बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (28 अप्रैल) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 29 अप्रैल 2014

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (28 अप्रैल)

बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के मतों की गणना दो स्थानों पर होगी
balaghat map
16 वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा क्षेत्र क्रमांक-15 बालाघाट में 10 अप्रैल को मतदान कराया गया है। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए डाले गये मतों की गणना 16 मई को की जायेगी। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के मतों की गणना दो स्थानों पर होगी। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में बालाघाट जिले के अंतर्गत आने विधानसभा क्षेत्र बैहर, लांजी, परसवाड़ा, बालाघाट, वारासिवनी एवं कटंगी के मतों की गणना शासकीय पालीटेक्निक कालेज बालाघाट में की जायेगी। इसी प्रकार बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र बरघाट एवं सिवनी में डाले गये मतों की गणना शासकीय पालीटेक्निक कालेज सिवनी में की जायेगी। मतगणना का कार्य दोनों स्थानों पर 16 मई को प्रात: 8 बजे से किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने मतगणना स्थल शासकीय पालीटेक्निक कालेज के उप प्राचार्य श्री के.के. शर्मा को बालाघाट मतगणना स्थल के दूरभाष क्रमांक 07632-242644 के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया है। 

41 सेवानिवृत कर्मचारियों को कलेक्टर द्वारा दिया गया पी.पी.ओ., 15 कर्मचारियों को एडवांस में मिला पी.पी.ओ.
जिला पेंशन कार्यालय द्वारा विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त 41 कर्मचारियों के पेंशन प्राधिकार पत्र(पी.पी.ओ.) माह अप्रैल 2014 में तैयार किये गये है। कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में इन कर्मचारियों को पी.पी.ओ. का वितरण किया। इन कर्मचारियों में 15 कर्मचारी ऐसे है जिन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि 30 अप्रैल 2014 से दो दिन पूर्व ही एडवांस में पी.पी.ओ. प्राप्त हो गया है। जिला पेंशन अधिकारी श्री जे.एस. पटियाल ने इस संबंध में बताया कि 30 अप्रैल् 2014 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी कलेक्ट्रेट कार्यालय के अरूण कुमार नामदेव, जल संसाधन विभाग की श्रीमती त्रिवेणी साहू, कलेक्ट्रेट कार्यालय के शांतिलाल चौधरी, लिंगा स्कूल के शिक्षक प्रेमप्रकाश त्रिपाठी, कृषि विभाग लांजी के किसनलाल नेवारे, जल संसाधन विभाग के सुरेश सिंह ठाकुर, रोजगार कार्यालय के तिलकचंद नखाते, होमगार्ड कार्यालय के देवनलाल भगत, आबकारी कार्यालय के परमानंद भेलावे, स्वास्थ्य विभाग के बीरसिंह उईके, कटोरी स्कूल के गणेश घोड़ेश्वर, राजीव सागर परियोजना के भाउलाल सोनबिरसे,  गाविंदराम नामदेव, कलेक्ट्रेट कार्यालय के बिरजलाल चालाक, गढ़ी स्कूल के शिक्षक प्रतापसिंह कोराम को सेवानिवृत्ति से दो दिन पूर्व एडवांस में पी.पी.ओ. प्रदान किया गया है। पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके वन विभाग के नंदराम यादव, सुदाराम घोरमारे, पुरूषोत्त्म पांडेय, देवराम पटले, दुलीचंद शिवने, शिव कुमार श्रीवास्तव, मायाराम मुरकुटे, बोदा स्कूल के देवेश्वर मेश्राम, भारी मशीनरी जल संसाधन विभाग के अब्दुल गफार खान,  मोहझरी स्कूल के बालकृष्ण पारधी, आयुर्वेद कार्यालय के रामकृष्ण बाहे, जिला एवं सत्र न्यायालय के हेमलाल सुलाखे, सामाजिक न्याय विभाग के संतोष कुमार ब्रम्हे, जल संसाधन विभाग के दर्याव पटले, कमला नेहरू स्कूल वारासिवनी की वीणादेवी मिश्रेकर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मदनलाल, खेमराज इनवाती, बिरसोला स्कूल के बारिकराम मोहतुरे, बिरसा स्कूल के शिक्षक राधेलाल सोनवाने, नरेन्द्र दहीकर, लोक निर्माण विभाग के बजरंग बली दुबे, स्वास्थ्य विभाग की केशर उरकुडे,  समनापुर स्कूल की विनम्रलता पंवार, बिरसा जनपद के पूरनालाल गौतम तथा पशु चिकित्सा विभाग की रामबती नेटी को पी.पी.ओ. का वितरण किया गया है। 

कम उम्र की शादी रोकें, जीवन की बर्बादी रोकें, बाल विवाह न होने दें, ऐसा करने वालों को टोकें
अक्षय तृतीय के अवसर पर बड़ी संख्या में विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अक्षय तृतीय पर कहीं पर भी बाल विवाह न हो इसके लिए जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया है। आम जनता से भी अपील की गई है कि वह बाल विवाह न होने दे और बाल विवाह करने वालों को रोकें। बाल विवाह करना कानूनन जुर्म है। महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री आर.एस. नाग ने इस संबंध में बताया कि आंगनवाड़ी कार्र्यकत्ताओं के माध्यम से जिले की जनता को बताया जा रहा है कि बाल विवाह करना कानूनन अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह माना जाता है। बाल विवाह से बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आगे बढ़ने के अवसरों में बाधा उत्पन्न होती है। बाल विवाह को रोकना एवं हतोत्साहित करना हर समझदार और कानूनप्रिय व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आम जनता से अपील की गई है कि यदि वह अपनी लाड़ली बिटिया का विवाह 18 वर्ष से कम की आयु में कर रहें है तो इससे अवश्य बचें। ऐसा करना अपनी बिटिया की जिंदगी अनजाने में जोखिम में डालने जैसी है। यदि लड़की का विवाह 18 की उम्र के बाद होता है तो वह पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कुशलता से कर सकती है और स्वयं व अपनी होने वाली संतान को कुपोषण से बचा सकती है। लड़की की 18 वर्ष एवं लड़के की शादी 21 की उम्र के बाद ही करें। जिससे वे अपना जीवन स्वस्थ्य एवं सुखद रूप से बीता सकें। इस सबके लिए कम उम्र की शादी को रोकें और जीवन की बर्बादी को राकें। 

बाल विवाह में मददगार पंडित, नाई, बैंड वालों को भी होगी जेल
बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी बनाया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 15 के अनुसार बाल विवाह संज्ञेय व अजमानतीय अपराध है। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले एवं कराने वालों, इसमें सहयोग व प्रेरित करने वाले परिवार जन, पंडित, नाई, बाराती, बैंड वाले अन्य सभी दोषियों को दो वर्ष के कारावास की सजा या एक लाख रु. के अर्थदंड से दंडित करने का प्रावधान है। जिले की जनता से अपील की गई है कि कहीं पर भी बाल विवाह हो या होने की संभावना हो तो इसे रोकने का प्रयास करें और अपने क्षेत्र के एस.डी.एम.,थाना प्रभारी, महिला सशक्तिकरण अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी या आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक को अवश्य सूचना दें। बाल विवाह को रोकने के लिए हेल्प लाईन नम्बर 1098 पर भी सूचना दी जा सकती है। 

119 पायका क्रीडा केन्द्रो में 01 मई से प्रारंभ होगा ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 
म.प्र. शासन खेल एवं युवा कल्याण के निर्देशानुसार जिले के चिन्हित 119 पायका क्रीडा केन्द्रो में ग्रीष्मकालीन अवकाश के सदुपयोग हेतु दिनांक 01 से 31 मई 2014 तक की अवधि में ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। ऐसे पायका क्रीडा केन्द्रो में उस ग्राम पंचायत के शासकीय विद्यालय में पदस्थ क्रीडाश्री/प्रभारी क्रीडाश्री द्वारा विभिन्न खेलो का प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण शिविर में 06 से 16 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक/बालिकाएं भाग ले सकेगी। प्रशिक्षण अवधि में पायका क्रीडा केन्द्र (ग्राम पंचायत) तिरोडी, आजंनबिहरी, बोनकट्टा, हरदोली, जराहमोहगांव, महकेपार, सिरपुर कूडवा, कोयलारी, परसवाडाघाट, चाकाहेटी, सेलवा, कटेरा, जाम(कटंगी), लोहमारा, पौनिया, बुदबुदा, मेढंकी, कायदी, लडसडा, रामपायली, कोचेवाही, झालीवाडा, मंगेझरी, गर्रा, मेहन्दीवाडा, कोस्ते, बगदरा, हट्टा, कोसमी, भरवेली, चरेगांव, नैतरा, हीरापुर(इमलीटेकरा), लिंगा, लामटा, कुम्हारी, समनापुर, मोहगांवखुर्द, सेवती, वारा, किरनापुर, नक्सी, हिर्री, मराठाबुढी, सारससिवनी, जामढी, पांढुतला, गढी, परसवाडा, सुसवा, रजेगांव, भानेगांव, टेमनी, लांजी(काशीटोला) में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जावेगा। 01 मई से  दमोह, गुदमा, कनिया, मानेगांव(बिरसा), दडेकसा, रेलवाही, नव्ही, कोयलीखापा, सिजोरा(गढी), सोनपुरी, कुर्करा, आंमगांव, उकवा, सिंघई, लिंगा, भीकेवाडा, अमवाही, धनवार, मनेरी, टेडवा, कांरजा, बिसोनी, मोहझरी, मिरिया, दुल्हापुर, सावरीकला, रिसेवाडा, बाहकल(बिरसा), जानुपर, बिठली, टिंगीपुर, मछुरदा, जैरासी, खुर्सीपार, भेण्डारबस्ती, आरंभा, खैरलांजी, खैरी, घोटी, अमई, भण्डारबोढी, येरवाघाट, सतोना, सावरी, भौरगढ, ददिया, निलजी, मोहगांव धपेरा, धपेरा, कंटगझरी, कनकी, गर्रा, अमोली, पांडरवानी, जाम, नेवरगांव, पाथरी, नगपुरा, मुरझड, साल्हे, रानीकुठार, कंजई, चिचगांव व लांजी में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जावेगा। खेलों में रूची रखने वाले बालक/बालिकाएं उपरोक्त पायका क्रीडा केन्द्रों (शास. विद्यालय) के क्रीडाश्री से सम्पर्क कर प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो सकते है। 

मूकबधिर बच्चों के लिए विद्यालय में नि:शुल्क प्रवेश का मौका
शिक्षण सत्र 2014-15 के लिए शासकीय श्रवण बाधितार्थ उ.मा.वि. बायपास, भेड़ाघाट रोड जबलपुर में मूक-बधिर बालक, बालिकाओं 6 से 12 वर्ष के लिए नि:शुल्क प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। इस विद्यालय में बालाघाट जिले के मूक बधिर बच्चे भी प्रवेश ले सकते है। विद्यालय के अधीक्षक ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग म.प्र. शासन द्वारा कक्षा नर्सरी से हायर सेकंडरी तक संचालित इस विद्यालय में दवा, नि:शुल्क शिक्षा, स्टेशनरी, भोजन वस्त्र, आवास की सुविधा शासन द्वारा प्रदत्त है। कार्यालयीन समय में प्रवेश हेतु आवेदन विद्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। दैनिक छात्रों को विकलांग छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, श्रवण यंत्र आदि शासन की योजनाओं का लाभ छात्र-छात्राओं को प्रदाय है। विद्यालय में नि:शुल्क वाणी एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है। शिक्षा के साथ- साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध है। विद्यालय मेनरोड पर स्थित होने से आने-जाने मेट्रो बस सुविधा भी है। जबलपुर संभाग का एक मात्र शासकीय, सर्व सुविधायुक्त आवासीय विद्यालय जिसमें जबलपुर नगर एवं संभाग के ग्रामीण अंचल के छात्रों के लिए नि:शुल्क प्रवेश हेतु संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विद्यालय कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0761-2670220 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

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