आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के साथ-साथ विदिशा विधानसभा के उप चुनाव की घोषणा जारी करते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गर्इ है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने बुधवार को पत्रकारवार्ता आयोजित कर आयोग की मंशा के अनुरूप जिले में की गर्इ तैयारियों की बिन्दुवार जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन-तीन एफएसटी (उड़नदस्ता) का गठन किया जा चुका है। यह दस्ता मतदान दिनांक तक सातो दिन 24 घंटे कार्यरत रहेगा। आदर्श आचरण संहिता के पालन हेतु प्रत्येक तहसील में एक-एक एमसीसी का भी गठन किया गया है। जिला मुख्यालय पर शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और काल सेन्टर का भी गठन किया जा चुका है जिसका टोल फ्री नम्बर 18002337017 है जिसकी चार हंटिग लाइन एक साथ कि्रयाशील होगी। पेड न्यूज के नियंत्रण हेतु एमसीएमसी का भी गठन किया गया है जो प्रिन्ट इलेक्ट्रानिक और नेट के माध्यम से अभ्यर्थियों के प्रचार-प्रसार पर नजर रखेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा ने इस दौरान बतलाया कि विदिशा, रायसेन लोकसभा क्षेत्र के साथ-साथ विदिशा विधानसभा उप निर्वाचन हेतु मतदान की तिथि 24 अपै्रल 2014 तथा सागर लोकसभा क्षेत्र हेतु मतदान 17 अपै्रल को होगा। विदिशा जिले की पांचों विधानसभाओं के नौ लाख 23 हजार 658 मतदाता अपने मतो का प्रयोग करेगे जिसमें पुरूष मतदाता चार लाख 95 हजार 68 और महिला मतदाताओं की संख्या चार लाख 28 हजार 584 के अलावा अन्य नौ शामिल है। उन्होंने बताया कि आयोग के दिशा निर्देशानुसार 15 सौ से अधिक मतदाता किसी मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में शामिल है तो वहां समीप ही उप मतदान केन्द्र का गठन किया जायें। इस प्रकार जिले के छह प्रस्ताव आयोग को भेजे गए है जिसमें विदिशा शहर के चार मतदान केन्द्र, सिरोंज का एक और उप मतदान केन्द्र लाड़पुर शामिल है।
स्वीप की बैठक सम्पन्न, नाम जुड़वाने हेतु नौ को विशेष कार्यवाही
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2014 के साथ-साथ विदिशा विधानसभा के उप चुनाव की तिथियां जारी करने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा की अध्यक्षता में स्वीप की प्रथम बैठक जिला पंचायत के सभागार में बुधवार को सम्पन्न हुर्इ। इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग की स्वीप प्रभारी श्रीमती सरोज परिहार के अलावा स्वीप के जिला नोडल अधिकारी श्री एस0बी0सिंह के अलावा अन्य सदस्य और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रभारी मौजूद थे। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा ने वोटर टर्न आउट बढाने हेतु स्वीप की भूमिका को अतिमहत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि एक भी मतदाता वंचित ना हो जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज ना किया गया हो के साथ-साथ सभी मतदाता अपने मतो का प्रयोग करें के प्रति जनजागृृति कार्यक्रमों का आयोजन वृृहद पैमाने पर किये जायें। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा ने इस दौरान बतलाया कि नौ मार्च को ऐसे सभी मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की कार्यवाही की जायेगी जिनके नाम अपरिहार्य कारणों से अब तक मतदाता सूची में अंकित नही किए गए थे। बीएलओ मतदान केन्द्रों पर मौजूद रहकर संबंधित व्यकितयों से फार्म-6 को भरवायेंगे। उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं के प्रभारी अधिकारियों से कहा कि संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे विधार्थी जो 18 वर्ष के हो गए है उनका नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से अंकित कराया जाये और उन्हें मतदान हेतु अभिप्रेरित किया जायें। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में ततसंबंधी जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन किए जायें।
लोक सम्पतित सुरक्षा दस्ता गठित
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2014 की घोषणा होने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मध्यप्रदेश सम्पतित विरूपण निवारण अधिनियम अंतर्गत लोक सम्पतित सुरक्षा दस्ता (दल) गठित करने के आदेश जारी कर दिए है। नगरीय क्षेत्र हेतु गठित दस्ते में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत अधिकारी को दल का प्रभारी बनाया गया है इसके अलावा संबंधित पुलिस थाना प्रभारी और आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारियों को शामिल किया गया है इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित दस्ते का प्रभारी जनपद पंचायत के सीर्इओ होगे इसके अलावा संबंधित थाना प्रभारी और आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
जिले की राजस्व सीमाएं सायलेन्स जोन घोषित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2014 को दृषिटगत रखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रदत्त शकितयों का उपयोग करते हुए जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेन्स जोन) घोषित करने के आदेश जारी कर दिए है उक्त आदेश 28 मर्इ तक जिले में प्रभावशील रहेंगे। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
विहित प्राधिकारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियत अवधि में उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु जिन अधिकारियों को विहित प्राधिकारी घोषित किया है उनमें समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं अतिरिक्त एवं नायब तहसीलदार शामिल हैं।
अनुमति
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2014 के दौरान आमसभा, जुलूसों, प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति विहित प्राधिकारी से प्राप्त होने के उपरांत नगरीय क्षेत्र में सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक जबकि नगरपालिका, नगर पंचायत क्षेत्र से पृथक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रात: 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी। ट्रक, जीप, टेम्पों, आटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में जप्त कर लिए जावेंगे।
समस्त शस्त्र अनुज्ञपितयाँ निलंबित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2014 को दृषिटगत रखते हुए मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने तथा आम मतदाता अपने मतों का प्रयोग निर्भीकता एवं स्वतंत्रता से कर सकें को ध्यानगत रखते हुए शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत प्रदत्त शकितयों का उपयोग करते हुए जिला मजिस्टे्रट श्री एम0बी0ओझा ने जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञपितधारियों को प्रदत्त शस्त्र अनुज्ञपितयाँ तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए है। उक्त आदेश 28 मर्इ तक प्रभावशील रहेंगे।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में अनुज्ञपितधारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मय आग्नेय शस्त्र संबंधित पुलिस थाना में जमा करायें जायें।
कलेक्टे्रट प्रागंण में धारा 144 लागू
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2014 प्रकि्रया अवधि में कानून व्यवस्था बनाएं रखने व आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन को दृषिटगत रखते हुए जिला कार्यालय प्रागंण में धारा 144 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। कलेक्टे्रट प्रागंण में धारा-144 दिनांक 28 मर्इ तक प्रभावशील रहेंगी। उक्त अवधि में कलेक्टे्रट प्रागंण में जनसभा एवं जुलूसों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
काफिले मेंं एक साथ तीन वाहनों की अनुमति
जिला मजिस्टे्रट श्री एम0बी0ओझा ने निर्वाचन संबंधी आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने, लोकसभा सामान्य निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने तथा लोक शांति, लोक सुरक्षा एवं जन साधारण के जीवन एवं सम्पतित की सुरक्षा के लिए दण्ड प्रकि्रया संहिता की धाराओं के तहत प्रदत्त शकितयों का उपयोग करते हुए काफिले में सुरक्षा वाहन को छोड़कर तीन से अधिक वाहनों के चलने की अनुमति नहीं होगी के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए है उक्त आदेश जिले में 28 मर्इ तक प्रभावशील होगा। जारी आदेश जिले के समस्त निवासियों एवं जिले में अस्थायी रूप से भ्रमण करने वालों पर प्रभावशील होगा।
आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने दण्ड प्रकि्रया संहिता की धाराओं के तहत प्रदत्त की गर्इ शकितयों का उपयोग करते हुए जिले की राजस्व सीमाओं के क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर आग्नेश शस्त्रो एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर ना तो चलें और ना ही उनका प्रदर्शन करें के आदेश जारी कर दिए है। उक्त आदेश 28 मर्इ तक जिले में प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्यो में लगे पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों और कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नही होगा।
ठहरने वालों की जानकारियाँ थानों में देनी होगी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने सराय अधिनियम के तहत प्रदत्त शकितयों का उपयोग करते हुए जिले के समस्त सराय, धर्मशालाओं, होटल एवं लाज के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने होटल, लाज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यकितयों की दैनिक जानकारियाँ संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ततसंबंधी कार्यवाही संबंधितों को हर रोज आगामी दिवस की सायं पांच बजे तक ठहरने वालों की जानकारियाँ प्रस्तुत करनी होगी। उक्त आदेश जिले में 28 मर्इ तक प्रभावशील रहेगा।
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