगणना आज संजय गांधी स्वशासी महाविद्यालय सीधी में प्रातः 9 बजे से की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री स्वाति मीणा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा मतगणना हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतों की गणना हेतु 24 टेबिलें लगाई गई हैं। वार्ड क्रमांक एक से 6 तक के मतों की गणना कक्ष क्रमांक-5 में, वार्ड क्रमांक-7 से 12 तक के मतों की गणना कक्ष क्रमांक-6 में, वार्ड क्रमांक-13 से वार्ड क्रमांक-18 तक के मतों की गणना कक्ष क्रमांक-7 में तथा वार्ड क्रमांक-19 से वार्ड क्रमांक-24 तक के मतों की गणना कक्ष क्रमांक-8 में होगी। मतगणना हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रातः 8 बजे तक अनिवार्य रूप से मतगणना स्थल पर पहुंचना होगा। अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रवेश गेट क्रमांक-एक के स्टेज की ओर से होगा। अभ्यर्थी/गणना एजेन्टों के लिए गेट क्रमांक-2 के मुख्य द्वार से प्रवेश रहेगा। अधिकृत पास के बगैर किसी को भी मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा प्रातः 9 बजे के पश्चात मतगणना स्थल पर प्रवेश वर्जित रहेगा। मतगणना स्थल पर मोबाइल, ज्वनशील पदार्थ, तम्बाकू, अस्त्र-शस्त्र, मद्यपान मादक पदार्थ, ब्लेड कैंची, धारदार हथियार ले जाना वर्जित रहेगा। 

अनियमितता एवं कालाबाजारी करने पर विक्रेता पद से पृथक

सीधी 01 मार्च 2014     उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास श्री श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा विगत दिवस 22 फरवरी 2014 को आदेश पारित कर मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के अंतर्गत शा0उ0मू0दुकान मड़वा के विक्रेता अशोक सिंह को पद से पृथक किया गया है। साथ ही संबंधित सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को निर्देशित किया गया है कि विक्रेता को पद से पृथक कर नए विक्रेता की नियुक्ति एक सप्ताह में की जाकर पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी सीधी को निर्देश दिए गए हैं कि विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3/7 के तहत एफ.आई.आर.दर्ज कराएं। पारित आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के आवंटन प्राधिकार पत्र के 8, 11 खाद्यान्न की कालाबाजारी की राशि 3 लाख 61 हजार 712 रूपये की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भाॅति किए जाने हेतु तहसीलदार गोपद बनास को आदेश की प्रति भेजी जाय।उल्लेखनीय है कि शा0उ0मू0दुकान मड़वा के विक्रेता के विरूद्ध अनियमितता संबंधी शिकायतें एवं कालाबाजारी कर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न एवं केरोसीन का वितरण नहीं कराए जाने संबंधी शिकायतों की जाॅच कराई जाने पर संबंधित शिकायतें सही पाए जाने पर पद से पृथक किए जाने की कार्यवाही की गई। 

ऊर्जा,खनिज साधन एवं जन सम्पर्क मंत्री श्री शुक्ल आज कुसमी आएंगे

सीधी 1 मार्च 2014/ऊर्जा, खनिज साधन एवं जन संपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल आज विकासखण्ड कुसमी आएंगे। श्री शुक्ल 2 मार्च  को प्रातः 10 बजे शासकीय वाहन से रीवा से प्रस्थान कर ग्राम पंचायत अमरौला के ग्राम जवारी टोला आएंगे। श्री शुक्ल दोपहर 1 बजे यहाॅ पर 6 करोड़ 88 लाख रूपए की लागत से बनने वाले सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु भूमिपूजन करेंगे। साथ ही ढाई लाख रूपए की राशि से निर्मित सोलर पम्प का लोकार्पण भी करेंगे। तत्पश्चात हैलीकाप्टर द्वारा कुसमी (सीधी) से खजुराहो के लिए प्रस्थान करेंगे। 

हायर सेकेण्ड्री परीक्षा प्रारंभ, प्रथम दिन एक नकल प्रकरण बना

सीधी 01 मार्च 2014    माध्यमिक शिक्षा मण्डल वर्ष 2014 की हायर सेकेण्ड्री परीक्षा जिले के 56 परीक्षा केन्द्रों पर 01 मार्च से प्रारंभ हुई। परीक्षा के प्रथम दिन संभागीय निरीक्षण दल द्वारा नकल का एक प्रकरण बनाया गया। कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्रेक्षक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार गोपद बनास, रामपुर नैकिन,मझौली, कुसमी, चुरहट, सिहावल द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। साथ ही अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण नियुक्त प्रेक्षकों द्वारा अन्य परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण दल द्वारा किया गया।       

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू

सीधी 01 मार्च 2014     मध्यप्रदेश शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन व्यवस्था कलेक्टर सुश्री स्वाति मीणा के आदेशानुसार जिले में एक मार्च 2014 से लागू की गई है। योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को दो श्रेणी में अंत्योदय अन्न योजना परिवार तथा प्राथमिकता परिवार में विभाजित की गई है। अंत्योदय अन्न योजना परिवार जिनकी सदस्य संख्या सात या सात से कम है उन्हें 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।  प्राथमिकता परिवार के रूप में चिन्हित समस्त 22 श्रेणियों (भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल में पंजीकृत श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही, अनाथ आश्रम एवं निरीश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे, निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर, वनाधिकार पट्टाधारी, शहरी क्षेत्रों के साइकिल रिक्शा चालक योजना में पंजीकृत व्यक्ति, हाथ ठेला चालक योजना में पंजीकृत व्यक्ति, घरेलू कामकाजी महिलाएं, फेरीवाले, रेलवे में पंजीकृत कुली, मंडियों में अनुज्ञप्ति धारी हम्माल एवं तुलावटी परिवार, बन्द पड़ी मिलों के पूर्वनियोजित श्रमिक, परिचय पत्रधारी बीड़ी श्रमिक, भूमिहीन कोटवार, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग में पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी, नगरीय निकायों में पंजीकृत केश शिल्पी, पंजीकृत बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, एच.आई.व्ही.संक्रमित व्यक्ति, मध्यप्रदेश के समस्त अनुसूचित एवं जनजाति के परिवार) के परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न प्रतिमाह के मान से दिया जाएगा। स्थानीय निकायों जनपद पंचायत, नगरपालिका, नगर पंचायत द्वारा समस्त पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची प्रदाय की जाएगी। जिसमें परिवार का आईडी क्रमांक, मुखिया का नाम, पता एवं पात्रता अंकित होगी। इस पर्ची के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान से सामग्री प्राप्त की जा सकेगी। जिन परिवारों के पास समस्त 22 श्रेणियों के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता है, यदि उन्हें पर्ची प्राप्त नहीं हुई है ऐसी स्थिति में संबंधित स्थानीय निकाय से घोषणा पत्र प्राप्त कर भरकर उसी स्थानीय निकाय में जमा करना होगा। जिससे खाद्यान्न प्राप्त किया जा सके। किसी भी स्थिति में पर्ची प्राप्त परिवारों को खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जाएगा।                         

विकास कार्यो में आमजन की भागीदारी है सामाजिक अंकेक्षण-श्री शुक्ला

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सीधी 01 मार्च 2014     सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण विकास में बरती जा रही पादर्शिता का द्योतक  है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस.एन.शुक्ला ने कहा कि ग्राम सभा ग्रामीण विकास का आधार है। ग्राम सभा के माध्यम से विकास कार्यो को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लागू किया जाता है। ग्रामीणजन सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जनपद कुशमी  क्षेत्रान्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम सभा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ग्राम सभा को मजबूत करे। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत माह अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2013 में किये गए निर्माण कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुशमी श्री जीवनलाल शर्मा तथा जिला अधिकारियों ने क्षेत्रान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा श्री दिनेश गौतम ने बताया कि 24 फरवरी को ग्राम पंचायत दुबरी कला, पिपराही, ददरी, खखरा, टमसार, रौहाल, कुशमी, करैल में सामाजिक अंकेक्षण किया गया। इसी प्रकार 25 फरवरी को चिनगवाह, बस्तुआ, हर्दी, कतरवार, रामपुुर, गाजर, कोड़ार, केशलार, 26 को ग्राम पंचायत डेवा, पोड़ी, लुरघुटी, भदौरा, धुपखड़, भगवार, भुइमाड़, रूदा। फरवरी 27 को ग्राम पंचायत खरबर, कोटा, कुन्दौर, शंकरपुर, दुआरी, सोनगढ़, मझिगवां। 28 को उमरिया, खैरी, आमगाॅव, मेड़रा, गोतरा, ठाढ़ीपाथर, गेवटा, जूरी तथा एक मार्च को अमरोला, गुडुआधार ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही की गई। सामाजिक अंकेक्षण में प्रेक्षक के रूप में आमजन भी शामिल हुए। ग्राम संपरीक्षा समिति द्वारा प्रतिवेदन का ग्राम सभा में वाचन तथा समस्त अभिलेखों व सूचनाओं का सत्यापन किया गया। ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रचलित कार्यो के संबंध में समस्त स्तर पर प्राप्त शिकायते भी ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत कर शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही की गई। सामाजिक अंकेक्षण कार्यवाही में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बुद्धजीवियों तथा आमजन की सहभागिता से सुदृढ ग्राम सभा का आयोजन किया गया। 

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