सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस स्कूल में दाखिले के लिए एचआईवी पॉजिटिव बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव न बरते जाने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई के बाद जारी किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.एस.चौहान की पीठ ने गैर सरकारी संगठन नाज फाउंडेशन की अपील पर नोटिस जारी किया। संगठन ने एचआईपी पॉजिटिव बच्चों के साथ स्कूल दाखिले में भेदभाव न बरते जाने और उन्हें स्कूल से न निकाले जाने के निर्देश देने की मांग की है। संगठन का कहना है कि एचआईपी पॉजिटिव बच्चों को सुविधाहीन माना जाना चाहिए।
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