झारखंड के एक न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी पर तीन मई तक रोक लगा दी है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरिराज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। देवघर के जिला न्यायालय ने भाजपा नेता की अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में यह आदेश जारी किया। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गिरिराज के खिलाफ बोकारो और देवघर जिले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वह नवादा से भाजपा उम्मीदवार हैं।
18 अप्रैल को झारखंड में रैली के दौरान गिरिराज ने कहा था, "जो लोग भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, वे पाकिस्तान के समर्थक हैं।" बोकारो जिला न्यायालय ने सोमवार को उन्हें अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसने 23 अप्रैल को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
बोकारो पुलिस की टीम ने बिहार की राजधानी पटना स्थित उनके आवास पर छापेमारी की थी, लेकिन वह अपने घर में मौजूद नहीं थे। पटना की एक अदालत ने गत सप्ताह भड़काऊ भाषण के एक अन्य मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी।
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